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Section 44: नए खजनिों की खोि

Offshore Areas Operating Right Rules, 2024Central Rules · 2003

(1) इन जनयमों में अंतर्िवष्ट दकसी बात के होते हुए भी, गिेषण संदक्या या उत्पािन संदक्या जनम्नजलजखत ितों के अधीन होंग,े अर्ावत:्— (क) यदि पटे्टिार या अनुज्ञजप्तधारी पटे्ट के क्षेत्र या अनुज्ञजप्त क्षते्र में दकसी भी खजनि (दकसी भी परमाण ु खजनि सजहत) की खोि करता ह ैिो उत्पािन पटे्ट या संयुि अनुज्ञजप्त में जिजनर्िवष्ट नहीं ह,ै तो ऐसे खजनि की खोि की सूचना प्रिासजनक प्राजधकारी को या दकसी भी परमाण ु खजनि के मामले में जनिेिक, परमाणु खजनि अन्द्िेषण एिं अनुसंधान जनििेालय और परमाणु ऊिाव जिभाग को, जितनी िल्िी संभि हो, िी िाएगी, लेदकन यह अिजध दकसी भी मामले में ऐसे खजनि की खोि की तारीख से साठ दिनों की अिजध के पश्चात् नहीं होगी:

परन्द् त ुऐसी ररपोर्टंग के पररणामस्ट्िरूप, पटे्टिार या अनजु्ञजप्तधारी खंड (ख) के अधीन रहत ेहुए, खंड (क) में जनर्िवष्ट संबंजधत प्राजधकारी को ऐसे नए खोिे गए खजनि को उत्पािन पटे्ट या संयुि अनुज्ञजप्त में िाजमल करने के जलए आिेिन कर सकेगा और संबंजधत प्राजधकारी का अनुमोिन प्राप्त होन ेके अधीन ऐसे खजनि को, उन खजनिों को छोड़कर, जिन पर ये जनयम लागू नहीं होते हैं, यर्ाजस्ट्र्जत, उत्पािन पटे्ट या संयुि अनुज्ञजप्त में िाजमल दकया िाएगा;

परन्द् त ुयह और दक प्रिासजनक प्राजधकारी, संयुि अनजु्ञजप्त या उत्पािन पटे्ट में ऐसे नए खोिे गए खजनि को िाजमल करन ेका अनुमोिन करने से पहल ेकेन्द्रीय सरकार का पूिावनुमोिन प्राप्त करेगा;

(ख) पटे्टिार या अनुज्ञजप्तधारी परमाणु खजनिों के संबंध में प्रारंजभक मूल्य के बराबर या उससे अजधक ग्रडे िाले दकसी भी परमाणु खजनि को जनष्कर्षवत नहीं करेगा और उसका जनपटान नहीं करेगा, और इसे अजधजनयम की धारा 6 के पहल ेपरन्द् तुक के अनुसार व्यिहार दकया िाएगा:

परन्द् त ुयदि पटे्टिार या अनजु्ञजप्तधारी सरकार या सरकारी कंपनी या जनगम है, तो उि पटे्टिार या अनुज्ञजप्तधारी, परमाणु खजनिों के संबंध में प्रारंजभक मलू्य के बराबर या उससे अजधक ग्रडे िाल े परमाणु खजनि की खोि पर, परमाण ु ऊिाव अजधजनयम, 1962 (1962 का 33) और अजधजनयम के उपबंधों के अधीन, जिसमें उसके अधीन बनाए गए जनयम िाजमल हैं, ऐसे खजनिों को संभालने के जलए एक पट्टा या अनुज्ञजप्त प्रिान करने के जलए प्रिासजनक प्राजधकारी के माध्यम से परमाणु ऊिाव जिभाग को आिेिन करेगा और परमाण ुऊिाव जिभाग, यर्ाजस्ट्र्जत, उत्पािन पटे्ट या संयुि अनजु्ञजप्त के दकसी भी मुद्द े के बारे में प्रिासजनक प्राजधकारी को सूजचत करेगा;

(ग) ऐसे गिेषण संदक्याओं या उत् पािन संदक्याओं से आनुषंजगक िसूल दकए गए परमाणु खजनिों की मात्रा को पृर्क् एकत्र और संग्रहीत दकया िाएगा और इस प्रभाि की एक ररपोटव परमाणु ऊिाव जिभाग और जनििेक, परमाणु खजनि अन्द्िेषण एिं अनुसंधान जनििेालय को प्रत् येक तीन माह में पटे्टिार या अनुज्ञजप्तधारी द्वारा आगे की कारविाई के जलए भेिी िाएगी िैसा दक परमाणु खजनि अन्द्िेषण एिं अनुसंधान जनिेिालय या परमाणु ऊिाव जिभाग द्वारा जनिेजित दकया िाए। (घ) अनुज्ञजप्तधारी या पटे्टिार, यदि, यर्ाजस्ट्र्जत, गिेषण संदक्या या उत्पािन संदक्या के िौरान अनुज्ञजप्त क्षेत्र या पट्टा क्षेत्र में खजनि तेल के दकसी भी रूप, अर्ावत्, तले, गैस, गैस हाइड्रेट, तले रेत या कोई अन्द्य हाइड्रोकाबवन कंपाउंड के संकेतों को प्राप्त करता ह ैतो ऐसे संकेत की तारीख से साठ दिनों की अिजध के [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 भीतर प्रिासजनक प्राजधकारी को ररपोटव करेगा, िो बिले में पेरोजलयम और प्राकृजतक गैस मंत्रालय को सूचना िेगा ।

Where this provision sits

ActOffshore Areas Operating Right Rules, 2024
Section44
Marginal noteनए खजनिों की खोि
JurisdictionCentral
StatusIn force as published by the source

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