Juvenile Justice (Child care and protection)State Act of Madhya Pradesh · Act 660 of 2016
िविध का उ᭨लंघन करने वाले ᳰकसी बालक कᳱ दोष-िसि से संबंिधत अिभलेखᲂ को अपील कᳱ अविध समा᳙ होने या सात वषᭅ, जो भी अिधक हो, तक सुरिᭃत अिभरᭃा मᱶ रखा जाएगा और उसके बाद उ᭠हᱶ यथाि᭭थित ᮧभारी ᳞िᲦ या बोडᭅ या बाल᭠यायालय ᳇ारा न᳥ ᳰकया जाएगा:
परंतु यह ᳰक जघ᭠य अपराध के मामले मᱶ जहां अिधिनयम कᳱ धारा 19 कᳱ उप-धारा (1) के खंड (i) के अधीन बालक को िविध का उ᭨लंघन करते पाया जाए, वहां ऐसे बालक कᳱ दोष-िसि के संगत अिभलेखᲂ को बाल᭠यायालय अपने पास रखेगा। अ᭟याय 4 बाल क᭨याण सिमित