(1) ᮧ᭜येक िजले मᱶ एक या एक से अिधक सिमितयां हᲂगी, िजनका गठन रा᭔य सरकार ᳇ारा राजपᮢ मᱶ अिधसूचना के ᳇ारा ᳰकया जाएगा।
(2) सिमित के अ᭟यᭃ और सद᭭यᲂ कᳱ िनयुिᲦ इन िनयमᲂ के िनयम 87 के अधीन चयन सिमित कᳱ िसफाᳯरशᲂ पर रा᭔य सरकार ᳇ारा कᳱ जाएगी। 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(3) अ᭟यᭃ और सद᭭यᲂ कᳱ आयु पᱹतीस वषᭅ से अिधक होगी और उ᭠हᱶ िशᭃा, ᭭वा᭭᭝य या क᭨याण कायᭅकलापᲂ के ᭃेᮢ मᱶ बालकᲂ के साथ कायᭅ करने का कम से कम सात वषᭅ का अनुभव होगा या वे बाल मनोिव᭄ान या मनि᳟ᳰक᭜सा या सामािजक कायᭅ या समाजिव᭄ान या मानव िवकास या िविध ᭃेᮢ मᱶ िडᮕी के साथ ᭪ यवसायरत कृितक या सेवािनवृᱫ ᭠याियक अिधकारी होने चािहएं।
(4) सिमित का कोई भी सद᭭य अिधकतम दो कायᭅकालᲂ तक िनयुिᲦ के िलए पाᮢ होगा, जो ᳰक लगातार नहᱭ हᲂगे।
(5) चयन होने पर सभी ᳞िᲦयᲂ को िनयुिᲦ कᳱ तारीख स ेसाठ ᳰदनᲂ कᳱ अविध मᱶ िनयम 89 के अधीन अिनवायᭅ ᮧिशᭃण ᳰदया जाएगा।
(6) अ᭟यᭃ और सद᭭य ᳰकसी भी समय रा᭔य सरकार को एक मास का िलिखत नोᳯटस दकेर ᭜यागपᮢ द ेसकते ह।ᱹ