(1) सीधे सेवा में प्रवेश करने वाला व्यक्ित भर्ती के माध्यम से या स्पष्ट िरक्ित के िवरुद्ध प्रारंिभक भर्ती द्वारा िनयुक्त व्यक्ित को 2 वर्ष की अविध के िलए पिरवीक्षाधीन-प्रिशक्षु के रूप में रखा जाएगा:
परन्तु ऐसी िनयुक्ित के पश्चात् कोई अविध, िजसके दौरान कोई व्यक्ित िकसी समतुल्य या उच्चतर पद पर प्रितिनयुक्ित पर रहा हो, पिरवीक्षा अविध में िगनी जाएगी।
(2) उपिनयम (I) में िविनर्िदष्ट पिरवीक्षा अविध के दौरान, प्रत्येक पिरवीक्षाधीन व्यक्ित प्रिशक्षु को ऐसी िवभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा ऐसा प्रिशक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसा िक सरकार समय-समय पर िनर्िदष्ट करे। ____________________________________________________________________________________________________ $ अिधसूचना संख्या एफ. 7(3) डीओपी/ए-II/2008, िदनांक 11.9.2011 द्वारा जोड़ा गया 12