(1) जब भी अिधिनयम कᳱ धारा 9 कᳱ उप-धारा (1) के अधीन िजला मिज᭭ ᮝेट, पिुलस आयु त या िजला मिज᭭ ᮝेट का अधीन᭭ थ मिज᭭ ᮝेट जब तक ᳰक मु य िनयंᮢक या उसके ᳇ारा नाम िन᳸द᭬ ट अिधकारी कायᭅवाही को दशाᭅन ेके िलए उपि᭭थत नहᱭ ह ैया मिज᭭ ᮝेट को मु य िनयंᮢक से िलिखत सूचना ᮧा᭡ त नहᱭ हो जाती ह ैᳰक अिधकारी ᮧितिनिध नहᱭ भेजना चाहता है, तब तक वह जांच ᭭ थिगत रखेगा।
(2) ᭭ थिगत जांच करन ेके कम से कम चौदह ᳰदन पूवᭅ मिज᭭ ᮝेट मु य िनयंᮢक को ᭭ थिगत जाचं के होने के समय व ᭭थान कᳱ सूचना िलिखत ᱨप मᱶ देगा।
(3) जहा ंदघुᭅटना मᱶ जनजीवन कᳱ ᭃित ᱟई ह,ै वहां मिज᭭ ᮝेट ᭭ थगन के पूवᭅ ᳰकसी मतृ को पहचानने के िलए सा᭯ य ल े सकता ह ैऔर नजरबंदी का आदशे द ेसकता ह।ै
(4) मु य िनयंᮢक या उसका ᮧितिनिध ऐसी ᳰकसी जांच मᱶ ᳰकसी साᭃी का बयान लेने के िलए ᭭ वतंᮢ हᲂगे। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 39
(5) जहां जाचं मᱶ जहां पर मु य िनयंᮢक या उसके ᳇ारा अिभिहत अिधकारी उपि᭭थत नहᱭ ह,ै वहा ंयᳰद उपेᭃा का सा᭯ य ᳰदया जाता ह ैिजसके कारण या िजसके सहयोग से सं᭭ थापन या ᳰकसी पाᮢ मᱶ या आसपास इस संबंध मᱶ िव᭭ फोट या दघुᭅटना या खराबी होने से मिज᭭ ᮝेट या जूरी को यह ᮧतीत होता है ᳰक उपचार अपेिᭃत ह,ै मिज᭭ ᮝेट मु य िनयंᮢक को उपेᭃा या दोष कᳱ िलिखत सूचना दगेा।