1) सरकार इस अ1ध6नयम के �योजनाथ@ राजपS मD अ1धसचूना �वारा 6नयम बना सकती है;
2) 4व�शNटतया और पवू@गामी शिaत क= gयापकता पर �6तकूल �भाव डाले Yबना ऐसे 6नयमF मD 6न+न�ल7खत सभी या Bकसी बात का उपबधं Bकया जा सकता है:- झारख�ड गजट (असाधारण) सोमवार, 4 )दस+बर, 2017 7 क) �लEटF या एHकेलेटरF के �लए 4व6नदqश;
ख) रM6त, िजसमD �लEट या एHकेलेटर क= प[र6नमा@ण योजना �Hततु क= जाती है;
ग) रM6त, �लEटF या एHकेलेटरF क= जाँच क= जाती है;
घ) �लEट या एHकेलेटर के प[र6नमा@ण हेत ुअनमु6त का आवेदन �पS तथा ऐसे �लEट या एHकेलेटर का काय@ करने के �लए अनwुिmत;
ड‐) धारा-1 क= उपधारा-(4) के अधीन भेजे जाने वाले समापन �6तवेदन का फारम;
च) शतy एव ंबधेंज और 6नबzधन और फारम िजनके अrयधीन �लEटF या एHकेलेटरF क= अनwुिmत मजंूर क= जाती है तथा ऐसी अनwुिmत के �लए भगुतान Bकये जाने वाले शkुक;
छ) रM6त और बधेंज िजनके अrयधीन �लEट या एHकेलेटर काय@ करDगे;
ज) रM6त, िजसमD धारा-14(2) के अधीन दघु@टना क= सचूना दM जायेगी;
झ) अपील करने का फारम एव ंरM6त; और ञ) कोई अUय मामला जो 4व)हत Bकया जानेवाला हो या 4व)हत Bकया जा सके;
3) इस अ1ध6नयम के अधीन बनाया गया �iयेक 6नयम बनाये जाने के तरंुत बाद रा:य 4वधानमडंल के समW रखा जायेगा, जब वह सS मD हो, य)द सदन सहमत हो जाता है Bक 6नयम मD उपांतरण Bकया जाय अथवा 6नयम बनाया हM नहMं जाय, तो 6नयम यथािHथ6त, उपांत[रत Zप मD �भावी होगा या अ�भावी होगा तथा4प ऐसा उपांतरण या बा6तलMकरण उस 6नयम के अधीन पवू@ मD क= गई Bकसी बात क= 4व1धमाUयता पर �6तकूल �भाव डाले Yबना होगा।