(1) अिधिनयम कᳱ धारा 16 कᳱ उप-धारा (3) के ᮧयोजनाथᭅ, बोडᭅ ᮧᱨप 11 मᱶ ᮧ᭜येक मामले और ᮧ᭜येक बालक का 'मामला िनगरानी पᮢ' रखेगा। उᲦ ᮧᱨप ᮧ᭜येक मामले कᳱ फाइल मᱶ सबसे ऊपर रखा जाएगा और इसमᱶ समय-समय पर अ᳒तन ᭣यौरा भरा जाएगा। जहां तक ᮧᱨप 11 मᱶ उि᭨लिखत 'जांच कायᭅ कᳱ ᮧगित' का संबंध है, आगे दशाᭅए गए ᳲबदᲐु को ᭟यान मᱶ रखा जाएगा:
(i) मामले के िनपटान कᳱ समय-सीमा सुनवाई कᳱ पहली तारीख को िनधाᭅᳯरत कᳱ जाएगी;
(ii) 'जांच कायᭅ कᳱ ᮧगित' के ᭭तंभ संया (2) मᱶ िनधाᭅᳯरत तारीख वह बाहरी सीमा होगी, िजसके भीतर ᭭तंभ संया (1) मᱶ दशाᭅए गए चरण संप᳖ करने हᲂगे।
(2) बोडᭅ मामलᲂ के लंिबत रहने, गृहᲂ के दौरे इ᭜याᳰद के िवषय मᱶ ितमाही ᳯरपोटᭅ ᮧᱨप 12 मᱶ िन᳜िलिखत को ᮧ᭭तुत करेगा:
(i) मुय ᭠याियक मिज᭭ᮝेट या मुय महानगर मिज᭭ᮝेट;
(ii) िजला मिज᭭ᮝेट।
(3) िजला ᭠यायाधीश हर ितमाही मᱶ कम से कम एक बार बोडᭅ का िनरीᭃण करेगा और बोडᭅ कᳱ कायᭅवािहयᲂ मᱶ बोडᭅ के सद᭭यᲂ कᳱ भागीदारी के आधार पर उनके िन᭬पादन का मू᭨यांकन करेगा और इन िनयमᲂ के िनयम 87 के अधीन गᳯठत चयन सिमित को ᳯरपोटᭅ ᮧ᭭तुत करेगा।