θ(1) िकसी भी बात के होते हुए भी पूर्ववर्ती िनयम में िनिहत िवपरीत, इन िनयमों के तहत पिरवीक्षाधीन प्रिशक्षु के रूप में सीधी भर्ती द्वारा सेवा में िकसी पद पर िनयुक्त व्यक्ित को दो साल की अविध के िलए पिरवीक्षा के संतोषजनक पूरा होने के बाद छह महीने के भीतर स्थायी नहीं िकया गया है, तो वह अपनी विरष्ठता के अनुसार स्थायी माना जाने का हकदार होगा यिद,-
(i) उसने उसी िनयुक्ित प्रािधकारी के अधीन पद या उच्चतर पद पर कार्य िकया है या यिद वह प्रितिनयुक्ित या प्रिशक्षण पर न होता तो वह उसी पद पर कार्य करता;
(ii) वह इन िनयमों के अंतर्गत िनर्धािरत कोटे के अधीन स्थायीकरण से संबंिधत िनयम के अंतर्गत िनर्धािरत शर्तों को पूरा करता है; और
(iii) उसे िकसी मौिलक िरक्ित के िवरुद्ध िनयुक्त िकया गया है।
(2) यिद उपिनयम (1) में िनर्िदष्ट कोई कर्मचारी िनर्धािरत शर्तों को पूरा करने में िवफल रहता है तो उक्त उप-िनयम में उल्िलिखत शर्तों के अधीन, उप-िनयम (I) में उल्िलिखत अविध, पिरवीक्षाधीन व्यक्ित के िलए िनर्धािरत अविध के भीतर या राजस्थान िसिवल सेवा (िवभागीय परीक्षाएँ) िनयम, 1959 और िकसी अन्य िनयम के अधीन या एक वर्ष, जो भी अिधक हो, के िलए बढ़ाई जा सकेगी। यिद कर्मचारी िफर भी उप-िनयम (I) में उल्िलिखत शर्तों को पूरा करने में िवफल रहता है, तो उसे ऐसे पद से उसी प्रकार सेवामुक्त या बर्खास्त िकया जा सकता है जैसे पिरवीक्षाधीन व्यक्ित को िकया जाता है या उसे उसके मूल या िनम्नतर पद पर, यिद कोई हो, वापस िकया जा सकता है, िजसका वह हकदार हो।
(3) उपर्युक्त उपिनयम (I) में िनर्िदष्ट कर्मचारी को कार्य से वंिचत नहीं िकया जाएगा। सेवा की उक्त अविध के पश्चात् स्थायीकरण से उस दशा में वंिचत िकया जा सकेगा, जब सेवा की उक्त अविध के भीतर उसके कार्य के संतोषजनक िनष्पादन के बारे में कोई िवपरीत कारण उसे सूिचत नहीं िकया जाता है।
(4) उपिनयम में िनर्िदष्ट िकसी कर्मचारी को स्थायी न करने के कारण
(1) उपर्युक्त को िनयुक्ित प्रािधकारी द्वारा उसकी सेवा पुस्ितका और वार्िषक िनष्पादन मूल्यांकन िरपोर्ट में दर्ज िकया जाएगा। स्पष्टीकरण:- (i) इस िनयम के प्रयोजन के िलए िनयिमत भर्ती का अर्थ होगा - (क) भर्ती की िकसी भी पद्धित द्वारा या भारत के संिवधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाए गए िनयमों के अनुसार सेवा के प्रारंिभक गठन द्वारा िनयुक्ित;
(ख) उन पदों पर िनयुक्ित िजनके िलए कोई सेवा िनयम मौजूद नहीं है, यिद वे पद आयोग के अिधकार क्षेत्र में हैं, तो उनके परामर्श से भर्ती की जाएगी;
(ग) िनयिमत भर्ती के पश्चात् स्थानान्तरण द्वारा िनयुक्ित, जहां सेवा िनयम िवशेष रूप से अनुमित देते हों;
(घ) िनयमों के अंतर्गत िकसी पद पर मौिलक िनयुक्ित के िलए पात्र बनाए गए व्यक्ितयों को िनयिमत रूप से भर्ती िकया गया माना जाएगा:
बशर्ते िक इसमें तत्काल अस्थायी िनयुक्ित या स्थानापन्न पदोन्नित शािमल नहीं होगी जो समीक्षा और संशोधन के अधीन है। ________________________________________________________________________________________________ θ
(1) पूर्ववर्ती िनयम में िकसी प्रितकूल बात के होते हुए भी, सेवा में िकसी पद पर अस्थायी रूप से या स्थानापन्न आधार पर िनयुक्त कोई व्यक्ित, जो इन िनयमों के अधीन िविहत भर्ती की िकसी भी पद्धित द्वारा िनयिमत भर्ती के पश्चात्, सीधी भर्ती द्वारा िनयुक्ित की स्िथित में दो वर्ष की सेवा अविध पूरी होने पर छह मास की अविध के भीतर या पदोन्नित द्वारा िनयुक्ित की स्िथित में एक वर्ष की सेवा अविध पूरी होने पर स्थायी नहीं िकया गया है, अपनी विरष्ठता के अनुसार स्थायी माना जाने का हकदार होगा, यिद:-
(i) उसने उसी िनयुक्ित प्रािधकारी के अधीन पद या उच्चतर पद पर कार्य िकया है या यिद वह प्रितिनयुक्ित या प्रिशक्षण पर न होता तो वह उसी पद पर कार्य करता;
(ii) वह इन िनयमों के अंतर्गत िनर्धािरत कोटे के अधीन स्थायीकरण से संबंिधत िनयम के अंतर्गत िनर्धािरत शर्तों को पूरा करता है; और
(iii) िवभाग में स्थायी िरक्ित उपलब्ध है।” अिधसूचना संख्या एफ. 7(1)डीओपी/ए-II/2020 िदनांक 04.02.2022 के अनुसार। 13
(ii) जो व्यक्ित िकसी अन्य संवर्ग पर ग्रहणािधकार रखते हैं, वे स्थायीकरण के पात्र होंगे। इस िनयम के अंतर्गत स्थायीकरण के पक्ष में िवकल्प का प्रयोग िकया गया है और वे इस िनयम के अंतर्गत अपनी अस्थायी िनयुक्ित के दो वर्ष की समाप्ित पर स्थायीकरण का िवकल्प न चुनने का िवकल्प चुनने के पात्र होंगे। इसके िवपरीत कोई िवकल्प न होने पर, यह माना जाएगा िक उन्होंने इस िनयम के अंतर्गत स्थायीकरण के पक्ष में िवकल्प का प्रयोग िकया है और िपछले पद पर उनका धारणािधकार समाप्त हो जाएगा।