Offshore Areas Operating Right Rules, 2024Central Rules · 2003
(1) एक संयुक् त अनुज्ञजप्त या उत्पािन पट्टा रखन ेिाला व्यजि ऐसी संयुक् त अनजु्ञजप्त या उत्पािन पटे्ट पर कोई जिल्लंगम सृजित कर सकता ह।ै [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21
(2) ऐसे जिल्लंगम के संबंध में प्रजतभूजत जहत के प्रितवन की जस्ट्र्जत में, संदक्या संबंधी अजधकार केिल ऐसे अंतररती को सौंपा िाएगा िो पात्रता की सभी ितों को पूरा करता ह ैिो ऐसी संयुक् त अनुज्ञजप्त या उत्पािन पटे्ट के अनुिान के जलए अंतरक द्वारा और जनयम 15 में जनर्िवष्ट रीजत से पूरी की िानी अपेजक्षत र्ी:
परन्द् त ुऐसे मामलों में प्रजतभूजत जहत का प्रितवन करने िाले लेनिार अतंररती की ओर से अंतररती आिेिन प्रस्ट्तुत कर सकते हैं। अध्याय 7 खजनि मलू्याकंन