(1) अनुसूिचत जाितयों और अनुसूिचत जनजाितयों के िलए िरक्ितयों का आरक्षण,* भर्ती के समय अर्थात प्रारंिभक भर्ती या सीधी भर्ती द्वारा “राजस्थान अनुसूिचत जाित, अनुसूिचत जनजाित, िपछड़ा वर्ग, िवशेष िपछड़ा वर्ग और आर्िथक रूप से िपछड़ा वर्ग (राज्य में शैक्षिणक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण और राज्य के अधीन सेवा में िनयुक्ितयों और पदों का आरक्षण) अिधिनयम, 2008 के प्रावधान”।
(2) इस प्रकार आरक्िषत िरक्ितयों को भरने में पात्र अभ्यर्थी जो अनुसूिचत जाितयों और अनुसूिचत जनजाितयों के सदस्यों की िनयुक्ित पर उसी क्रम में िवचार िकया जाएगा िजसमें उनका नाम, यथास्िथित, आयोग/सिमित द्वारा प्रारंिभक भर्ती या सीधी भर्ती के िलए तैयार की गई सूची में हो। 1(3) िनयुक्ितयां सीधी भर्ती और पदोन्नित के िलए अलग से िनर्धािरत रोस्टर के अनुसार ही की जाएंगी। (3क) िकसी िवशेष वर्ष में, अनुसूिचत जाितयों और अनुसूिचत जनजाितयों में से सीधी भर्ती के िलए पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्िथित में, उनके िलए इस प्रकार आरक्िषत िरक्ितयों को आगामी तीन भर्ती वर्षों के िलए अग्रनीत कर िदया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ित के पश्चात, ऐसी अग्रनीत िरक्ितयों को सामान्य प्रक्िरया के अनुसार भरा जाएगा;
परन्तु यिद िकसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपिनयम के प्रयोजन के िलए नहीं िगना जाएगा;
बशर्ते िक इस उप-िनयम के तहत सामान्य प्रक्िरया के अनुसार िरक्ितयों को भरने से पद आधािरत रोस्टर के अनुसार पदों का आरक्षण प्रभािवत नहीं होगा और रोस्टर में उपलब्ध आरक्िषत पदों पर िरक्ितयां अनुसूिचत जाित या अनुसूिचत जनजाित, जैसी भी स्िथित हो, से संबंिधत व्यक्ितयों में से भरी जा सकेंगी, िजनके िलए बाद के वर्षों में ऐसी िरक्ितयां उपलब्ध हैं। (3बी) अनुसूिचत जाितयों और अनुसूिचत जनजाितयों में पदोन्नित के िलए पात्र और उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्िथित में, जैसा भी मामला हो, िकसी िवशेष वर्ष में उनके िलए आरक्िषत िरक्ितयों को तब तक आगे बढ़ाया जाएगा जब तक िक उपयुक्त अनुसूिचत जाितयों और अनुसूिचत जनजाितयों के उम्मीदवार, जैसा भी मामला हो, उपलब्ध न हो जाएं। िकसी भी पिरस्िथित में अनुसूिचत जाितयों और अनुसूिचत जनजाितयों के उम्मीदवारों के िलए आरक्िषत कोई भी िरक्ित सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से पदोन्नित द्वारा नहीं भरी जाएगी। असाधारण मामलों में, जहां सार्वजिनक िहत में िनयुक्ित प्रािधकारी को लगता है िक िरक्त आरक्िषत पद (पदों) को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से तत्काल अस्थायी आधार पर पदोन्नित द्वारा भरना आवश्यक है, िनयुक्ित प्रािधकारी कार्िमक और प्रिशक्षण िवभाग को संदर्भ दे सकता है। * इसके िलए प्रितस्थािपत―भर्ती के समय अर्थात् सीधी भर्ती और पदोन्नित द्वारा ऐसे आरक्षण के िलए सरकार के आदेश लागू हैं। अिधसूचना संख्या एफ. 7(1)डीओपी/ए-II/2008 िदनांक 28.08.2009 देखें। 1 "िनयुक्ित प्रारंिभक भर्ती, सीधी भर्ती के िलए अलग से िनर्धािरत रोस्टर के अनुसार सख्ती से की जाएगी। िकसी िवशेष वर्ष में अनुसूिचत जाितयों और अनुसूिचत जनजाितयों के बीच पात्र और उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्िथित में, जैसा भी मामला हो, उनके िलए आरक्िषत िरक्ित तब तक आगे बढ़ाई जाएगी जब तक िक उपयुक्त अनुसूिचत जाितयों और अनुसूिचत जनजाितयों के उम्मीदवार, जैसा भी मामला हो, उपलब्ध न हो जाएं। िकसी भी पिरस्िथित में अनुसूिचत जाितयों और अनुसूिचत जनजाितयों के उम्मीदवारों के िलए आरक्िषत कोई भी िरक्ित सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा नहीं भरी जाएगी।" अिधसूचना संख्या एफ. 7 (1) डीओपी/ए-II/2008 िदनांक 17.01.2013 के अनुसार। 3 कार्िमक िवभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, वे सामान्य श्रेणी के अभ्यर्िथयों को तत्काल अस्थायी आधार पर पदोन्नत करके ऐसे पद भर सकते हैं, तथा पदोन्नित आदेश में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख कर सकते हैं िक सामान्य श्रेणी के अभ्यर्िथयों को, िजन्हें अनुसूिचत जाित या अनुसूिचत जनजाित के अभ्यर्िथयों के िलए आरक्िषत िरक्त पद पर तत्काल अस्थायी आधार पर पदोन्नत िकया जा रहा है, उस श्रेणी के अभ्यर्िथयों के उपलब्ध होने पर पद खाली करना होगा। परन्तु यह िक सेवा के िकसी संवर्ग में पदों या वर्ग/श्रेणी/समूह में िरक्ितयों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, िजन पर इन िनयमों के अधीन केवल योग्यता के आधार पर पदोन्नित की जाती है। पाउंड8. िपछड़े वर्गों, िवशेष िपछड़े वर्गों और आर्िथक रूप से िपछड़े वर्गों की िरक्ितयों का आरक्षण.-िपछड़े वर्गों, िवशेष िपछड़े वर्गों और आर्िथक रूप से िपछड़े वर्गों की िरक्ितयों का आरक्षण, सीधी भर्ती के समय राजस्थान अनुसूिचत जाित, अनुसूिचत जनजाित, िपछड़ा वर्ग, िवशेष िपछड़ा वर्ग और आर्िथक रूप से िपछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिणक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण और राज्य के अधीन सेवाओं में िनयुक्ितयों और पदों का आरक्षण) अिधिनयम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार होगा। िकसी िवशेष वर्ष में िपछड़े वर्गों, िवशेष िपछड़े वर्गों और आर्िथक रूप से िपछड़े वर्गों में से योग्य और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्िथित में, उनके िलए आरक्िषत िरक्ितयों को सामान्य प्रक्िरया के अनुसार भरा जाएगा। $9. मिहलाओं के िलए िरक्ितयों का आरक्षण.-सीधी भर्ती में मिहला उम्मीदवारों के िलए िरक्ितयों का आरक्षण श्रेणीवार 30% होगा, िजसमें से एक ितहाई िवधवाओं और तलाकशुदा मिहला उम्मीदवारों के िलए 80:20 के अनुपात में होगा। िकसी िवशेष वर्ष में िवधवा या तलाकशुदा में योग्य और उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्िथित में, िरक्ितयों को पहले इंटरचेंज द्वारा भरा जा सकता है, यानी िवधवाओं के िलए आरक्िषत िरक्ितयां तलाकशुदा या इसके िवपरीत। पर्याप्त िवधवा और तलाकशुदा उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्िथित में, न भरी गई िरक्ितयां, उसी श्रेणी की अन्य मिहलाओं द्वारा भरी जाएंगी और योग्य और उपयुक्त मिहला उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्िथित में, उनके िलए आरक्िषत िरक्ितयां उस श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगी िजसके िलए िरक्ित आरक्िषत है। मिहला उम्मीदवारों के िलए आरक्िषत िरक्ित को अगले वर्ष के िलए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। िवधवाओं और मिहलाओं सिहत मिहलाओं के िलए आरक्षण पाउंड"अन्य िपछड़ा वर्ग के िलए िरक्ितयों का आरक्षण" के स्थान पर प्रितस्थािपत:- अन्य िपछड़ा वर्ग के िलए िरक्ितयों का आरक्षण िपछड़े वर्गों के िलए आरक्षण प्रारंिभक भर्ती और सीधी भर्ती के समय लागू सरकार के आदेशों के अनुसार होगा। िकसी िवशेष वर्ष में अन्य िपछड़े वर्गों में से योग्य और उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्िथित में, उनके िलए आरक्िषत िरक्ितयों को सामान्य प्रक्िरया के अनुसार भरा जाएगा।" अिधसूचना संख्या एफ देखें।7(8)डीओपी/ए-II/2008 िदनांक 28-08-2009.
$ एवजी*मिहलाओं के िलए िरक्ितयों का आरक्षण- सीधी भर्ती में मिहला उम्मीदवारों के िलए िरक्ितयों का आरक्षण श्रेणीवार 30% होगा, िजसमें से 8% िवधवाओं के िलए और 2% तलाकशुदा मिहला उम्मीदवारों के िलए होगा। िकसी िवशेष वर्ष में पात्र और उपयुक्त िवधवाओं और तलाकशुदा मिहला उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्िथित में, िवधवा और तलाकशुदा मिहला उम्मीदवारों के िलए आरक्िषत िरक्ितयों को अन्य मिहला उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा और पात्र और उपयुक्त मिहला उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्िथित में, उनके िलए आरक्िषत िरक्ितयों को पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा और ऐसी िरक्ितयों को बाद के वर्ष में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और आरक्षण को क्षैितज आरक्षण माना जाएगा अर्थात मिहला उम्मीदवारों का आरक्षण संबंिधत श्रेणी में आनुपाितक रूप से समायोिजत िकया जाएगा िजससे मिहला उम्मीदवार संबंिधत हैं। स्पष्टीकरण:- िवधवा के मामले में, उसे सक्षम प्रािधकारी से अपने पित की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और तलाकशुदा के मामले में उसे तलाक का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा * "मिहला अभ्यर्िथयों के िलए िरक्ितयों का आरक्षण:- सीधी भर्ती में मिहला अभ्यर्िथयों के िलए िरक्ितयों का आरक्षण श्रेणीवार 30% होगा, िजसमें से 5% िवधवा अभ्यर्िथयों के िलए होगा। िकसी िवशेष वर्ष में पात्र और उपयुक्त मिहला अभ्यर्िथयों की अनुपलब्धता की स्िथित में, िवधवा अभ्यर्िथयों के िलए आरक्िषत िरक्ितयां अन्य मिहला अभ्यर्िथयों द्वारा भरी जाएंगी, उनके िलए आरक्िषत िरक्ितयां आगामी वर्ष में पुरुषों द्वारा भरी जाएंगी और आरक्षण को क्षैितज आरक्षण माना जाएगा अर्थात मिहला अभ्यर्िथयों का आरक्षण उस संबंिधत श्रेणी में आनुपाितक रूप से समायोिजत िकया जाएगा िजससे वे संबंिधत हैं।" अिधसूचना संख्या एफ. 7(2)डीओपी/ए-II/88/भाग-I िदनांक: 24.01.2011 देखें 4 तलाकशुदा मिहलाओं को श्रेणी के भीतर क्षैितज आरक्षण के रूप में माना जाएगा, अर्थात श्रेणी की सामान्य मेिरट में चयिनत मिहलाओं को भी पहले मिहला कोटे के िवरुद्ध समायोिजत िकया जाएगा। स्पष्टीकरण:िवधवा के मामले में उसे सक्षम प्रािधकारी से अपने पित की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा तलाकशुदा के मामले में उसे तलाक का सबूत प्रस्तुत करना होगा। *9ए. आर्िथक रूप से कमजोर वर्गों के िलए िरक्ितयों का आरक्षण.- आर्िथक रूप से कमजोर वर्गों के िलए सीधी भर्ती में मौजूदा आरक्षण के अितिरक्त 10% िरक्ितयों का आरक्षण होगा। िकसी िवशेष वर्ष में आर्िथक रूप से कमजोर वर्गों में से योग्य और उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्िथित में, उनके िलए आरक्िषत िरक्ितयों को सामान्य प्रक्िरया के अनुसार भरा जाएगा। स्पष्टीकरण:इस िनयम के प्रयोजनार्थ'आर्िथक रूप से कमजोर वर्ग' वे व्यक्ित जो राजस्थान के वास्तिवक िनवासी हैं और अनुसूिचत जाितयों, अनुसूिचत जनजाितयों, िपछड़े वर्गों, अित िपछड़े वर्गों के िलए आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और िजनके पिरवार की सकल वार्िषक आय 8.00 लाख रुपये से कम है, वे इस योजना के पात्र होंगे। इस प्रयोजन के िलए, पिरवार में आरक्षण का लाभ चाहने वाला व्यक्ित, उसके माता-िपता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, साथ ही उसके पित/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शािमल होंगे। आय में सभी स्रोतों जैसे वेतन, कृिष, व्यवसाय, पेशा आिद से होने वाली आय शािमल होगी और यह आवेदन के वर्ष से पहले के िवत्तीय वर्ष की आय होगी।