CourtMesh

Section 18: सिमित के समᭃ ᮧ᭭ततु ᳰकया जाना

Juvenile Justice (Child care and protection)State Act of Madhya Pradesh · Act 660 of 2016

(1) दखेरेख और संरᭃण के जᱨरतमंद बालको कायᭅ-समय के दौरान सिमित के बैठक ᭭थल पर सिमित के समᭃ और कायᭅ-समय के बाद Ჽूटी रो᭭टर के अनुसार सिमित के सद᭭य के समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकया जाएगा:

परंतु जहां बालक को सिमित के समᭃ ᮧ᭭तुत नहᱭ ᳰकया जा सकता, वहां ᭭वतः सिमित बालक तक पᱟंचने के िलए ऐसे बालक के ᭭थान तक जाएगी।

(2) जो कोई भी बालक को सिमित के समᭃ ᮧ᭭तुत करता ह,ै वह ᮧᱨप 17 मᱶ ᳯरपोटᭅ करेगा, िजसमᱶ बालक तथा िजन पᳯरि᭭थितयᲂ मᱶ वह पाया गया उन पᳯरि᭭थितयᲂ के ᭣यौरे का उ᭨लेख ᳰकया जाएगा।

(3) यᳰद बालक कᳱ आयु दो वषᭅ से कम ह,ै जो िचᳰक᭜सीय ᱨप से अ᭭व᭭थ ह,ै तो दखेरेख और संरᭃण के जᱨरतमंद बालक के संपकᭅ मᱶ आने वाला ᳞िᲦ या संगठन चौबीस घंटे के भीतर उस बालक कᳱ फोटो के साथ िलिखत ᳯरपोटᭅ भेजेगा और उस बालक के िचᳰक᭜सीय ᱨप से ᭭व᭭थ होते ही उसे इस आशय के ᮧमाणपᮢ के साथ सिमित के समᭃ ᮧ᭭तुत करेगा।

(4) बालक से िवचार-िवमशᭅ करने के बाद सिमित उस बालको उसके माता-िपता या संरᭃक के पास या िजस सिमित के समᭃ बालक को ᮧ᭭तुत ᳰकया गया हो, उस सिमित के िनकट बाल गृह होने पर ऐसे बालगृह मᱶ उस बालक को रखे जाने तथा ऐसा गृह मौजूद न होने कᳱ दशा मᱶ उस बालक को ᳰकसी उपयुᲦ ᳞िᲦ या उपयुᲦ सं᭭था मᱶ रखे जाने के िनदᱷश जारी कर सकेगी।

(5) सिमित या कतᭅ᭪ य पर उपि᭭ थत सिमित का सद᭭य बालक को बालगृह मᱶ रखे जाने के आदशे ᮧᱨप 18 मᱶ जारी करेगा।

(6) सिमित या कतᭅ᭪ य पर उपि᭭ थत सिमित का सद᭭य उनके समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकए गए बालक कᳱ ता᭜कािलक िचᳰक᭜सीय जांच कᳱ आव᭫यकता होने पर ऐसी जांच के आदशे जारी करᱶगे।

(7) पᳯर᭜यᲦ या गुमशुदा या अनाथ बालक के मामले मᱶ जांच कायᭅ लंिबत रहने के समय बालक कᳱ अंतᳯरम अिभरᭃा ᮧदान करने के संबंध मᱶ आदशे जारी करने से पहले सिमित यह दखेेगी ᳰक ऐसे बालक के िवषय मᱶ जानकारी अिभिहत पोटᭅल पर अपलोड कर दी जाए।

(8) सिमित यथाि᭭थित जांच कायᭅ लंिबत रहने के समय या बालक के ᮧ᭜यावतᭅन के समय, उसके माता-िपता, संरᭃक या ᳰकसी उपयुᲦ ᳞िᲦ कᳱ दखेरेख मᱶ बालक को रखने के िलए ᮧᱨप 19 मᱶ आदशे करते ᱟए ऐसे माता-िपता, संरᭃक या उपयुᲦ ᳞िᲦ को ᮧᱨप 20 मᱶ वचनबंध पर ह᭭ताᭃर करने को कह सकेगी।

(9) जब कभी सिमित ᳰकसी बालक को ᳰकसी सं᭭था मᱶ रखे जाने का आदशे दतेी ह,ै तब जांच कायᭅ लंिबत रहने के समय अ᭨पकािलक ᭭थापन के ᮧᱨप 18 मᱶ जारी ᳰकए गए आदशे कᳱ ᮧित बाल दखेरेख सं᭭था और बालक के माता-िपता, संरᭃक और िपछले अिभलेख के ᭣यौरे के साथ ऐसी सं᭭था के ᮧभारी अिधकारी को भेजी जाएगी। ऐसे आदशे कᳱ एक ᮧित िजला बाल संरᭃण इकाई को भी भेजी जाएगी।

Where this provision sits

ActJuvenile Justice (Child care and protection)
Section18
Marginal noteसिमित के समᭃ ᮧ᭭ततु ᳰकया जाना
JurisdictionState of Madhya Pradesh
StatusIn force as published by the source

Find the provision, not just read it

The full text above is free, and it stays free. What a free CourtMesh account adds is everything you cannot do by reading one page at a time:

  • Search 49,000+ Central and State enactments by what a provision says, not by its number
  • Jump from any section to every judgment that has applied it
  • Search 300 million+ Indian court records alongside the statute
  • Ask a research agent to find and read the case law on a provision for you

Free account. No card. About a minute to create.

Create a free account

Need this as data, not as a page? Juvenile Justice (Child care and protection) is one of 49,000+ enactments on CourtMesh. The Indian court cases API serves the case law that cites these provisions over JSON, with API documentation and plans and pricing. See also the judgment library.