(1) इन िनयमᲂ मᱶ, जब तक ᳰक संदभᭅ स ेअ᭠यथा अपेिᭃत न हो- (क) “अिधिनयम” से ᳞ापार िच᭮न अिधिनयम, 1999 (1999 का 47) अिभᮧेत ह;ै (ख) “अिभकताᭅ” से अिधिनयम कᳱ धारा 145 के अधीन कायᭅ करने के िलए ᮧािधकृत कोई ᳞िᲦ अिभᮧेत है;
(ग) "ᳰकसी ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के िलए आवेदन"के अ᭠तगᭅत माल या सेवाᲐ के िलए वह ᳞ापार िच᭮न ह ैजो उसमᱶ अ᭠तᳶव᳥ है;
(घ) "᳞ापार िच᭮न रिज᭭ᮝी का समुिचत कायाᭅलय" से िनयम 4 मᱶ यथािविन᳸द᳥ ᳞ापार िच᭮न रिज᭭ᮝी का सुसंगत कायाᭅलय अिभᮧेत ह;ै (ड.) "वगᭅ फᳱस" से ᳰकसी ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के िलए कोई आवेदन फाइल करने के िलए िविहत फᳱस अिभᮧेत ह;ै (च) "क᭠वᱶशन दशे" से धारा 154 कᳱ उपधारा (1) के अधीन उस ᱨप मᱶ घोिषत कोई दशे या दशेᲂ का समूह या दशेᲂ का संघ या दशेᲂ के अंदर सरकारी संगठन अिभᮧेत है;
(छ) "क᭠वᱶशन आवेदन" से धारा 154 के आधार पर बनाए गए ᳰकसी ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के िलए कोई आवेदन अिभᮧेत ह;ै (ज) "ᮧभागीय आवेदन" से अिभᮧेत ह-ै (I) ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के िलए आवेदन िजसके वगᭅ मᱶ व᭭तुᲐ या सेवाᲐ के ᮧभाग के िलए अनुरोध ᳰकया ह;ै या (II) ᳰकसी ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के िलए एकल आवेदन के िवभाजन के िलए ᳰकया गया आवेदन जो िवभािजत व᭭तुᲐ या सेवाᲐ के िलए है;
(झ) "िवभाजनीय फᳱस" से ᮧथम अनुसचूी कᳱ ᮧिवि᳥ संया 14 के सामन ेिविहत फᳱस अिभᮧेत ह;ै (ञ) "ᮧᱨप" से ि᳇तीय या तृतीय अनुसूची मᱶ ᳰदया गया ᮧᱨप अिभᮧेत ह;ै (ट) "ᮕाफᳱय िनᱧपण" से कागजपᮢ के ᱨप मᱶ ᮧदᳶशत अथवा ᮧदशᭅन योय माल या सेवाᲐ के िलए ᳰकसी ᳞ापार िच᭮न कᳱ समाकृित अिभᮧेत है और इसमᱶ अिभकि᭨पत ᭭वᱨप मᱶ ᳰकया गया ᮧदशᭅन भी समािव᳥ है;
(ठ) "जरनल" से महािनयंᮢक, एक᭭व अिभक᭨प और ᳞ापार िच᭮न के शासकᳱय वेबसाइट पर उपल᭣ध ᳞ापार िच᭮न जरनल अिभᮧेत ह;ै (ड) "अिधसूिचत तारीख" से यह तारीख अिभᮧेत ह ैिजसको ये िनयम ᮧवृत होते हᱹ;
(ढ) "पुरानी िविध" स ेअिधिनयम के ᮧार᭥भ के ठीक पूवᭅ िव᳒मान ᳞ापार और प᭛य व᭭तु िच᭮न अिधिनयम, 1958 और उसके अधीन बनाए गए िनयम अिभᮧेत ह;ै (ण) "िवरोध" से यथाि᭭थित ᳰकसी ᳞ापार िच᭮न या सामुिहक िच᭮न या ᮧमाणीकरण ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के िलए कोई िवरोध अिभᮧेत ह ै और भारत को नािमत ᳰकसी अंतररा᳦ीय रिज᭭ᮝीकरण कᳱ संरᭃा अनुदान का िवरोध और रिज᭭ᮝीकृत ᳞ापार िच᭮न मᱶ पᳯरवतᭅन का िवरोध शािमल है;
(त) "भारत मᱶ कारबार का मुय ᭭थान" से िनयम 3 मᱶ यथा िविन᳸द᳥ भारत मᱶ कारबार का सुसंगत ᭭थान अिभᮧेत ह;ै (थ) "ᮧकाशन" स े ᳞ापार िच᭮न जरनल मᱶ ᮧकािशत करना अथवा महािनयंᮢक, एक᭭व अिभक᭨प और ᳞ापार िच᭮न के शासकᳱय वेबसाइट पर उपल᭣ध करना अिभᮧेत ह;ै (द) "रिज᭭ᮝीकृत ᳞ापार िच᭮न अिभकᱫाᭅ" से यह ᳞ापार िच᭮न अिभकᱫाᭅ अिभᮧेत ह ैिजसका नाम िनयम 142 के अधीन रखे गए ᳞ापार िच᭮न अिभकᱫाᭅ के रिज᭭टर मᱶ वा᭭तव मᱶ ᮧिवि᳥ है;
(ध) "नवीकरण" स ेयथाि᭭थित ᳰकसी ᳞ापार िच᭮न या ᳰकसी ᮧमाणीकरण ᳞ापार िच᭮न या समूिहक िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण का नवीकरण अिभᮧेत ह ैऔर उसके अ᭠तगᭅत है;
(न) "अनुसूची" से इन िनयमᲂ कᳱ अनुसूची अिभᮧेत ह;ै (प) "धारा" से अिधिनयम कᳱ कोई धारा अिभᮧेत ह;ै (फ) लघु उ᳒म का अथᭅ ह:ै ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3
(i) व᭭तुᲐ के िनमाᭅण और उ᭜पादन करने वाली ᳰकसी उ᳒म के संदभᭅ एक उ᳒म जहाँ संयंᮢ और मशीनरी मᱶ िनवेश सू᭯म, लघु और म᭟यम उ᳒म िवकास अिधिनयम, 2006 (2006 का 27) कᳱ धारा 7 कᳱ उप-धारा (1) का खंड (क) के तहत म᭟यम उ᳒म के िलए िनधाᭅᳯरत सीमा से अिधक ना हो; और
(ii) सेवा उपल᭣ध कराने या ᮧदान करने का कायᭅ करने वाले ᳰकसी उ᳒म के संदभᭅ एक उ᳒म जहाँ यंᮢ िनवेश सू᭯म, लघु और म᭟यम उ᳒म िवकास अिधिनयम, 2006 कᳱ धारा 7 कᳱ उप-धारा (1) का खंड (ख) के तहत म᭟यम उ᳒म के िलए िनधाᭅᳯरत सीमा से अिधक ना हो। ᳞ाया: "उ᳒म" से उ᳒ोग (िवकास और िविनयमन) अिधिनयम, 1951 (1951 का 65) कᳱ ᮧथम अनुसूची मᱶ िन᳸द᳥ ᳰकसी उ᳒ोग से ᳰकसी भी ᮧकार संब व᭭तुᲐ के िनमाᭅण या उ᭜पादन अथवा ऐसे उ᳒ोग मᱶ सेवा उपल᭣ध कराने या ᮧदान करने मᱶ संिल᳙ ऐसे औ᳒ोिगक िनकाय या ᳞वसाय संब या ᳰकसी अ᭠य ᮧित᳧ान, ᳰकसी भी नाम से ᭄ात, का अिभᮧाय ह।ै
(iii) ᳰकसी िवदशेी उ᳒म के संदभᭅ मᱶ, एक उ᳒म जो उपयुᭅᲦ खंड (i) और (ii) मᱶ यथा उि᭨लिखत अपेᭃाᲐ को पूरा करता हो। ᳞ाया: संयंᮢ और मशीनरी मᱶ िनवेश कᳱ गणना करते समय भारतीय ᳯरजवᭅ बᱹक के िवदशेी मुᮤा का सदंभᭅ दर लागू होगा। (ब) "िविनदᱷश" से उस माल या सेवाᲐ का अिभधान अिभᮧेत ह ै िजनके संबंध मᱶ ᳞ापार िच᭮न या ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकृत उपयोगकताᭅ का रिज᭭ᮝीकरण ᳰकया जाता ह ैया ᳰकए जाने कᳱ ᮧ᭭थापना कᳱ जाती है;
(भ) "᭭टाटᭅ-अप" का आशय है,
(i) ᭭टाटᭅ-अप इंिडया पहल के तहत सᭃम ᮧािधकारी ᳇ारा मा᭠यता ᮧा᳙ भारत कᳱ एक इकाई।
(ii) िवदशेी इकाई के संदभᭅ मᱶ, ᭭टाटᭅ-अप इंिडया पहल के अनुसार टनᭅ-ओवर और अपने िनमाᭅण/पंजीकरण कᳱ अविध संबंधी मानदडं पूरा करने और इस िवषयक उ᳃ोषणा दािखल करने वाली एक इकाई। ᳞ाया: टनᭅ-ओवर कᳱ गणना करते समय भारतीय ᳯरजवᭅ बᱹक के िवदशेी मुᮤा का संदभᭅ दर लागू होगा। (म) उस सभी अ᭠य श᭣दᲂ और पदᲂ के, जो इन िनयमᲂ मᱶ ᮧयुᲦ ह ᱹऔर पᳯरभािषत नहᱭ ह ᱹᳰक᭠तु अिधिनयम मᱶ या माल का भौगोिलक उपदशᭅन (रिज᭭ᮝीकरण और संरᭃण) अिधिनयम, 1999(1999 का 48), ᮧितिल᭡यिधकार अिधिनयम, 1957 (1957 का 14) मᱶ पᳯरभािषत ह,ै वे ही अथᭅ हᲂगे जो ᳰक उन अिधिनयमᲂ मᱶ ᮓमश: उनके ह।ᱹ
(2) इन िनयमᲂ मᱶ, अ᭠यथा उपदᳶशत के िसवाय, ᳰकसी धारा के ᮧित िनदᱷश अिधिनयम मᱶ उस धारा के ᮧित िनदᱷश ह,ै ᳰकसी िनयम के ᮧित िनदᱷश उन िनयमᲂ मᱶ उस िनयम के ᮧित िनदᱷश ह,ै ᳰकसी अनुसूची के ᮧित िनदᱷश इन िनयमᲂ कᳱ उस अनुसूची के ᮧित िनदᱷश ह ैऔर ᳰकसी ᮧᱨप के ᮧित िनदᱷश यथा᭭थित, इन िनयमᲂ कᳱ ि᳇तीय या तृतीय अनुसूची मᱶ वᳶणत उस ᮧᱨप के ᮧित िनदᱷश ह।ै
3. भारत मᱶ कारबार का मुय ᭭थान-“भारत मᱶ कारबार के मुय ᭭थान” से िन᳜िलिखत अिभᮧेत है-
(i) जहां कोई ᳞िᲦ ᳞ापार िच᭮न से संब माल या सेवाᲐ का कारबार करता है वहां- (क) जहां कारबार भारत मᱶ केवल एक ही ᭭थान मᱶ ᳰकया जाता है, वहां वह ᭭थान, (ख) यᳰद कारबार भारत मᱶ एक से अिधक ᭭थानᲂ पर ᳰकया जाता ह ैतो वह ᭭थान, िजसका वह ᳞िᲦ भारत मᱶ कारबार के मुय ᭭थान के ᱨप मᱶ उ᭨लेख करᱶ;
(ii) जहां कोई ᳞िᲦ ᳰकसी ᳞ापार िच᭮न से संब माल या सेवाᲐ का कारबार नहᱭ करता ह,ै वहां (क) जहां वह भारत मᱶ कोई अ᭠य कारबार केवल एक ᭭थान मᱶ कर रहा है, वहां वह ᭭थान, (ख) यᳰद वह भारत मᱶ कोई अ᭠य कारबार एक से अिधक ᭭थानᲂ मᱶ कर रहा ह,ै वह ᭭थान, िजसका वह भारत मᱶ कारबार के मुय ᭭थान के ᱨप मᱶ उ᭨लेख करᱶ; और
(iii) जहां कोई ᳞िᲦ भारत मᱶ कोई कारबार नहᱭ करता ह ैᳰक᭠तु उसका भारत मᱶ िनवास ᭭थान है, वहां भारत मᱶ ऐसा िनवास ᭭थान।
4. ᳞ापार िच᭮न रिज᭭ᮝी का समुिचत कायाᭅलय- धारा 18 के अधीन ᳞ापार िच᭮न रिज᭭ᮝीकरण के िलए या धारा 21 के अधीन िवरोध कᳱ सूचना दनेे या धारा 47 के अधीन ᳰकसी ᳞ापार िच᭮न को हटाने के िलए या धारा 57 के अधीन ᳰकसी ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण को र करने या उसमᱶ पᳯरवतᭅन करने के िलए या अिधिनयम या िनयमᲂ के अधीन ᳰक᭠हᱭ अ᭠य कायᭅवािहयᲂ के िलए आवेदन करने के ᮧयोजनᲂ के िलए "᳞ापार िच᭮न रिज᭭ᮝी का समुिचत कायाᭅलय"- 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (अ) अिधसूिचत तारीख को ᳞ापार िच᭮न रिज᭭टर मᱶ ᳰकसी ᳞ापार िच᭮न के संबंध मᱶ रिज᭭ᮝी का वह कायाᭅलय होगा िजसकᳱ रा᭔य ᭃेᮢीय सीमाᲐ के भीतर-
(i) ऐसी तारीख को रिज᭭टर मᱶ यथाᮧिव᳥ ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝकृत ᭭व᭜वधारी का भारत मᱶ कारबार का मुय ᭭थान ि᭭थत ह,ै
(ii) जहां रिज᭭ᮝीकृत ᭭व᭜वधारी के भारत मᱶ कारबार के मुय ᭭थान के बारे मᱶ रिज᭭टर मᱶ कोई ᮧिवि᳥ नहᱭ है, वहां ऐसी तारीख को रिज᭭टर मᱶ यथाᮧिव᳥ भारत मᱶ तामील के िलए पते मᱶ उि᭨लिखत ᭭थान ि᭭थत है;
(iii) यᳰद संयुᲦ रिज᭭ᮝीकृत ᭭व᭜वधाᳯरयᲂ के मामले मᱶ उस ᭭व᭜वधारी का भारत मᱶ कारबार का मुय ᭭थान ि᭭थत ह ैिजसका नाम ऐसी तारीख को भारत मᱶ ऐसे कारबार का ᭭थान रखने वाले के ᱨप मᱶ रिज᭭टर मᱶ सबसे पहले ᮧिव᳥ ᳰकया जाता है;
(iv) जहां संयुᲦ रिज᭭ᮝीकृत ᭭व᭜वधाᳯरयᲂ मᱶ से ᳰकसी को भी भारत मᱶ मुय ᭭थान रखने वाले के ᱨप मᱶ रिज᭭टर मᱶ नहᱭ ᳰदखाया जाता ह,ै वहां ऐसी तारीख को रिज᭭टर मᱶ यथाᮧिव᳥ संयुᲦ ᭭व᭜वधाᳯरयᲂ के भारत मᱶ तामील के िलए पते मᱶ उि᭨लिखत ᭭थान ि᭭थत है;
(v) यᳰद ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकृत ᭭व᭜वधारी का या संयुᲦ रिज᭭ᮝीकरण कᳱ दशा मᱶ ᳞ापार िच᭮न के संयुᲦ ᭭व᭜वधाᳯरयᲂ मᱶ स े ᳰकसी का भारत मᱶ कारबार का कोई मुय ᭭थान रिज᭭टर मᱶ ᮧिव᳥ नहᱭ है और रिज᭭टर मᱶ भारत मᱶ तामील के िलए कोई पता नहᱭ ᳰदया गया है, तो ᳞ापार िच᭮न रिज᭭ᮝी के कायाᭅलय का वह ᭭थान जहां ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के िलए आवेदन ᳰकया गया था, ि᭭थत ह;ै और (आ) उस ᳞ापार िच᭮न के संबंध मᱶ, िजसके िलए रिज᭭ᮝीकरण कोई आवेदन अिधसूिचत तारीख को लि᭥बत ह ैया अिधसूिचत तारीख को या उसके प᳟ात ्ᳰकया गया है ᳞ापार िच᭮न रिज᭭ᮝी का वह कायाᭅलय िजसकᳱ रा᭔यᭃेᮢीय सीमाᲐ के भीतर-
(i) आवेदक के आवेदन मᱶ ᮧकट ᳰकए गए ᱨप मᱶ आवेदक का भारत मᱶ कारबार का मुय ᭭थान या संयुᲦ आवेदकᲂ कᳱ दशा मᱶ, उस आवेदक का भारत मᱶ कारबार का मुय ᭭थान ि᭭थत है िजसका नाम कारबार का ऐसा ᭭थान रखने वाले के ᱨप मᱶ आवेदन मᱶ सबसे पहले उि᭨लिखत ह;ै
(ii) जहां यथाि᭭थित, न तो आवेदक का और न संयुᲦ आवेदकᲂ मᱶ से ᳰकसी का भारत मᱶ कारबार का मुय ᭭थान ह ैवहां आवेदन मᱶ, यथा िविन᳸द᳥ भारत मᱶ तामील के िलए पते मᱶ उि᭨लिखत ᭭थान ि᭭थत ह;ै
5. कारबार के मुय ᭭थान मᱶ या तामील के िलए पते मᱶ पᳯरवतᭅन के कारण समुिचत कायाᭅलय कᳱ अिधकाᳯरता मᱶ पᳯरवतᭅन न होना-ᳰकसी ऐसे पᳯरवतᭅन से जो- (अ) अिधसूिचत तारीख को रिज᭭टर मᱶ ᳰकसी ᳞ापार िच᭮न के संबंध मᱶ ᳰकसी रिज᭭ᮝीकृत ᭭व᭜वधारी के या संयुᲦ रिज᭭ᮝीकृत ᭭व᭜वधाᳯरयᲂ मᱶ से ᳰकसी के भारत मᱶ कारबार के मुय ᭭थानमᱶ या भारत मᱶ तामील के िलए पते मᱶ, उस तारीख के प᳟ातवतᱮ ᳰकया गया है या ᮧभावी ᳰकया गया ह,ै या (आ) ᳰकसी ᳞ापार िच᭮न के संबंध मᱶ, िजसके रिज᭭ᮝीकरण के िलए कोई आवेदन अिधसूिचत तारीख को लंिबत ह ैया उस तारीख को अथवा उसके प᳟ात् ᳰकया गया ह ैरिज᭭ᮝीकरण के िलए आवेदक के या रिज᭭ᮝीकरण के िलए संयुᲦ आवेदकᲂ मᱶ से ᳰकसी के भारत मᱶ कारबार के मुय ᭭थान मᱶ या भारत मᱶ तामील के िलए पते मᱶ, यथाि᭭थित, उस तारीख को या ऐसा आवेदन फाइल करने कᳱ तारीख को ᳰकया गया या ᮧभावी ᳰकया गया है, ᳞ापार िच᭮न रिज᭭ᮝी के समुिचत कायाᭅलय कᳱ अिधकाᳯरता पर ᮧभाव नहᱭ पड़ेगा।
6. रिज᭭टर मᱶ समुिचत कायाᭅलय कᳱ ᮧिवि᳥- अिधसूिचत तारीख को या उसके प᳟ात ्रिज᭭टर मᱶ ᳰकए गए ᮧ᭜येक ᳞ापार िच᭮न के संबंध मᱶ रिज᭭ᮝार रिज᭭टर मᱶ ᳞ापार िच᭮न रिज᭭ᮝी के समुिचत कायाᭅलय कᳱ ᮧिवि᳥ कराएगा और रिज᭭ᮝार इस ᮧकार कᳱ गई ᮧिवि᳥ मᱶ ᳰकसी भी समय कोई गलती ठीक कर सकेगा।
7. लंिबत आवेदन और कायᭅवािहयᲂ का ᳞ापार िच᭮न रिज᭭ᮝी के समुिचत कायाᭅलयᲂ को ह᭭तांतᳯरत करना- ᳞ापार िच᭮न के संबंध मᱶ अिधसूिचत तारीख को रिज᭭ᮝार के समᭃ लंिबत ᮧ᭜येक आवेदन और कायᭅवाही कᳱ बाबत यह समझा जाएगा ᳰक वह ᳞ापार िच᭮न रिज᭭ᮝी के समुिचत कायाᭅलय को ह᭭तांतᳯरत करा दी गई ह।ै
8. द᭭तावेजᲂ को छोड़ना, आᳰद- अिधसूिचत तारीख को ᳞ापार िच᭮न रिज᭭ᮝार मᱶ ᳰकसी ᳞ापार िच᭮न के संबंध मᱶ, िजसके रिज᭭ᮝीकरण के िलए कोई आवेदन लि᭥बत ह,ै अिधिनयम या िनयमᲂ ᳇ारा ᮧािधकृत या अपेिᭃत सभी आवेदन रिज᭭ᮝी के समुिचत ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 कायाᭅलय मᱶ ᳰकए जाएंगे, सूचनाᲐ कᳱ तामील वहां कᳱ जाएगी, िववरण या अ᭠य द᭭तावेज वहां ᳰदए या भेजे जाएंगे, या फᳱस का संदाय वहां ᳰकया जाएगा। बशतᭅ परंतु रिज᭭ᮝार जरनल मᱶ अिधसूचना जारी कर ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के िलए आवेदन के अितᳯरᲦ कोई ᮧᱧप या द᭭तावेज ᳞ापार िच᭮न रिज᭭ᮝी के ᳰकसी अ᭠य कायाᭅलय मᱶ दािखल करने कᳱ अनुमित द।े
9. नोᳯटसᱶ आᳰद का जारी ᳰकया जाना- अिधिनयम या िनयमᲂ के अधीन ᳰकसी आवेदन, िवषय या कायᭅवाही से संबंिधत नोᳯटस या संसूचना अ᭟यᭃ या रिज᭭ᮝार ᳇ारा ᮧािधकृत ᳰकसी अ᭠य अिधकारी ᳇ारा जारी कᳱ जा सकेगी।
10. फᳱस- (1) अिधिनयम और िनयमᲂ के अधीन आवेदनᲂ, िवरोधᲂ, रिज᭭ᮝीकरण, नवीकरण, ᭜वᳯरत परीᭃा या ᳯरपोटᲄ या ᳰक᭠हᱭ अ᭠य िवषयᲂ के संबंध मᱶ दी जाने वाली फᳱसᱶ, वे हᲂगी जो ᳰक ᮧथम अनुसूची मᱶ िविन᳸द᳥ ह।ᱹ
(2)जहां ᳰकसी िवषय के संबंध मᱶ िनयमᲂ के अधीन फᳱस दी जानी अपेिᭃत है, वहां उससे संबंिधत ᮧᱨप या आवेदन या ᮧाथᭅना या यािचका के साथ िविहत फᳱस होगी।
(3)फᳱस इलेᮝोिनक मा᭟यम से या नकद दी जा सकेगी या ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝार को संबोिधत मनीआडᭅर से या अनुसूिचत बᱹक ᳇ारा बᱹक ᮟा᭢ट ᳇ारा या उᲦ बᱹक पर बᱹककार चेक ᳇ारा उस ᭭थान पर, जहां ᳞ापार िच᭮न रिज᭭ᮝी का समुिचत कायाᭅलय अवि᭭थत है, भेजी जा सकेगी और यᳰद वह डाक ᳇ारा भेजी जाती ह ैतो उस समय संदᱫ कᳱ गई समझी जाएगी जब मनीआडᭅर या उिचत ᱨप से संबोिधत बᱹक ᮟा᭢ट या बᱹककार चेक कायाᭅलय मᱶ ᮧा᳙ होगा।
(4) बᱹक ᮟा᭢ट और बᱹककार चैक रेखांᳰकत हᲂगे और ᳞ापार िच᭮न रिज᭭ᮝी के समुिचत कायाᭅलय मᱶ रिज᭭ᮝार को संदये हᲂगे और इ᭠हᱶ उस ᭭थान के अनुसूिचत बᱹक पर िलखा जाएगा जहां ᳰक ᳞ापार िच᭮न रिज᭭ᮝी का समुिचत कायाᭅलय अवि᭭थत ह।ै
(5)जहां ᳰकसी द᭭तावेज के फाइल करने के संबंध मᱶ कोई फᳱस संदये है और जहां द᭭तावेज िबना फᳱस के या अपयाᭅ᳙ फᳱस के साथ फाइल ᳰकया जाता ह,ै वहां यह समझा जाएगा ᳰक ऐसा द᭭तावेज इन िनयमᲂ के अधीन ᳰक᭠हᱭ कायᭅवािहयᲂ के ᮧयोजनᲂ के िलए फाइल नहᱭ ᳰकया गया ह।ै
11. ᮧᱨप- (1) ि᳇तीय और तृतीय अनुसूिचयᲂ मᱶ ᳰदए ᮧᱨपᲂ का ᮧयोग उन सभी मामलᲂ मᱶ ᳰकया जाएगा िजनमᱶ वे लागू होते ह ᱹ और अ᭠य मामलᲂ मᱶ लागू करने के िलए उ᭠हᱶ रिजᮝार के िनदᱷशᲂ के अनुसार उपांतᳯरत ᳰकया जा सकेगा।
(2) कोई ᮧᱨप जब ᳞ापार िच᭮न रिज᭭ᮝी मᱶ फाइल ᳰकया जाएगा तब उसके साथ िविहत फᳱस होगी।
(3) इस िनयम के तहत अनुसूची मᱶ यथा िनधाᭅᳯरत ᮧᱨप के उपयोग कᳱ अपेᭃा इसके ᮧितᱨप के उपयोग से भी पूणᭅ होती ह ैिजसमᱶ ᮧᱨप के िलए आव᭫यक सभी सूचना िनिहत हो और ऐसे ᮧᱨप के उपयोग संबंधी िनदेश का अनुपालन ᳰकया गया हो।
(4) रिज᭭ᮝार जनता को जरनल मᱶ अथवा शासकᳱय वेबसाइट पर आमसूचना दनेे के प᳟ात ्ऐसे ᮧᱨपᲂ को िविन᳸द᳥ कर सकेगा जो इलैᮝािनक तरीके से ᮧ᭭तुत ᳰकए जाने अपेिᭃत हᲂ। उसके प᳟ात् ऐसे ᮧᱨपᲂ को ऐसी रीित मᱶ पूरा ᳰकया जाएगा जो कं᭡यूटर मᱶ अ᭠तᭅव᭭तु के िनवेश को ᭭वत: ही जैसे संᮧतीक अिभ᭄ान या ᮓमवीᭃण ᳇ारा अनु᭄ात करने के िलए िविन᳸द᳥ ᳰकया जा सके।
12. द᭭तावेज का आकार आᳰद-(1) ᳰक᭠हᱭ अ᭠य ऐसे िनदशेᲂ के जो रिज᭭ᮝार ᳇ारा ᳰदए जाएं, अधीन रहते ᱟए, ᳞ापार िच᭮नᲂ को छोड़कर वे सभी आवेदन, सूचनाएं, िववरण या अ᭠य द᭭तावेज, जो ᳞ापार िच᭮न रिज᭭ᮝी को या वहां या रिज᭭ᮝार के पास या उसको ᳰकए जाने, तामील ᳰकए जान,े छोड़े जाने या भेजे जाने या संदᱫ ᳰकए जान ेके िलए अिधिनयम या िनयमᲂ ᳇ारा ᮧािधकृत या अपेिᭃत ह,ै A-4 या िलगल आकार के मजबूत कागज पर केवल एक ओर गहरी अिमट ᭭याही मᱶ सुपाᲹ अᭃरᲂ मᱶ अंᮕेजी और िह᭠दी मᱶ टाइप ᳰकए और ᳲᮧट आउट ᳰकए जाएंगे और कागज मᱶ बाई ओर कम से कम 4 सᱶटीमीटर का हािशया होगा।
(2) यᳰद रिज᭭ᮝार ᳰकसी समय अपेᭃा करता है तो द᭭तावेजᲂ कᳱ दसूरी ᮧितया,ं िजनके अ᭠तगᭅत ᳞ापार िच᭮नᲂ कᳱ ᮧितया ंभी है ᳞ापार िच᭮न रिज᭭ᮝी मᱶ फाइल कᳱ जाएंगी।
(3) रिज᭭ᮝार जरनल मᱶ जनता को सूिचत करने के प᳟ात ्सभी आवेदनᲂ, सूचनाᲐ, िववरणᲂ या अ᭠य द᭭तावेजᲂ और ᮧᱨपᲂ के, जो िनयमᲂ के अधीन इलैᮝािनक रीित स ेसमᱨप बनाए जाने के िलए अपेिᭃत हᱹ, आकार मᱶ पᳯरवᭅतन कर सकेगा।
(4) रिज᭭ᮝार जरनल मᱶ जनता को सूचना ᳰदए जाने के प᳟ात् आवेदनᲂ, सूचनाᲐ, िववरणᲂ और अ᭠य द᭭तावेजᲂ को इलैᮝािनक रीित ᳇ारा ऐसे मागᭅदशᭅक िसातंᲂ और अनुदशेᲂ के अधीन रहते ᱟए, जो वह जरनल मᱶ िविन᳸द᳥ करे, फाइल करने कᳱ अनु᭄ा द ेसकेगा।
13. द᭭तावेज पर ह᭭ताᭃर करना- (1) इस अिधिनयम और िनयम के तहत ह᭭ताᭃर ᳰकए जाने वाले द᭭तावेज पर आवेदक या िवरोधकताᭅ या इस ᮧयोजन के िलए स᭥यक ᮧािधकृत ᳞िᲦ ᳇ारा ह᭭ताᭃर ᳰकया जाएगा। 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(2) ᳰकसी द᭭तावेज पर ह᭭ताᭃरᲂ के साथ िह᭠दी मᱶ या ह᭭ताᭃर अंᮕेजी मᱶ ह,ᱹ तो बड़े अᭃरᲂ मᱶ ह᭭ताᭃरकताᭅ का नाम होगा।
(3) द᭭तावेज ऑनलाइन फाइल करने कᳱ ि᭭थित मᱶ "ह᭭ताᭃᳯरत" कहने मᱶ अंकᳱय आंगुिलक ह᭭ताᭃर शािमल ह।ै
14. द᭭तावेजᲂ कᳱ तामील-(1) ᱨपण िचपके ᱟए सभी आवेदन, नोᳳटसे, कथन, कागजपᮢ या अ᭠य द᭭तावेज, जो ᳞ापार िच᭮न रिज᭭ᮝी को या वहां या रिज᭭ᮝार या ᳰकसी अ᭠य ᳞िᲦ के पास या उसको ᳰकए जाने, तामील ᳰकए जान,े छोड़ जाने या भेजे जाने के िलए अिधिनयम या िनयमᲂ ᳇ारा ᮧािधकृत या अपेिᭃत हᱹ, हाथ से ᳰदए या डाक स ेऐसे पᮢ ᳇ारा भेजे जा सकᱶ गे िजसके िलए डाक महसूल द ेᳰदया गया है अथवा रिज᭭ᮝार ᳇ारा िन᳸द᳥ तरीके से इलैᮝािनक ᱨप मᱶ दािखल ᳰकए जा सकᱶ गे।
(2) इस ᮧकार भेजा गया कोई आवेदन या कोई द᭭तावेज उस समय ᳰकया गया तामील ᳰकया गया व छोड़ ᳰदया गया या भेज ᳰदया गया समझा जाएगा जब वह पᮢ िजसमᱶ वह आवेदन या द᭭तावेज ह,ै डाक से साधारण अनुᮓम मᱶ पᳯरदᱫ कर ᳰदया जाता।
(3) ऐसा भेजा जाना सािबत करना पयाᭅ᳙ होगा ᳰक पᮢ पर उिचत ᱨप से पता िलख कर उसे डाक मᱶ डाल ᳰदया गया था।
(4) ᳞ापार िच᭮न रिज᭭ᮝी के पास कोई आवेदन फाइल करने के प᳟ात ्कोई ᳞िᲦ उससे संबंिधत पᮢाचार करते समय िन᳜िलिखत िविश᳥यां दगेा, अथाᭅत्:- (क) आवेदन कᳱ संया या संयाएं, यᳰद कोई हो;
(ख) फाइल करने कᳱ तारीख और ᭭थान:
(ग) यथाि᭭थित, समुिचत वगᭅ या कोई वगᭅ, िजसके या िजनके संबंध मᱶ आवेदन ᳰकया गया हो। (घ) संसूचना के िलए पता; और (ड़) संबंिधत अिभकताᭅ का कोड, यᳰद कोई हो, और संबंिधत ᭭व᭜वधारी का कोड, यᳰद आबंᳯटत ᳰकया गया हो।
(5) रिज᭭ᮝार जरनल के मा᭟यम से जनता को सूिचत करने के बाद इस ᮧयो᭔य के िलए ᮧदᱫ गेटवे के ऑनलाइन मा᭟यम से आवेदन, सूचना, कथन या अ᭠य द᭭तावेज, अथवा उन द᭭तावेजᲂ िजनके िलए ᳰकसी फᳱस का संदाय अपेिᭃत नहᱭ है, इस उे᭫य के िलए ᮧािधकृत ई-मेल के मा᭟यम स े᭭वीकार कर सकेगा।
15. आवेदकᲂ और अ᭠य ᳞िᲦयᲂ के पतᲂ कᳱ िविशि᳥यां-(1) आवेदकᲂ और अ᭠य ᳞िᲦयᲂ के पूरे नाम और पते ᳰदए जाएंगे और उसके साथ उनकᳱ राि᳦कता, अजीिवका और ऐसी अ᭠य िविशि᳥यां हᲂगी जो उनकᳱ पहचान के िलए आव᭫यक ह।ै
(2) ᳰकसी भागीदारी फमᭅ कᳱ दशा मᱶ, उसके ᮧ᭜येक भागीदार के पूरे नाम और रा᳦ीयता का कथन ᳰदया जाएगा।
(3) क᭠वᱶशन दशे मᱶ ᳰकसी आवेदन कᳱ दशा मᱶ और भारत मᱶ कारबार का काई मुय ᭭थान न रखने वाले ᳞िᲦयᲂ कᳱ दशा मᱶ, उनके अपने दशे मᱶ उनके पते भारत मᱶ तामील के िलए उनके पते के अितᳯरᲦ ᳰदए जाएंगे।
(4) ᳰकसी िनगम िनकाय या फमᭅ कᳱ दशा मᱶ, यथाि᭭थित, िनगमन देश या रिज᭭ᮝीकरण कᳱ ᮧकृित दी जाएगी।
16. ᳰकसी आवेदन मᱶ भारत मᱶ कारबार के मुय ᭭थान का कथन- (1) ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के िलए ᮧ᭜येक आवेदन मᱶ आवेदक के भारत मᱶ कारबार के मुय ᭭थान का, यᳰद कोई हो, या संयुᲦ आवेदकᲂ कᳱ दशा मᱶ, संयुᲦ आवेदकᲂ मᱶ से ऐसे आवेदकᲂ के, िजनका भारत मᱶ कारबार का मुय ᭭थान है, ऐसे कारबार के मुय ᭭थान का उ᭨लेख ᳰकया जाएगा।
(2) िनयम 17, िनयम 18, और िनयम 20 के उपबंधᲂ के अधीन रहते ᱟए, ᳰकसी ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के संबंध मᱶ ᳰकसी आवेदक को, संयुᲦ आवेदकᲂ कᳱ दशा मᱶ संयुᲦ आवेदक को आवेदन मᱶ उसके ᳇ारा ᳰदए गए उसके भारत मᱶ कारबार के मुय ᭭थान के पत ेपर कोई िलिखत संसूचना संबोिधत कᳱ जाती है तो वह उिचत ᱨप से संबोिधत कᳱ गई समझी जाएगी।
17. तामील के िलए पता- (1) अिधिनयम और िनयम के तहत ᳰकसी कायᭅवाही से संबि᭠धत ᮧ᭜येक आवेदक या िवरोधकताᭅ या अ᭠य ᳞िᲦ रिज᭭ᮝार को भारत मᱶ तामील के िलए पता उपल᭣ध कराएगा िजसमᱶ भारत का एक डाक का पता और एक मा᭠य ई- मेल पता शािमल होगा और उस पते को उस आवेदक या िवरोधकताᭅ या ᳞िᲦ का तामील के िलए पता माना जाएगा:
परंतु ᳰक ᳞ापार िच᭠ह अिभकताᭅ के िलए भी भारत मᱶ रिज᭭ᮝीकृत एक मोबाईल नंबर दनेा आव᭫यक होगा।
(2) यᳰद ᳰकसी ᳞िᲦ को भारत मᱶ तामील के िलए उसके ᳇ारा ᳰदए गए पते पर पूवᲃᲦ ᱨप से िलिखत संसूचना स᭥बोिधत कᳱ जाती है तो वह उिचत ᱨप से स᭥बोिधत कᳱ गई समझी जाएगी।
(3) जब तक ᳰक उपिनयम (1) मᱶ अपेिᭃत ᱨप मᱶ भारत मᱶ तामील के िलए कोई पता नहᱭ ᳰदया जाता ह ैतब तक रिज᭭ᮝार अिधिनयम या िनयमᲂ के ᳇ारा अपेिᭃत ᱨप मᱶ कोई सूचना भेजने के िलए बा᭟य नहᱭ होगा और कायᭅवािहयᲂ मᱶ कोई ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 प᳟ातवतᱮ आदशे या िविनि᳟य इस आधार पर ᮧ᳤गत नहᱭ ᳰकया जाएगा ᳰक सूचना कᳱ तामील मᱶ कोई कमी थी उसको तामील नहᱭ कᳱ गई थी।
18. रिज᭭ᮝार ᳇ारा द᭭तावेज संᮧेषण- (1) आवेदन या िवरोध मामले या रिज᭭ᮝीकृत ᳞ापार िच᭮न से संबंिधत सभी संवाद और द᭭तावेज रिज᭭ᮝार ᳇ारा संब पᭃ के पते पर पᱟचँाया या डाक ᳇ारा भेजा जाएगा अथवा ई-मेल ᳇ारा ᮧेिषत ᳰकया जाएगा।
(2) इस ᮧकार ᮧेिषत कोई संवाद या द᭭तावेज उस पᮢ के डाक कᳱ साधारण ᮧᳰᮓया ᳇ारा ᮧदान ᳰकए जान ेअथवा ई-मेल ᳇ारा भेजे जान ेके समय ᮧदान ᳰकया गया माना जाएगा।
(3) इसे ᮧदान ᳰकया ᱟआ ᮧमािणत करने के िलए, यह ᮧमािणत करना पयाᭅ᳙ होगा ᳰक पᮢ पर उपयुᲦ पता िलखकर उसे डाक मᱶ ᳰदया गया है या संब पᮢ ᳇ारा ᮧदᱫ ई-मेल आईडी पर ई-मेल संᮧेषण ᳰकया गया ह।ै