(1) अनु᭄ि᳙धारक ᳇ारा संपीिडत गैस के भ᭛डारण, पᳯरवहन और रखरखाव स ेसंबंिधत सभी घ᭗नाᲐ का अिभलेख रखा जाएगा और मांगे जाने पर उसे िनरीᭃण अिधकारी के समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकया जाएगा।
(2) अिधिनयम कᳱ धारा 8 कᳱ उपधारा (1) के अधीन ᳰदए जान ेके िलए अपिेᭃत, ᳰकसी दघुᭅटना कᳱ सूचना तुर᭠ त – (क) मु य िनयंᮢक या िनयंᮢक िजनके अिधकाᳯरता मᱶ पᳯरसर अवि᭭थत ह,ै को फैस या ई-मले ᳇ारा सूचना दी जाएगी और घटना के चौबीस घंटो के भीतर उसका ᭣यौरा दते ेᱟए एक पᮢ भेजा जाएगा;
(ख) िजला ᮧािधकारी को;और (ग) िनकटतम पिुलस थान े के ᮧभारी अिधकारी को शीᮖतम मा᭟ यम ᳇ारा दी जाएगी। मु य िनयंᮢक यािनयंᮢक के आने के या मु य िनयंᮢक या िनयंᮢ क से यह िनदशे ᮧा᭡ त होने तक ᳰक वह कोई अ᭠ वेषण और परीᭃण नहᱭ करना चाहता ह,ै सभी मलवा, िसवाय वहां तक के जहां तक ᳰक उसका उठाया जाना ज मी ᭪ यिᲦयᲂ के बचाव के िलए और दघुᭅटना मᱶ मरने वाल े ᳰक᭠ हᱭ ᭪ यिᲦयᲂ को पुन:᭭ थािपत करने के िलए आव᭫ यक ह ैया रेलवे के मामल ेम,े जहा ंआवागमन बहाल ᳰकए जाने कᳱ आव᭫यकता हो, ᭔ यᲂ का ᭜ यᲂ ᮧ᭜ यावतᭅ ᳰकया जाएगा।