सेवा में िनयुक्ित के िलए उम्मीदवार को िनम्निलिखत होना चािहए:
(क) भारत का नागिरक हो, या (ख) नेपाल का नागिरक हो, या (ग) भूटान का नागिरक हो, या (घ) ितब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हो, या (ई) भारतीय मूल का व्यक्ित जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पािकस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजािनया (पूर्व में तंगािनका और जंजीबार), जाम्िबया, मलावी, जायरे और इिथयोिपया से आया है:
बशर्ते िक श्रेणी (बी) (सी) (डी) और (ई) से संबंिधत उम्मीदवार वह व्यक्ित होगा िजसके पक्ष में सरकार के गृह मामलों और न्याय िवभाग द्वारा उिचत सत्यापन के बाद पात्रता का प्रमाण पत्र जारी िकया गया हो। * θ इसके िलए प्रितस्थािपत आर्िथक रूप से कमजोर वर्गों के िलए सीधी भर्ती में मौजूदा आरक्षण के अितिरक्त 10% आरक्षण होगा। िकसी िवशेष वर्ष में आर्िथक रूप से कमजोर वर्गों में से योग्य और उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्िथित में, उनके िलए आरक्िषत िरक्ितयों को सामान्य प्रक्िरया के अनुसार भरा जाएगा। स्पष्टीकरण:इस िनयम के प्रयोजन के िलए 'आर्िथक रूप से कमजोर वर्ग' वे व्यक्ित होंगे जो राजस्थान के वास्तिवक िनवासी हैं और अनुसूिचत जाितयों, अनुसूिचत जनजाितयों, िपछड़े वर्गों, अिधक िपछड़े वर्गों के िलए आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और िजनके पिरवार की सकल वार्िषक आय 8.00 लाख रुपये से कम है। इस प्रयोजन के िलए पिरवार में वह व्यक्ित शािमल होगा जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-िपता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन और साथ ही उसका/उसकी पित/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शािमल होंगे। आय में सभी स्रोतों जैसे वेतन, कृिष, व्यवसाय, पेशे आिद से आय शािमल होगी और यह आवेदन के वर्ष से पहले के िवत्तीय वर्ष की आय होगी। इसके अलावा, िजन व्यक्ितयों के पिरवार के पास िनम्निलिखत में से कोई भी संपत्ित है या है, उन्हें पािरवािरक आय के बावजूद, 'आर्िथक रूप से कमजोर वर्ग' के रूप में पहचाने जाने से बाहर रखा जाएगा: -
(i) 5 एकड़ या उससे अिधक कृिष भूिम;
(ii) 1000 वर्ग फीट और उससे अिधक का आवासीय फ्लैट;
(iii) अिधसूिचत नगर पािलकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अिधक का आवासीय भूखंड; या
(iv) अिधसूिचत नगर पािलकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अिधक का आवासीय भूखंड।" अिधसूचना संख्या 100/2009 के अनुसार। एफ. (1) 7डीओपी/ए-II/2019 िदनांक 20-10-2019 "आर्िथक रूप से कमजोर वर्गों के िलए िरक्ितयों का आरक्षण:- आर्िथक रूप से कमजोर वर्गों के िलए िरक्ितयों का आरक्षण θ अिधसूचना संख्या एफ. 7(1) डीओपी/ए-II/2019 िदनांक 19.02.2019 द्वारा जोड़ा गया। 5
11. अन्य देशों से भारत आए व्यक्ितयों की पात्रता की शर्तें भारत।-इन िनयमों में िकसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ित, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से अन्य देशों से भारत में प्रवास कर सकता है, की राष्ट्रीयता, आयु सीमा और शुल्क या अन्य िरयायत के संबंध में सेवा में भर्ती के िलए पात्रता के संबंध में उपबंध, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी िकए जाने वाले ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा िविनयिमत िकए जाएंगे और इन्हें भारत सरकार द्वारा इस िवषय पर जारी िकए जाने वाले अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक पिरवर्तनों सिहत िविनयिमत िकया जाएगा।
12. िरक्ितयों का िनर्धारण।- (1) इन प्रावधानों के अधीन िनयमों के अनुसार, िनयुक्ित प्रािधकारी प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को िवत्तीय वर्ष के दौरान होने वाली िरक्ितयों की वास्तिवक संख्या िनर्धािरत करेगा;
(2) इस प्रकार िनर्धािरत िरक्ितयां िनर्धािरत पद्धित से भरी जाएंगी। िनयमों में.