(1) ǒविभÛन ǒवभागɉ के पदािधकाǐरयɉ को संबंिधत Ĥशासी ǒवभाग/संगठन Ʈारा ĤितिनयुǒƠ के आधार पर एजɅसी मɅ िनयुƠ Ǒकया जाएगा, इनमɅ शािमल हɇ:- (क) झारखÖड राÏय Ĥदषूण िनयंğण पष[द का एक पदािधकारȣ, जो मुÉय अिभयंता के पद से नीचे का ना हो। (ख) नगर ǒवकास एवं आवास ǒवभाग का एक पदािधकारȣ, जो मुÉय नगर Üलानर के पद से नीचे का ना हो। (ग) Įम ǒवभाग का एक पदािधकारȣ, जो संयुƠ ĮमायुƠ के पद से नीचे का ना हो। (घ) वाǔणÏय-कर ǒवभाग का एक पदािधकारȣ, जो संयुƠ वाǔणÏयकर आयुƠ के पद से नीचे का ना हो। (ड.) वन, पया[वरण एवं जलवायु पǐरवत[न ǒवभाग का एक पदािधकारȣ, जो मुÉय वन संर¢क के पद से नीचे का ना हो। (च) झारखÖड ǒबजली ǒवतरण िनगम िलिमटेड का एक पदािधकारȣ, जो मुÉय अिभयंता के पद से नीचे का ना हो। (छ) राजèव, िनबंधन एवं भूिम सुधार ǒवभाग का एक पदािधकारȣ जो, िनदेशक, भूिम अज[न के पद से नीचे का ना हो। (ज) खनन ्ǒवभाग का एक पदािधकारȣ, जो अपर िनदेशक, खनन ्के पद से नीचे का ना हो।
(2) यǑद ǒवभाग/संगठन उप-धारा-1 मɅ वǔण[त Įणेी/पद के पदािधकारȣ देने मɅ असमथ[ हो तो, ĤितिनयुƠ पदािधकारȣ, एजɅसी मɅ अपनी ĤितिनयुǒƠ तक, उप-धारा-1 मɅ वǔण[त पद के पदािधकारȣ के समान माने जायɅगे, परÛतु इससे वे Ǒकसी अितǐरƠ ǒवƣीय लाभ के अिधकारȣ नहȣं हɉगे।
(3) सभी िनयामक ǒवभाग, जो अनुमोदन/मंजरूȣ Ĥदान करते हɇ, उƭम èथापना और उƭम संचालन शुǽ करने के िलए सारȣ नई पǐरयोजनाओं को समय-सीमा के अंदर èवीकृित Ĥदान करने के िलए JIIDCO मɅ ĤितिनयुƠ अपने वरȣय पदािधकारȣ को अिधसूचना Ʈारा सशƠ करɅगे। ऐसी अिधसूचना जारȣ होने तक ĤितिनयुƠ पदािधकारȣ समय-सीमा के भीतर ऐसी मंजूǐरयɉ के आवेदनɉ के िनèतारण के िलए ǔजàमेदार हɉगे। 8 झारखÖड गजट (असाधारण) बुधवार, 1 जून, 2016
(4) SWCC का मुÉय काय[कारȣ अिधकारȣ एजɅसी मɅ ĤितिनयुƠ पदािधकारȣ के ऊपर पय[वे¢ण एवं िनयंğण कȧ शǒƠ का Ĥयोग करेगा, परÛतु धारा-1 मɅ वǔण[त पदािधकारȣ ǔजनकȧ सेवाएँ ĤितिनयुǒƠ के आधार पर एजɅसी मɅ पदèथापन कȧ गई अपने मूल ǒवभाग/संगठन मɅ अपने संवग[ के संबƨ िनयम और ǒविनयम Ʈारा शािसत हɉगे।
(5) एजɅसी, अनुबÛध या आउटसोिसɍग के माÚयम से इस अिधिनयम के तहत ्उƣरदािय×व िनव[हन हेतु अÛय किम[यɉ कȧ आवæयकता को पूरȣ करेगी।