एम मᱶ कोई ᳞िᲦ रिज᭭ᮝार से यह िनवेदन कर सकेगा ᳰक रिज᭭ᮝार उस जरनल कᳱ संया, तारीख कᳱ जानकादी दे िजसमᱶ ᮧᱨप मᱶ िविन᳸द᳥ उस ᳞ापार िच᭮न का िव᭄ापन ᱟआ था िजसका रिज᭭ᮝीकरण चाहा गया है और रिज᭭ᮝार िनवेदन करने वाले ᳞िᲦ को ऐसी िविशि᳥या ंदगेा। रिज᭭ᮝीकरण का िवरोध
42. िवरोध कᳱ नोᳯटस- (1) ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के िवरोध कᳱ नोᳯटस धारा 21 कᳱ उपधारा (1) के अधीन, िनयम 43 मᱶ यथा िन᳸द᳥ िववरणᲂ के साथ, ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के िलए आवेदन िव᭄ािपत या पुनᳶव᭄ािपत करने वाले ᳞ापार िच᭮न जरनल के ᮧकाशन कᳱ तारीख चार मास के अंदर ᮧᱨप ᳞ा.िच.-ओ मᱶ दी जाएगी।
(2) जहां िवरोध कᳱ नोᳯटस माल और सेवाᲐ के िविभ᳖ वगᲄ के ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के िलए ᳰकसी एकल आवेदन कᳱ बाबत फाइल ᳰकया गया ह,ै वहां ᮧ᭜येक ऐसे वगᭅ कᳱ बाबत उस पर फᳱस दी जाएगी िजसके सबंध मᱶ व िवरोध फाइल ᳰकया जाता है।
(3) जहां कोई िवरोध ᳰकसी एकल आवेदन कᳱ बाबत मᱶ केवल ᳰकसी िविश᳥ वगᭅ या वगᲄ के िलए धारा 18 कᳱ उपधारा (2) के अधीन फाइल ᳰकया जाता है वहां शेष वगᭅ या वगᲄ के आवेदन पर रिज᭭ᮝीकरण के िलए आगे कᳱ कायᭅवाही तब तक नहᱭ होगी जब तक ᳰक आवेदक ᳇ारा ᮧभागीय फᳱस के साथ आवेदन के िवभाजन के िलए कोई िनवेदन ᮧᱨप ᳞ा.िच.-एम मᱶ नहᱭ ᳰकया जाता है।
(4) जहां ᳰकसी ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के िलए ᳰकसी एकल आवेदन कᳱ बाबत ᳰकसी वगᭅ या वगᲄ मᱶ िवरोध कᳱ सूचना फाइल नहᱭ कᳱ जाती ह ैवहां ऐसे वगᭅ या वगᲄ कᳱ बाबत ऐसा आवेदन धारा 19 और धारा 23 कᳱ उपधारा (1) के अ᭟याधीन होगा, उस आवेदन पर उस वगᭅ या वगᲄ मᱶ आवेदन के िवभाजन के प᳟ात ्िजसकᳱ बाबत कोई िवरोध लंिबत नहᱭ ह ै रिज᭭ᮝीकरण के िलए आगे कायᭅवाही कᳱ जाएगी।
(5) िवरोध कᳱ नोᳯटस कᳱ एक ᮧित समुिचत कायाᭅलय ᳇ारा उसकᳱ ᮧाि᳙ के तीन मास के भीतर आवेदकᲂ को रिज᭭ᮝार ᳇ारा तामील कराई जाएगी। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13 परंतु जहाँ आवेदक न ेशासकᳱय वेबसाइट पर इलेᮝॉनुक ᱧप मᱶ उपल᭣ध िवरोध कᳱ सूचना कᳱ ᮧित के आधार पर ᮧित-कथन पहले ही दािखल कर ᳰदया है, उस आवेदक को िवरोध कᳱ सूचना कᳱ ᮧित ᮧेिषत करने कᳱ आव᭫यकता नहᱭ होगी।