(1) जहाँ ᳰकसी माल या सेवाᲐ का नाम या अिभवणᭅन ᳞ापार िच᭮न मᱶ ᳰदया ᱟआ है, वहां रिज᭭ᮝार ऐसे ᳰदए नाम या अिभवणᭅन वाले माल या सेवाᲐ से िभ᳖ ᳰकसी माल या सेवाᲐ के संबंध मᱶ ऐसे ᳞ापार िच᭮न का रिज᭭ᮝीकरण करने से इंकार कर सकेगा।
(2) जहाँ ᳰक ᳰकसी माल या सेवाᲐ का नाम वणᭅन ᳞ापार िच᭮न मᱶ ᳰदया ᱟआ है और वह नाम और वणᭅन उपयोग मᱶ लाये जाने मᱶ पᳯरवᳶतत होता रहता ह,ै वहां रिज᭭ᮝार उन माल या सेवाᲐ और अ᭠य माल या सेवाᲐ के िलए िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के िलए अनु᭄ा तब द ेसकेगा जब ᳰक आवेदक यह वचन द ेᳰक नाम और अिभवणᭅन मᱶ पᳯरवतᭅन उस सूरत मᱶ ᳰकया जायेगा िजसमᱶ ᳰक वह नामाᳰंकत या वᳶणत माल या सेवाᲐ से िभ᳖ ऐसी माल या सेवाᲐ पर उपयोग मᱶ लाया जाता है जो ᳰक िविनदᱷश के अंतगᭅत आ जाती है; इस भांित ᳰदया गया वचन आवेदन के उस िव᭄ापन मᱶ सि᭥मिलत ᳰकया जायेगा जो ᳰक जनरल मᱶ धारा 20 के अधीन ᳰकया जाता ह।ै
31. किमया-ँ जहां िनयम 10 के उपिनयम (2) के अधीन ᳰकसी ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के िलए कोई आवेदन अिधिनयम या िनयमᲂ उपबंधᲂ मᱶ से ᳰक᭠हᱭ अपेᭃाᲐ को पूरा नहᱭ करता है वहां रिज᭭ᮝार किमयᲂ के उपचार के िलए आवेदक को उनकᳱ सूचना भेजेगा और यᳰद उस सूचना कᳱ तारीख स ेएक मास के भीतर उसको इस ᮧकार अिधसूिचत ᳰकसी कमी का उपचार करने मᱶ असफल रहता है तो आवेदन को पᳯर᭜यᲦ समझा जाएगा।
32. आवेदन कᳱ अिभ᭭वीकृित - ᳰकसी माल या सेवाᲐ के बारे मᱶ ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के िलए ᮧ᭜येक आवेदन कᳱ ᮧाि᳙ कᳱ अिभ᭭वीकृत िस᭭टम जिनत इलेᮝोिनक रसीद दकेर या ऐसे रसीद को इस ᮧयोजन के िलए ᳰदए गए ई-मेल पते पर भेजकर कᳱ जाएगी।