िकसी पद पर सीधी भर्ती के िलए अभ्यर्थी को िनम्निलिखत में से िकसी एक पद पर सीधी भर्ती के िलए अभ्यर्थी को िनम्निलिखत में से िकसी एक पद पर सीधी भर्ती के िलए अभ्यर्थी को िनम्निलिखत में से िकसी एक पद पर सीधी भर्ती के िलए अभ्यर्थी को िनम्निलिखत में से िकसी एक पद पर सीधी भर्ती के िलए अभ्यर्थी को िनम्निलिखत में से िकसी एक पद पर सीधी भर्ती के िलए अभ्यर्थी को िनम्निलिखत में से िकसी एक पद पर सीधी भर्ती के िलए अभ्यर्थी को िनम्निलिखत में से िकसी एक पद पर सीधी भर्ती के िलए अभ्यर्थी को िनम्निलिखत में से िकसी एक पद पर सीधी भर्ती के िलए अभ्यर्थी को िनम्निलिखत में से िकसी एक पद पर सीधी भर्ती के िलए अभ्यर्थी को उक्त ...
आवेदन प्राप्त करने के िलए िनर्धािरत अंितम ितिथ के बाद आने वाली पहली जनवरी को अनुसूिचत जाित/जनजाित के उम्मीदवार की आयु 20 वर्ष होनी चािहए तथा 45 वर्ष से अिधक नहीं होनी चािहए। प्रदान िकया - 2(i) ऊपर उल्िलिखत ऊपरी आयु सीमा में िनम्निलिखत छूट दी जाएगी,- (क) अनुसूिचत जाित, अनुसूिचत जनजाित, िपछड़ा वर्ग, अिधक िपछड़ा वर्ग और आर्िथक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के मामले में 5 वर्ष;
(ख) सामान्य श्रेणी की मिहला अभ्यर्िथयों के मामले में 5 वर्ष; और (ग) अनुसूिचत जाित, अनुसूिचत जनजाित, िपछड़ा वर्ग, अिधक िपछड़ा वर्ग और आर्िथक रूप से कमजोर वर्ग की मिहला अभ्यर्िथयों के मामले में 10 वर्ष।
(ii) सामान्य श्रेणी की मिहला अभ्यर्िथयों के मामले में ऊपर उल्िलिखत ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
(iii) अनुसूिचत जाितयों, अनुसूिचत जनजाितयों और अन्य िपछड़े वर्गों की मिहला अभ्यर्िथयों के मामले में ऊपर उल्िलिखत ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
(iv) भूतपूर्व सैन्य कार्िमकों और िरजर्िवस्टों, अर्थात् रक्षा सेवा कार्िमकों, िजन्हें िरजर्व में स्थानांतिरत िकया गया था, के मामले में ऊपर उल्िलिखत ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
(v) िक ऊपर उल्िलिखत ऊपरी आयु सीमा उन भूतपूर्व कैिदयों के मामले में लागू नहीं होगी, िजन्होंने दोषिसद्िध से पूर्व सरकार के अधीन िकसी पद पर मौिलक आधार पर सेवा की थी और इन िनयमों के अधीन िनयुक्ित के िलए पात्र थे।
(vi) िक ऊपर वर्िणत ऊपरी आयु सीमा में भूतपूर्व कैदी के मामले में काटे गए कारावास की अविध के बराबर अविध तक छूट दी जाएगी, जो दोषिसद्िध से पूर्व अिधक आयु का नहीं था और इन िनयमों के अधीन िनयुक्ित के िलए पात्र था। ____________________________________________________________________ 2 अिधसूचना संख्या एफ. 7(1)डीओपी/ए-II/2019 िदनांक 16.04.2021 के तहत “(i) अनुसूिचत जाित, अनुसूिचत जनजाित और अन्य िपछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के मामले में ऊपर उल्िलिखत ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी” के स्थान पर प्रितस्थािपत। 6
(vii) सेवा में िकसी पद पर अस्थायी रूप से िनयुक्त व्यक्ितयों को आयु सीमा के भीतर समझा जाएगा, यिद वे प्रारम्िभक िनयुक्ित के समय आयु सीमा के भीतर थे, भले ही वे सिमित/आयोग के समक्ष अंितम रूप से उपस्िथत होने के समय आयु सीमा पार कर चुके हों और यिद वे अपनी प्रारम्िभक िनयुक्ित के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर िदए जाएंगे।
(viii) कैडेट प्रिशक्षकों के मामले में ऊपर उल्िलिखत ऊपरी आयु सीमा में एनसीसी में की गई सेवा के बराबर अविध की छूट दी जाएगी और यिद पिरणामी आयु िनर्धािरत अिधकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अिधक नहीं होती है, तो उन्हें िनर्धािरत आयु सीमा के भीतर माना जाएगा।
(ix) सेना से मुक्त होने के बाद, सेवामुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अिधकािरयों और अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अिधकािरयों को आयु-सीमा के भीतर माना जाएगा, भले ही वे आयोग/सिमित के समक्ष उपस्िथत होने के समय आयु-सीमा पार कर चुके हों, यिद वे सेना में आयोग में शािमल होने के समय इस प्रकार पात्र थे।
(x) िवधवाओं और तलाकशुदा मिहलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी। स्पष्टीकरण:िवधवा के मामले में उसे सक्षम प्रािधकारी से अपने पित की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा तलाक के मामले में उसे तलाक का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। पाउंड(xi) वह व्यक्ित जो 31-12-2020 को आयु सीमा के भीतर था, माना जाएगा आयु सीमा 31-12-2024 तक होनी चािहए।