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Section 33: परीᭃण, ᭭वीकृित का िवरोध, सुनवाई

The Trade Marks Rules, 2017Central Rules · 1999

(1) रिज᭭ᮝार, अिधिनयम के उपबंधᲂ के अनुसार आवेदन का परीᭃण कराएगा जहाँ पंजीकृत या रिज᭭ᮝीकरण के िलए आवेᳰदत पूवᭅ के ᳞ापार िच᭮न मᱶ खोज भी संचािलत कᳱ जाएगी ताᳰक यह सुिनि᳟त ᳰकया जा सके ᳰक आवेᳰदत ᳞ापार िच᭮न के समᱨप या छद ्म ᱨप से समान कोई िच᭮न उसी व᭭तु या सेवा या समान व᭭तुᲐ या सेवाᲐ के संदभᭅ मᱶ अिभिलिखत ह ैया नहᱭ। आवेदन कᳱ ᭭वीकृित के पूवᭅ रिज᭭ᮝार ᳰकसी भी समय पूवᭅ िच᭮न के पुन: खोज सिहत उस आवेदन का पुन: परीᭃण करवा सकता ह,ै ᳰक᭠तु वह ऐसा करने के िलए बा᭟य नहᱭ ह।ै

(2) यᳰद ᳰकसी ᳞ापार िच᭮नᲂ के रिज᭭ᮝीकरण के िलए आवेदन और आवेदक ᳇ारा उपल᭣ध कराए जाने वाले ᳰकसी सा᭯य के ᮧयोग या सुिभ᳖ता या ᳰकसी अ᭠य मामले पर िवचार करते ᱟए, रिज᭭ᮝार को आवेदन कᳱ ᭭वीकृित मᱶ कोई आपिᱫ ह।ै या वह उसे धारा 18 कᳱ उपधारा (4) के तहत कुछ शतᲄ, संशोधनᲂ, सुधारᲂ या सीमाᲐ के अधीन उसे ᭭वीकार करने का ᮧ᭭ताव करता ह,ै जैसा उसे उपयुᲦ लगे, रिज᭭ᮝार वह िलिखत आपिᱫ या ᮧ᭭ताव एक परीᭃण ᳯरपोटᭅ के ᱨप मᱶ आवेदन को ᮧेिषत करेगा।

(3) यᳰद ᳰकसी ᳞ापार िच᭮नᲂ के रिज᭭ᮝीकरण के िलए आवेदन और आवेदक ᳇ारा उपल᭣ध कराए जाने वाले ᳰकसी सा᭯य के ᮧयोग या सुिभ᳖ता या ᳰकसी अ᭠य मामले पर िवचार करते ᱟए, रिज᭭ᮝार आवेदन को रिज᭭ᮝीकरण के िलए पूणᭅतया ᭭वीकार करता ह,ै तो वह इस ᭭वीकृित कᳱ सूचना आवेदक को ᮧेिषत करेगा और धारा 20 कᳱ उपधारा (1) के तहत उस आवेदन का िव᭄ापन ᭭वीकृत ᱨप मᱶ करेगा।

(4) यᳰद, परीᭃण ᳯरपोटᭅ कᳱ ᭭वीकृित कᳱ तारीख से एक महीने के भीतर आवेदक उस संवाद का ᮧ᭜युᱫर दनेे या सुनवाई के िलए आवेदन करने मᱶ असफल रहता है तो रिज᭭ᮝार उस आवेदन को पᳯर᭜यᲦ मान लेगा। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11

(5) उपयुᭅᲦ समय के भीतर परीᭃण ᳯरपोटᭅ का ᮧ᭜युᱫर ᮧा᳙ होने कᳱ ि᭭थित मᱶ, उस पर स᭥यक िवचार ᳰकया जाएगा और यᳰद रिज᭭ᮝार पंजीकरण हतेु आवेदन ᭭वीकार करᱶ तो वह इस ᭭वीकृित कᳱ सूचना आवेदक को दगेा और उस आवेदन को धारा 20 (1) के तहत ᭭वीकृत ᱨप मᱶ िव᭄ािपत कराएगा।

(6) यᳰद परीᭃण ᳯरपोटᭅ का ᮧ᭜युᱫर संतोषᮧद न हो या जहाँ आवेदक ने सुनवाई का अनुरोध ᳰकया हो, रिज᭭ᮝार आवेदक को सुनवाई का अवसर ᮧदान करेगा और िनयम 115 के तहत उसका संचालन करेगा।

(7) आवेदक के सुनवाई कᳱ िनि᳟त तारीख को उपि᭭थत न होना और कायाᭅलय को कोई आपिᱫ ᮧा᳙ न होन े कᳱ ि᭭थित मᱶ, रिज᭭ᮝार उस आवेदन को पᳯर᭜यᲦ मान लेगा।

(8) जहाँ आवेदक न ेपरीᭃण ᳯरपोटᭅ का ᮧ᭜युᱫर उपयुᭅᲦ अविध के भीतर ᮧ᭭तुत ᳰकया ह ैया सुनवाई मᱶ उपि᭭थत होकर अपना ᮧितवेदन ᳰदया है, रिज᭭ᮝार उपयुᲦ आदशे पाᳯरत करेगा।

Where this provision sits

ActThe Trade Marks Rules, 2017
Section33
Marginal noteपरीᭃण, ᭭वीकृित का िवरोध, सुनवाई
JurisdictionCentral
StatusIn force as published by the source

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