एम पर रिज᭭ᮝार से यह अपेᭃा करने वाला आवेदन कर सकेगा ᳰक रिज᭭ᮝार अपने िनणᭅय के आधारᲂ का और उन सामिᮕयᲂ का िजनका उपयोग उसने अपना िविन᳟य करने के िलए ᳰकया है, िलिखत कथन द।े
(2) उस दशा मᱶ िजसमᱶ ᳰक रिज᭭ᮝार ऐसी कोई अपेᭃाएं करता ह ैआवेदक को िजनकᳱ बाबत कोई आपिᱫ नहᱭ ह,ै आवेदक उन अपेᭃाᲐ का अनुवतᭅन रिज᭭ᮝार ᳇ारा उपिनयम (1) के अधीन िलिखत कथन ᳰदए जाने से पूवᭅ करेगा।
(3) िजस तारीख को िलिखत कथन उपधारा (1) के अधीन आवेदक ᳇ारा ᮧा᳙ होता है, वह तारीख अपील के ᮧयोजन के िलए वह तारीख समझी जाएगी िजसको रिज᭭ᮝार ने अपना िविन᳟य ᳰकया ह।ै
37. आवेदन मᱶ शुि और संशोधन- ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के िलए आवेदक, अपने आवेदन मᱶ या त᭜संबंधी ᳰकसी गलती को शु करने के िलए या अपने आवेदन मᱶ कोई संशोधन करने के िलए आवेदन उसके साथ िविहत फᳱस दकेर अपने आवेदन के ᮧितᮕहण के या तो पूवᭅ या प᳟ात ्᳴कतु िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण से पूवᭅ ᮧᱨप ᳞ा. िच.-एम मᱶ कर सकेगा:
पर᭠तु ऐसा कोई संशोधन अनु᭄ात नहᱭ ᳰकया जाएगा जो मूल ᳞ापार िच᭮न को सारभूत ᱨप से पᳯरवतᭅन करने या माल या सेवाᲐ के ऐस ेनए िविनदᱷश को रखने का ᮧभाव रखता हो जो मूल आवेदन मᱶ समािव᳥ नहᱭ ᳰकया गया हो।
38. ᭭वीकार को रिज᭭ᮝार ᳇ारा ᮧितसंदाय कर लेना- (1) यᳰद रिज᭭ᮝार को आवेदन के ᮧितᮕहण के संबंध मᱶ कोई आपिᱫ आवेदन के ᮧितᮕहण के प᳟ात् ᳴कतु ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण से पूवᭅ इस आधार पर ᳰक वह गलती स ेᮧितᮕहीत कर िलया गया है, या उस िच᭮न मामले कᳱ उन अव᭭थाᲐ मᱶ ᮧितᮕहीत नहᱭ ᳰकया जाना चािहए था, या रिज᭭ᮝार यह ᮧ᭭थापना करता ह ैᳰक वह िच᭮न केवल उन शतᲄ, मयाᭅदाᲐ, िवभाजनᲂ के अधीन भी, या उन शतᲄ या मयाᭅदाᲐ के िजन पर ᳰक आवेदन ᮧितᮕहीत ᳰकया गया है अितᳯरᲦ या उससे िभ᳖ शतᲄ पर रिज᭭ᮝीकृत ᳰकया जाना चािहए, तो रिज᭭ᮝार ऐसी आपिᱫ कᳱ िलिखत संसूचना आवेदक को दगेा।
(2) आवेदक जब तक ᳰक रिज᭭ᮝार कᳱ अपेᭃाᲐ का अनुपालन करने कᳱ दिृ᳥ से अपन ेआवेदन को संशोधन उपिनयम
(1) मᱶ वᳶणत संसूचना कᳱ ᮧाि᳙ कᳱ तारीख से तीस ᳰदन के भीतर या सुनवाई के िलए आवेदन नहᱭ कर दतेा ह,ै आवेदन के ᮧितᮕहण कᳱ बाबत यह समझा जायेगा ᳰक रिज᭭ᮝार ने उसे ᮧ᭜यᱡत कर िलया है और आवेदन कᳱ बाबत ऐसी कायᭅवाही कᳱ जायेगी मानो ᳰक उसे ᮧितᮕहीत नहᱭ ᳰकया गया हो। 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(3) जहां ᳰक रिज᭭ᮝार को आवेदक उपिनयम (2) मᱶ उि᭨लिखत कालाविध के भीतर यह सूिचत करता है ᳰक मेरी यह इ᭒छा ह ैᳰक मेरी सुनवाई हो तो आवेदक को रिज᭭ᮝार उस तारीख कᳱ नोᳯटस दगेा िजसको रिज᭭ᮝार उसकᳱ सुनवाई करेगा। जब तक ᳰक आवेदक इससे अ᭨पकाल वाली सूचना के िलए स᭥मत न हो जाये, ऐसी सुनवाई कᳱ तारीख सूचना कᳱ तारीख से कम से कम पंᮤह ᳰदन बाद कᳱ रखी जाएगी। आवेदक यह कथन कर सकेगा ᳰक वह अपनी व वैयिᲦक सुनवाई कराना नहᱭ चाहता और वह वे बातᱶ पेश कर सकेगा िज᭠हᱶ ᳰक वह वांछनीय समझता है।
(4) रिज᭭ᮝार आवेदक कᳱ सुनवाई के प᳟ात ्या यᳰद आवेदक ने कोई बातᱶ उसके समᭃ िलिखत ᱨप मᱶ पेश कᳱ है तो उन पर िवचार करने के प᳟ात ्ऐस ेआदशे द ेसकेगा जैसे ᳰक वह ठीक समझता ह।ै आवेदन का िव᭄ापन
39. िव᭄ापन कᳱ रीित-(1) ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के िलए ᮧ᭜येक आवेदन कᳱ बाबत धारा 20 कᳱ उपधारा (1) मᱶ यह अपेᭃा कᳱ जाती है ᳰक उसे िव᭄ािपत ᳰकया जाए या उस धारा कᳱ उपधारा (2) ᳇ारा उसे पुन: िव᭄ािपत ᳰकया जाए उसे जरनल मᱶ िव᭄ािपत ᳰकया जाएगा।
40. आवेदन मᱶ शुि या संशोधन करने कᳱ अिधसूचना- रिज᭭ᮝार इस आवेदन कᳱ दशा मᱶ िजसे धारा 20 कᳱ उपधारा (2) का खंड (ख) लागू है, उस सूरत मᱶ िजसमᱶ ᳰक वह ऐसा िविन᳟य करता है, आवेदन को पुन: िव᭄ािपत कराने के बजाय आवेदन कᳱ संया, वह वगᭅ िजसमᱶ वह ᳰकया गया ह,ै आवेदक का नाम और उसके कारबार का भारत मᱶ मुय ᭭थान का पता, यᳰद कोई हो, या जहां आवेदन का कोई कारबार का भारत मᱶ मुय ᭭थान नहᱭ है वहां भारत मᱶ तामील के िलए उसका पता, उस जरनल कᳱ संया िजसमᱶ यह िव᭄ािपत ᳰकया गया है और आवेदन मᱶ कᳱ गई शुि या संशोधन उपवᳶणत करने वाली अिधसूचना जरनल मᱶ द ेसकेगा:
परंतु ᳞ापार िच᭮न या माल और/या सेवाᲐ कᳱ बाबत िव᭄ापन मᱶ ᮢुᳯट (छोटी वतᭅनी भूलᲂ के अितᳯरᲦ) या ᮰ेणी या ᳞ापार िच᭮न के उपयोग का कथन के संदभᭅ मᱶ या ᳰकसी अ᭠य संदभᭅ मᱶ िजसे रिज᭭ᮝार ठीक समझे, वह पूवᭅ के िव᭄ापन को िनर᭭त करते ᱟए उस ᳞ापार िच᭮न का पुन: िव᭄ापन करेगा।