(1) यᳰद अन ु᭄ि᳙धारी कᳱ मृ᭜ यु हो जाती ह ै या वह ᳰदवािलया हो जाता ह ै या मानिसक ᱨप स े असमथᭅ हो जाता है या अ᭠ यथा िन:श त हो जाता ह ै तो ऐस े अन ु᭄ि᳙धारी या कारोबार चलाने वाला ᭪ यिᲦ उस अविध के दौरान जो उस ᭪ यिᲦ के िलए अपन ेनाम मᱶ, उतनी अविध के िलए िजतनी ᳰक उस वषᭅ के संबंध मᱶ िजसमᱶ ᳰक अन ु᭄ि᳙धारी कᳱ मृ᭜ यु होती ह,ै या वह ᳰदवािलया हो जाता ह ैया मानिसक ᱨप स ेअसमथᭅ हो जाता ह ैअथवा अ᭠ यथा िन:श त हो जाता ह,ै मूल अन ु᭄ि᳙ कᳱ शेष अविध ह,ै नई अन ु᭄ि᳙ लनेे के िलए आवेदन करने के िलए अनु᭄ा दनेे के िलए युिᲦयु त ᱨप स ेअपेिᭃत ह,ै अनु ᭄ि᳙धारी को ᮧदᱫ शिᲦयᲂ का ᮧयोग करन े के कारण अिधनयम या इन िनयमᲂ के अधीन ᳰकसी शिᲦ या अिधहरण का भागी नहᱭ होगा:
पर᭠ तु इस उपिनयम कᳱ कोई बात, अनु ᭄ि᳙ कᳱ अविध कᳱ समाि᳙ के प᭫ चात ᳰकसी ि᭪ य Ღ ᳇ारा इस उपिनयम के अधीन ᳰकसी शिᲦ का ᮧयोग ᳰकया जाना ᮧािधकृत करने वाली नहᱭ समझी जाएगी।
(2) मलू अन ु᭄ि᳙ कᳱ शेष अविध के िलए इन िनयम के अधीन आवेदन करने वाले ᳰकसी ᭪ यिᲦ को नई अन ु᭄ि᳙ के िलए अनुसूची-। के खंड (ख) मᱶ यथा िविन᳸द᳥ फᳱस ᮧभाᳯरत कᳱ जाएगी।