(1) उƭोग सरलीकरण एवं Single Window मंजूरȣ हेतु उÍच शǒƠ ĤाƯ सिमित Ʈारा एकल ǔखड़कȧ मंजरूȣ सिमित, एजɅसी, ǔजला èतरȣय नोडल एजɅसी एवं ǔजला काय[कारणी सिमित के कायɟ का िनयिमत Ǿप से िनरȣ¢ण पय[वे¢ण एवं समी¢ा कȧ जाएगी।
(2) सिमित शासी िनकाय या राÏय सरकार Ʈारा सɋपे गए अÛय कायɟ को भी सàपÛन करेगी।
(3) इस अिधिनयम के Ĥभावी ǑĐयाÛवयन के िलए सिमित इस अिधिनयम अथवा शासी िनकाय Ʈारा Ĥदƣ शǒƠ/कायɟ के तहत ्single window मंजूरȣ सिमित और ǔजला काय[कारणी सिमित को अपने काय[ शǒƠयाँ Ĥदान कर या वापस ले सकती है।
(4) Single Window मंजूरȣ सिमित एवं ǔजला काय[कारणी सिमित के काय[ Ĥदश[न कȧ समी¢ा एवं जहाँ आवæयक हो, वहाँ आवæयक अनुशंसा Ĥदान करने हेतु कम से कम हर ितमाहȣ मɅ एक बार उÍच शǒƠ ĤाƯ सिमित कȧ बैठक उस जगह आहूत कȧ जाएगी ǔजसे सिमित के अÚय¢ Ʈारा िनधा[ǐरत कȧ जाएगी।
(5) Single Window मंजूरȣ सिमित के अनुशंसा पर उÍच शǒƠ ĤाƯ सिमित बड़ȣ पǐरयोजनाओं के िलए ǒवƣीय Ĥो×साहन पैकेज कȧ èवीकृित देगा। उÍच शǒƠ ĤाƯ सिमित सभी वहृत एवं अित वहृत पǐरयोजनाओं के िलए ǒवƣीय Ĥो×साहन पैकेज कȧ अनुशंसा शासी िनकाय को करेगा।
(6) High Empowered committee, Single Window मंजूरȣ सिमित के CEO Ʈारा िनǑद[ƴ मामलɉ पर ǒवचार कर उिचत िनण[य ले सकती है।
(7) यǑद आवæयक हो तो Ǒकसी भी मुƧा/मामला/Ĥèताव को अपनी अनुशंसाओं एवं सुझावɉ के साथ सिमित शासी िनकाय को िनǑद[ƴ/संसूिचत करेगी।
(8) सिमित, राÏय मɅ िनवेश और अÛय संबंिधत गितǒविधयɉ के संवƨ[न के िलए ǔजàमेदार होगी।
(9) High Empowered committee संबंिधत ǒवभाग को ǒविभÛन Ĥचिलत अिधिनयमɉ के तहत दȣ जाने वाली हर सेवा के िलए समय-सीमा कȧ अनुशंसा करेगी। 6 झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 1 जून, 2016
(10) High Empowered committee संबंिधत ǒवभाग के िलए लागू ǒविभÛन Ĥचिलत अिधिनयमɉ के तहत èव-Ĥमाणन, डȣàड मंजूरȣ, िनरȣ¢णɉ एवं तीसरे प¢ Ʈारा िनरȣ¢णɉ के युǒƠकरण कȧ अनुशंसा करेगी।
8. Single Window Clearance Committee (एकल ǔखड़कȧ मंजूरȣ सिमित)
(1) इस अिधिनयम के उƧेæयɉ के िलए एकल ǔखड़कȧ मंजूरȣ सिमित का गठन Ǒकया जाएगा।
(2) धारा 8.1 के तहत ्गǑठत एकल ǔखड़कȧ मंजरूȣ सिमित मɅ मुÉय काय[कारȣ पदािधकारȣ (CEO) एवं िनàन सूिचत सदèय हɉगे:- सदèय पदनाम (क) Ĥधान सिचव/सिचव, उƭोग अÚय¢ (ख) Ĥधान सिचव/सिचव, योजना-सह-ǒवƣ सदèय (ग) Ĥधान सिचव/सिचव, राजèव, िनबंधन व भूिम सुधार सदèय (घ) Ĥधान सिचव/सिचव, नगर ǒवकास एवं आवास सदèय (ड.) Ĥधान सिचव/सिचव, Įम, िनयोजन एवं Ĥिश¢ण सदèय (च) Ĥधान सिचव/सिचव, वन, पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न सदèय (छ) Ĥधान सिचव/सिचव, उजा[ सदèय (ज) Ĥधान सिचव/सिचव, जल संसाधन सदèय (झ) Ĥधान सिचव/सिचव, खनन एवं भूत×व सदèय (ञ) अÚय¢ झारखÖड राÏय Ĥदषूण िनयंğण पष[ɮ सदèय (ट) िनदेशक, उƭोग सदèय, संयोजक
(3) Ĥधान सिचव, उƭोग ǒवभाग, Single Window मंजूरȣ सिमित के अÚय¢ हɉगे। आवæयकतानुसार Single Window मंजूरȣ सिमित Ǒकसी ǒवभागीय सिचव अथवा अÛय Ǒकसी ǒवभागीय पदािधकारȣ को ǒवशेष आमंǒğत सदèय के ǽप मɅ आमंǒğत कर सकती है।
9. Functions of Single Window Clearance Committee (एकल ǔखड़कȧ मंजरूȣ सिमित) के काय[ः- राÏय सरकार समĒ िनयंğण एवं पय[वे¢णाधीन रहते हुए
(1) Single Window मंजूरȣ सिमित, उƭम èथापना तथा उƭम संचालन कȧ शुǽआत जैसा Ǒक राÏय सरकार Ʈारा अिधसूिचत है, के िलए मंजूǐरयɉ (को Ĥदान करने) कȧ शǒƠ का Ĥयोग करेगी। 7 झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 1 जून, 2016
(2) Urban Local bodies तथा Panchayati Raj Institutions सǑहत अÛय वैधािनक िनकायɉ मɅ िनǑहत शǒƠयɉ को छोड़कर राÏय सरकार उिचत अिधसूचना के माÚयम से यǑद ऐसा आवæयक हो तो, ǑकÛहȣं अÛय शǒƠयɉ को इसको (सिमित को) हèतांतǐरत कर सकती है।
(3) SWCC Ʈारा शǒƠयɉ का हèतांतरण मंजूǐरयɉ एवं èवीकृितयɉ कȧ अवèथा तक Ǒकया जा सकता है। तदोपरांत सभी मंजूǐरयɉ एवं èवीकृितयाँ संबंिधत उिचत Ĥािधकार Ʈारा जारȣ Ǒकए जायɅगे।
(4) MSME पǐरयोजनाओं हेतु ǒवƣीय Ĥो×साहन (Incentives) का अनुमोदन सिमित Ʈारा Ǒकया जाएगा तथा MSME के अितǐरƠ पǐरयोजनाओं के िलए अनुमोदन हेतु सिमित, उÍच शǒƠ ĤाƯ सिमित को अनुशंसा भेजेगी।