एम मᱶ िन᭬पाᳰदत ᳰकया जाएगा।
(2) ऐसे ᮧािधकार कᳱ दशा मᱶ कायᭅवाही या मामले से संबंिधत ᳰकसी द᭭तावेज कᳱ अिभकताᭅ पर तामील, उसे इसᮧकार ᮧािधकृत करने वाले ᳞िᲦ पर तामील समझी जाएगी; कायᭅवाही या मामले कᳱ बाबत ऐसे ᳞िᲦ को कᳱ जान ेके िलए िन᳸द᳥ सभी संसूचनाएं, ऐसे अिभकताᭅ को संबोिधत कᳱ जाएंगी, और रिज᭭ᮝार के समᭃ उससे संबंिधत सभी हािजᳯरयां ऐसे अिभकताᭅ ᳇ारा या उसकᳱ माफᭅ त कᳱ जा सकᱶ गी।
(3) ᳰकसी िविश᳥ मामले मᱶ रिज᭭ᮝार ᳰकसी आवेदक, िवरोधकताᭅ, ᭭व᭜वधारी, रिज᭭ᮝीकृत उपयोगकताᭅ या अ᭠य ᳞िᲦ के ᳞िᲦगत ᮳᭭ताᭃर या उसकᳱ उपि᭭थित कᳱ अपेᭃा कर सकेगा।
(4) अिभकताᭅ ᳇ारा कायᭅवाही से अथवा ᳰकसी अ᭠य कायᭅ स ेिजसके िलए वह ᮧािधकृत हो ᮧितहरण के मामले मᱶ, ऐसे आवेदन या िवरोध के संदभᭅ मᱶ जहाँ भारत मᱶ ᳞वसाय का कोई मूल ᭭थान उि᭨लिखत ना हो, आवेदक या िवरोधकताᭅ वैसे ᮧितहरण कᳱ तारीख से दो महीने कᳱ अविध के भीतर भारत मᱶ सेवाथᭅ पता ᮧदान करेगा। यᳰद वह उस अविध के भीतर भारत मᱶ सेवाथᭅ पता ᮧदान करने मᱶ असफल रहता है तो यह माना जाएगा ᳰक उसने आवेदन या िवरोध यथाि᭭थित का पᳯर᭜याग कर ᳰदया ह।ै
(5) उस आवेदन या िवरोध कᳱ बाबत जहाँ भारत मᱶ ᳞वसाय का मूल ᭭थान उि᭨लिखत ना हो, आवेदक या िवरोधकताᭅ ᳇ारा ᮧािधकार के ᮧितसंहरण के मामले मᱶ, आवेदक या िवरोधकताᭅ, यथाि᭭थित उस ᮧितसंहरण से दो महीने कᳱ अविध के भीतर भारत मᱶ सेवाथᭅ पता उपल᭣ध कराएगा। यᳰद वह उस अविध के भीतर भारत मᱶ सेवाथᭅ पता ᮧदान करने मᱶ असफल रहता ह ैतो यह माना जाएगा ᳰक उसने यथाि᭭थित आवेदन या िवरोध का पᳯर᭜याग कर ᳰदया ह।ै
20. माल और सेवाᲐ का वगᱮकरण-(1) ᳞ापार िच᭮नᲂ के रिज᭭ᮝीकरण के ᮧयोजन के िलए माल और सेवाएं उस रीित मᱶ वगᱮकृत कᳱ जाएगी जो िव᳡ बौिक स᭥पदा संगठन (वायपो) ᳇ारा ᮧकािशत "माल और सेवाᲐ के अंतराᭅ᳦ीय वगᱮकरण (एनआईसीई वगᱮकरण)" कᳱ वतᭅमान सं᭭करण मᱶ िविन᳸द᳥ ह।ै
(2) रिज᭭ᮝार, यथासा᭟य, माल और सेवाᲐ के वगᱮकरण कᳱ वणᭅᮓम अनुᮓमिणका मᱶ भारतीय मूल के माल या सेवाᲐ कᳱ पहचान करेगा और उ᭠हᱶ सि᭥मिलत करेगा।
21. सुिभ᳖ता के बारे मᱶ रिज᭭ᮝार ᳇ारा ᮧारंिभक सलाह-(1) धारा 133 कᳱ उपधारा (1) के अधीन रिज᭭ᮝार ᳇ारा ᮧारंिभक सलाह के िलए कोई आवेदन माल या सेवाᲐ के संबंध मᱶ िनयम 20 के उप िनयम (2) के तहत रिज᭭ᮝार ᳇ारा यथा ᮧकािशत और ᮧथम अनुसूची कᳱ ᮧिवि᳥ संया 14 मᱶ यथा िन᳸द᳥ फᳱस के साथ ᮧᱨप ᳞ा. िच.-एम मᱶ ᳰकया जाएगा और उसके साथ ᳞ापार िच᭮न के तीन ᳞पदशेन हᲂगे।