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Section 45: आनषुजंगक खजनि जनष्कषवण

Offshore Areas Operating Right Rules, 2024Central Rules · 2003

(1) इन जनयमों या अजधजनयम के अधीन बनाए गए दकसी अन्द्य जनयम में दकसी भी बात के होत ेहुए भी, कोई भी व्यजि जिसके संदक्या या दक्याकलापों के पररणामस्ट्िरूप आनुषंजगक खजनि जनष्कषवण हो सकता ह;ै िह— (क) ऐसे दकसी भी संदक्या या दक्याकलापों के आरंभ होन े से तीस दिन पहले प्रिासजनक प्राजधकारी को सूचना िेगा;

(ख) अपन ेप्राजधकृत क्षेत्र से दकसी भी खजनि को हटान ेया उपभोग करन ेसे पहल ेप्रिासजनक प्राजधकारी का अनुमोिन प्राप्त करेगा:

परन्द् त ुयदि बंिरगाहों के रखरखाि या दकसी अिसंरचना की स्ट्र्ापना या ऐसी दकसी गजतजिजध के उद्देय से दकसी खजनि को हटाया िाता ह ैऔर इस प्रकार हटाए गए खजनि को बेचा या उपभोग नहीं दकया िा रहा ह ैतो दकसी अनुमोिन की अपेक्षा नहीं होगी।

(2) उपजनयम (1) के खंड (ए) के अधीन सूचना में जनम्नजलजखत िाजमल होंगे, अर्ावत्:— (क) अिसंरचना पररयोिना या दकए िाने िाले अन्द्य कायों का नाम और ऐसी पररयोिनाओं या कायों के प्रारंभ होन ेकी तारीख और उनकी अिजध; तर्ा (ख) समुजचत प्राजधकारी द्वारा िारी कायव आििे या ररयायत करार की प्रजत।

(3) उपजनयम (1) के खंड (ख) के अधीन अनुमोिन के जलए आिेिन में जनम्नजलजखत िाजमल होंगे, अर्ावत:्–– (क) अिसंरचना पररयोिना या दकए िान ेिाल ेअन्द्य कायों की प्रकृजत से संबंजधत जििरण और ऐसी पररयोिनाओं या कायों के आरंभ होन ेकी तारीख और उसकी अिजध;

(ख) समुजचत प्राजधकारी द्वारा िारी कायव आििे या ररयायत करार की प्रजत;

(ग) प्रस्ट्ताजित मात्रा और खजनि जिसके जलए ऐसा आिेिन दकया िा रहा है;

(घ) अपने प्राजधकृत क्षेत्र से दकसी भी खजनि को हटाने या उपभोग के जलए प्रस्ट्ताजित योिना;

तर्ा (ङ) ऐसे खजनि की संरचना पर राष्ट्रीय परीक्षण और अंििोधन प्रयोगिाला प्रत्यायन बोडव से प्रत्याजयत प्रयोगिाला की ररपोटव।

(4) आिेिन प्राप्त होन ेपर, प्रिासजनक प्राजधकारी ऐसे जनयमों और ितों के अधीन िो िह जिजनर्िवष्ट करे ऐसे खजनि को हटाने या उपभोग के जलए अपना अनुमोिन िे सकेगा:

परन्द् त ु प्रिासजनक प्राजधकारी ऐसी अजतररि िानकारी या डाटा की मांग कर सकेगा, िो अपेजक्षत हो, जिसमें परमाण ुऊिाव जिभाग से अनापजत्त िाजमल ह।ै

(5) यदि यह पाया िाता ह ै दक आनुषंजगक खजनि जनष्कषवण के अनुसार जनष्कर्षवत खजनि में कोई परमाण ु खजनि ह,ै तो ऐसे व्यजि को ऐसे खजनिों को हटान े या उपभोग करन े की अनुमजत नहीं िी िाएगी, और इसे परमाण ुऊिाव जिभाग द्वारा जनिेजित रीजत से व्यिहार दकया िाएगा।

(6) आनुषंजगक खजनि जनष्कषवण के अनुसरण में ऐसे व्यजि द्वारा हटाया गया या उपभोग दकया गया कोई भी खजनि प्रिासजनक प्राजधकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा जिजनर्िवष्ट रीजत से लाग ू स्ट्िाजमस्ट्ि के भुगतान के अधीन होगा:

परन्द् त ु बंिरगाहों के रखरखाि या दकसी अिसंरचना की स्ट्र्ापना या ऐसी दकसी गजतजिजध के उद्देय से दकसी भी खजनि को हटान ेके मामल ेमें कोई स्ट्िाजमस्ट्ि िेय नहीं होगी और इस प्रकार हटाए गए खजनि को बेचा या उपभोग नहीं दकया िा रहा ह।ै 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(7) केन्द्रीय सरकार को हर समय आनुषंजगक खजनि जनष्कषवण के अनुसार जनष्कर्षवत दकए गए खजनिों के पूिव-क्य का अजधकार होगा।

Where this provision sits

ActOffshore Areas Operating Right Rules, 2024
Section45
Marginal noteआनषुजंगक खजनि जनष्कषवण
JurisdictionCentral
StatusIn force as published by the source

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