(1) सिमित उन पᳯरि᭭थितयᲂ कᳱ जांच करेगी, िजनमᱶ बालक को ᮧ᭭तुत ᳰकया गया ह,ै और तदनुसार ऐसे बालक को दखेरेख और संरᭃण का जᱨरतमंद बालक घोिषत करेगी।
(2) यᳰद आव᭫यक ᱟआ तो अिधिनयम कᳱ धारा 94 के अनुसार आगे जाचं कायᭅ लंिबत रहने के समय सिमित अपनी अिधकाᳯरता का अिभिन᳟य करने के उे᭫य से ᮧथमदृ᳥ या बालक कᳱ आयु अवधाᳯरत करेगी।
(3) जब बालक को सिमित के समᭃ लाया जाता ह,ै तब सिमित ᮧᱨप 21 मᱶ आदशे के मा᭟यम स ेअिधिनयम कᳱ धारा 36 कᳱ उप- धारा (2) के अधीन सामािजक अ᭠वेषण करने के िलए वह मामला ᳰकसी सामािजक कायᭅकताᭅ या मामला कायᭅकताᭅ या बाल क᭨याण अिधकारी या ᳰकसी मा᭠यताᮧा᳙ गैर-सरकारी संगठन को सᲅपेगी।
(4) सिमित उपयुᲦ पुनवाᭅस योजना सिहत ᳞िᲦगत दखेरेख योजना ᮧᱨप 7 मᱶ तैयार करने का िनदᱷश संबंिधत ᳞िᲦ या संगठन को दगेी। सं᭭थागत दखेरेख मᱶ रहने वाले ᮧ᭜येक बालक के िलए तैयार कᳱ जाने वाली यह ᳞िᲦगत दखेरेख योजना मामले के पूवᭅवृᱫ, बालक कᳱ पᳯरि᭭थितयᲂ और ᳞िᲦगत आव᭫ यकताᲐ के आधार पर उसके पूणᭅ पुनवाᭅस और पुनसᭅमेकन के उे᭫य से तैयार कᳱ जाएगी।
(5) जांच कायᭅ से नैसᳶगक ᭠याय के आधारभूत िसांतᲂ कᳱ पूᳶत होगी और बालक एवं उसके माता-िपता या संरᭃक कᳱ जानकारी- ᮧा᳙ भागीदारी सुिनि᳟त होगी। बालक को सुनवाई का अवसर ᳰदया जाएगा और उसकᳱ आयु और पᳯरपᲤता के ᭭तर के अनुᱨप उसके िवचारᲂ को भी ᭟यान मᱶ रखा जाएगा। सिमित के आदशे िलिखत ᱨप मᱶ हᲂगे और उनमᱶ कारणᲂ का उ᭨लेख ᳰकया जाएगा।
(6) सिमित बालक से संवेदनशील और बालक के अनुकूल तरीके से सवाल-जवाब करेगी और ᳰकसी भी ᮧितकूल या आरोप लगाने वाले श᭣दᲂ या बालक कᳱ गᳯरमा या आ᭜मस᭥मान को ठेस पᱟचंाने वाले श᭣दᲂ का ᮧयोग नहᱭ करेगी। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 15
(7) सिमित ᮧᱨप 19 के अनुसार बालक को उसके सवᲃᱫम िहत मᱶ िनमुᭅᲦ या उसका ᮧ᭜यावतᭅन करने से पहले द᭭तावेजᲂ और स᭜यापन ᳯरपोटᲄ के मा᭟यम से अपनी संतिु᳥ करेगी।
(8) सामािजक कायᭅकताᭅ या मामले के कायᭅकताᭅ या सं᭭था या ᳰकसी गैर-सरकारी संगठन के बाल क᭨याण अिधकारी ᳇ारा ᳰकया जाने वाला सामािजक अ᭠वेषण ᮧᱨप 22 के अनुसार होगा और इसमᱶ बालक कᳱ पाᳯरवाᳯरक ि᭭थित के मू᭨यांकन का िव᭭तृत िववरण होना चािहए तथा िलिखत ᱨप मᱶ यह ᭭प᳥ ᳰकया जाना चािहए ᳰक या बालक के पᳯरवार को उसका ᮧ᭜यावतᭅन उस बालक के सवᲃᱫम िहत मᱶ होगा।
(9) बालक को िनमुᭅᲦ करने या उसका ᮧ᭜यावतᭅन करने से पहले सिमित उस बालक और उसके माता-िपता अथवा संरᭃक को परामशᭅदाता के पास भेज सकेगी।
(10) सिमित अपने समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकए गए बालकᲂ के समुिचत अिभलेख रखेगी, िजनमᱶ िचᳰक᭜सीय ᳯरपोटᱸ, सामािजक अ᭠वेषण ᳯरपोटᭅ, कोई अ᭠य ᳯरपोटᭅ(टᱸ) और बालक के िवषय मᱶ सिमित ᳇ारा पाᳯरत आदशे शािमल हᲂगे।
(11) जांच कायᭅ के लंिबत रहने के सभी मामलᲂ मᱶ, सिमित बालक को पेशी कᳱ अगली तारीख कᳱ जानकारी िपछली तारीख के बाद अिधकतम 15 ᳰदनᲂ कᳱ अविध मᱶ दगेी और ऐसी ᮧ᭜येक तारीख को जांच कायᭅ कर रह ेसामािजक कायᭅकताᭅ या मामले के कायᭅकताᭅ या बाल क᭨याण अिधकारी से आविधक ि᭭थित ᳯरपोटᭅ भी मांगेगी।
(12) जांच कायᭅ के लंिबत रहने के सभी मामलᲂ मᱶ, सिमित बालक को ᮧ᭭तुत ᳰकए जाने कᳱ पहली तारीख से िशᭃा, ᳞ावसाियक ᮧिशᭃण इ᭜याᳰद सिहत बालक के पुनवाᭅस के उपाय करने के िनदᱷश उस ᳞िᲦ या सं᭭था को दगेी, िजसके पास बालको रखा गया है।
(13) जब सिमित कᳱ बैठक जारी न हो तब सिमित के ᳰकसी एक सद᭭य ᳇ारा िलए गए ᳰकसी िनणᭅय का अनुसमथᭅन, सिमित कᳱ अगली बैठक मᱶ ᳰकया जाएगा।
(14) ᳰकसी मामले के अंितम िनपटान के समय, अ᭟यᭃ सिहत कम से कम तीन सद᭭य उपि᭭थत हᲂगे और अ᭟यᭃ कᳱ अनुपि᭭थित मᱶ अ᭟यᭃ ᳇ारा इस ᱨप मᱶ कायᭅ करने के िलए अिभिहत सद᭭य उपि᭭थत होगा।
(15) सिमित एक िनकाय के ᱨप मᱶ तालमेलपूणᭅ ढंग से कायᭅ करेगी और इसिलए अपनी कोई उप-सिमित गᳯठत नहᱭ करेगी।
(16) जहां ᳰकसी बालक को ᳰकसी अ᭠य िजले या रा᭔य या दशे को ᮧ᭜यावᳶतत ᳰकया जाना हो, वहां सिमित िजला बाल संरᭃण इकाई को यथापेिᭃत आव᭫यक अनुमित ᮧा᳙ करने के िनदᱷश दगेी, जैसे ᳰक अनापिᱫ ᮧमाणपᮢ के िलए िवदेशी ᭃेᮢीय रिज᭭ ᮝीकरण कायाᭅलयᲂ और िवदशे मंᮢालय से संपकᭅ करना, ᳰकसी अ᭠य िजले या रा᭔य या दशे कᳱ समकᭃ सिमित या ᳰकसी अ᭠य ᭭वैि᭒छक संगठन से संपकᭅ करना, जहां बालको भेजा जाना है।
(17) मामले के अंितम िनपटान के समय, सिमित िनपटान आदशे मᱶ यथाि᭭थित सामािजक कायᭅकताᭅ या मामले के कायᭅकताᭅ या सं᭭था या ᳰकसी गैर-सरकारी संगठन के बालक᭨याण अिधकारी ᳇ारा ᮧᱨप 7 मᱶ तैयार कᳱ गई ऐसे बालकᳱ ᳞िᲦगत दखेरेख योजना को शािमल करेगी।
(18) मामले का अंितम िनपटान करते समय, सिमित मामले के िनपटान कᳱ तारीख से अिधकतम एक मास कᳱ अविध मᱶ बालक के अनुवतᭅन कᳱ तारीख दगेी और उसके बाद छह मास कᳱ अविध तक मास मᱶ एक बार तथा उसके बाद कम से कम एक वषᭅ या ऐसी अविध तक, िजसे सिमित उपयुᲦ समझे, हर तीन मास मᱶ एक बार अनुवतᭅन कᳱ तारीख दगेी।
(19) जहां बालक ᳰकसी अ᭠य िजले का हो, वहां सिमित आयु संबंधी घोषणा और मामले कᳱ फाइल तथा ᳞िᲦगत दखेरेख योजना संबंिधत िजले कᳱ सिमित को भेजेगी, जो ᳰक ᳞िᲦगत दखेरेख योजना का अनुवतᭅन इस ᮧकार करेगी जैसे ᳰक िनपटान आदशे उसी ने पाᳯरत ᳰकया हो।
(20) ᳞िᲦगत दखेरेख योजना कᳱ िनगरानी िनपटान आदशे पाᳯरत करने वाली सिमित ᳇ारा इस ᮧयोजनाथᭅ ᮧᱨप 14 मᱶ जारी ᳰकए गए पुनवाᭅस काडᭅ ᳇ारा कᳱ जाएगी और यह काडᭅ ᳞िᲦगत दखेरेख योजना के कायाᭅ᭠वयन का अनुवतᭅन करने वाली सिमित के अिभलेख मᱶ शािमल होगा। ऐसा पुनवाᭅस काडᭅ पुनवाᭅस-सह-᭭थापन अिधकारी ᳇ारा रखा जाएगा।
(21) दखेरेख और संरᭃण के जᱨरतमंद बालक के संबंध मᱶ सिमित ᳇ारा पाᳯरत सभी आदशे बालक कᳱ गोपनीयता और िनजता का िविधवत ᭟यान रखते ᱟए अिभिहत पोटᭅल पर अपलोड भी ᳰकए जाएंगे।
(22) जब कोई माता-िपता या संरᭃक अिधिनयम कᳱ धारा 35 कᳱ उप-धारा (1) के अधीन ᳰकसी बालक को अ᭤यᳶपत करना चाह,े तब ऐसे माता-िपता या संरᭃक ᮧᱨप 23 मᱶ सिमित को आवेदन ᮧ᭭तुत करᱶगे। िजस मामले मᱶ ऐसे माता-िपता या संरᭃक िनरᭃरता या अ᭠य ᳰकसी कारण से आवेदन ᮧ᭭तुत न कर पाएं, उस मामले मᱶ सिमित िविधक सेवा ᮧािधकरण ᳇ारा उपल᭣ध कराए जाने वाले िविधक 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] सहायता परामशᱮ के मा᭟यम से उ᭠हᱶ आवेदन ᮧ᭭तुत करने मᱶ सहायता करेगी। अ᭤यपᭅण िवलेख ᮧᱨप 24 के अनुसार िन᭬पाᳰदत ᳰकया जाएगा।
(23) सिमित अिधिनयम कᳱ धारा 35 कᳱ उप-धारा 3 के अधीन जांच शीᮖतापूवᭅक कराएगी और अ᭤यपᭅण कᳱ तारीख से साठ ᳰदनᲂ कᳱ अविध समा᳙ होने के बाद अ᭤यᳶपत बालक को दᱫकᮕहण के िलए िविधक ᱨप से मुᲦ घोिषत करेगी।
(24) अनाथ या पᳯर᭜यᲦ बालक के मामले मᱶ सिमित बालक के माता-िपता या संरᭃकᲂ को खोजने के सभी संभव ᮧयास करेगी और ऐसी जांच पूरी होने पर, यᳰद यह िस हो जाता है ᳰक बालक या तो ऐसा अनाथ या पᳯर᭜यᲦ ह,ै िजसकᳱ दखेरेख करने वाला कोई नहᱭ ह ै तो सिमित उस बालक को दᱫकᮕहण के िलए िविधक ᱨप से मुᲦ घोिषत करेगी।
(25) िवशेषीकृत दᱫकᮕहण अिभकरण सिहत ᳰकसी बाल दखेरेख सं᭭था को ᮧा᳙ ᱟए पᳯर᭜यᲦ या अनाथ बालक के मामले मᱶ, ऐसा बालक चौबीस घंटे कᳱ अविध मᱶ (याᮢा के िलए आव᭫यक समय को छोड़कर) ᮧᱨप 17 मᱶ ᳯरपोटᭅ के साथ सिमित के समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकया जाएगा और इस ᳯरपोटᭅ मᱶ बालक का िववरण और फोटो तथा उन पᳯरि᭭थितयᲂ का ᭣यौरा दशाᭅया जाएगा, िजन पᳯरि᭭थितयᲂ मᱶ वह बालᮧा᳙ ᱟआ और बाल दखेरेख सं᭭था या िवशेषीकृत दᱫकᮕहण एजᱶसी ᳇ारा उसी अविध मᱶ ऐसी ᳯरपोटᭅ कᳱ ᮧित ᭭थानीय पुिलस को भी ᮧ᭭तुत कᳱ जाएगी।
(26) सिमित अिधिनयम कᳱ धारा 36 के अधीन जांच के लंिबत रहने के समय बालक के िलए अ᭨पाविधक ᭭थापन एवं अंतᳯरम दखेरेख आदशे ᮧᱨप 18 मᱶ जारी करेगी।
(27) सिमित अनाथ या पᳯर᭜यᲦ बालक के ᭣यौरे को अपलोड कराते ᱟए, यह अिभिन᳟य करने के िलए अिभिहत पोटᭅल का ᮧयोग करेगी ᳰक या पᳯर᭜यᲦ या अनाथ बालक कोई गुमशुदा बालक ह।ै
(28) सिमित जोिखम कारकᲂ पर िवचार करने के बाद और बालक के सवᲃᱫम िहत मᱶ उसके ज᭠मदाता माता-िपता या िविधक संरᭃक(कᲂ) का पता लगाने के ᮧयोजनाथᭅ बालक ᮧा᳙ होने के समय से बहᱫर घंटे कᳱ अविध मᱶ अनाथ या पᳯर᭜यᲦ बालक का ᭣यौरा और फोटो ᳞ापक पᳯरचालन वाले रा᳦ीय समाचार-पᮢᲂ मᱶ ᮧकािशत ᳰकए जाने का िनदᱷश द ेसकेगी।
(29) सिमित अिधिनयम के उपबंधᲂ के अनुसार जांच करने के बाद पᳯर᭜यᲦ या अनाथ बालक को दᱫकᮕहण के िलए िविधक ᱨप से मुᲦ घोिषत करने वाला आदशे ᮧᱨप 25 मᱶ जारी करेगी और यह जानकारी ᮧािधकरण को भेजेगी।
(30) जहां बालक के माता-िपता का पता लगा िलया जाता ह,ै वहां बालक के ᮧ᭜यावतᭅन कᳱ ᮧᳰᮓया इन िनयमᲂ के िनयम 82 के अनुसार होगी।