Offshore Areas Operating Right Rules, 2024Central Rules · 2003
(1) केन्द्रीय सरकार, खजनि जिकास के जहत में और जलजखत रूप में अजभलेखबद्ध दकए िाने िाले कारणों से, पटे्टिार द्वारा धाररत िो या िो से अजधक जनकटिती उत्पािन पट्टों के समामेलन की अनुमजत िे सकेगी:
परन्द् त ुसमामेजलत उत्पािन पट्टों की अिजध उस उत्पािन पटे्ट के सार् सह-जिस्ट्तारी होगी जिसकी अिजध पहले समाप्त हो िाएगी।
(2) अजधजनयम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए दकसी भी जनयम या उत्पािन पटे्ट के जनयमों और ितों पर प्रजतकूल प्रभाि डाल े जबना, उत्पािन पटे्ट का प्रत्येक धारक, उत्पािन पट्टों के समामेलन की तारीख से तीस दिनों की अिजध के भीतर उपजनयम (1) के अधीन समामेजलत दकए गए पटे्ट की सूचना, भारतीय खान ब्यरूो और प्रिासजनक प्राजधकारी को भेिेगा।