पी मᱶ ᳰकया जायेगा और उसमᱶ वह तारीख दी जायेगी िजसको समनुदशेन ᳰकया गया था। आवेदन मᱶ उस अव᭭था मᱶ, िजसमᱶ ᳰक यह रिज᭭ᮝीकृत ᳞ापार िच᭮न ह,ै रिज᭭ᮝीकरण कᳱ िविशि᳥या ँदी जायᱶगी और उस अव᭭था मᱶ िजसमᱶ ᳰक वह अनरिज᭭ᮝीकृत िच᭮न के, जो ᳰक उसके साथ समनुᳰदि᳥ ᳰकया गया है, उपयोग सिहत उसकᳱ िविशि᳥याँ दी जायᱶगी। रिज᭭ᮝार कोई सा᭯य या और जानकारी मांग सकेगा और यᳰद िविभ᳖ बातᲂ के संबंध मᱶ उसका समाधान हो जाता ह,ै तो वह समनुदशेन का िव᭄ापन करने िवषयक िलिखत मᱶ िनदशे दगेा।
(2) जब तक ᳰकस रिज᭭ᮝार का अनुमोदन धारा 41 के अधीन अिभᮧा᳙ नहᱭ कर िलया जाता ह ैऔर रिज᭭ᮝार के अनुमोदन िवषयक अिधसूचना को ᮧकट करने वाला िनदᱷश आवेदन मᱶ नहᱭ दे ᳰदया जाता, रिज᭭ᮝार ऐसे आवेदन पर िवचार करने से इंकार उस मामले मᱶ कर सकेगा िजसके संबंध मᱶ वह धारा लागू ह।ै
(3) उस कालाविध बढाने के िलए, िजसके अंदर यह आवेदन जो उपिनयम (1) मᱶ वᳶणत ह,ै अनुरोध ᳰकया जायेगा यह अनुरोध ᮧᱨप ᳞ा.िच.-पी मᱶ ᳰकया जाएगा।
81. गुडिवल के िबना समनुदशेन के ᮧिवि᳥ करने के िलए आवेदन- ᳰक᭠हᱭ माल या सेवाᲐ के संबंध मᱶ ᳞ापार िच᭮न के समनुदशेन संबंधी आवेदन जो िनयम 75 के अधीन ᳰकया जाता है उसमᱶ यह कथत होगा ᳰक- (क) या उस ᳞ापार िच᭮न का उपयोग उन माल या सेवाᲐ मᱶ होन ेवाले ᳰकसी कारबार मᱶ ᳰकया जा चुका था या ᳰकया गया था, और 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) या समनुदशेन उस कारबार कᳱ गुडिवल के संबंध मᱶ अ᭠यथा ᳰकया गया ह,ै और यᳰद दोनᲂ पᳯरि᭭थितया ंिव᳒मान ह,ै तो समनुदशेन का िव᭄ापन करने के िलए जो िनदᱷश िनयम 80 के अधीन आवेदन करने पर ᮧा᳙ ᳰकये गये हᱹ, उनकᳱ एक ᮧित और िव᭄ापन कᳱ ᮧितयᲂ सिहत सबूत या अ᭠यथा जैसी ᳰक अपेᭃा रिज᭭ᮝार करे, आवेदक ᳞ापार िच᭮न रिज᭭ᮝी मᱶ यह बात संदᳶशत करने के िलए पेश कर दगेा ᳰक रिज᭭ᮝार के िनदशेᲂ कᳱ पूᳶत कᳱ जा चुकᳱ है और यᳰद रिज᭭ᮝार का समाधान इस बात मᱶ नहᱭ होता ह ैᳰक िनदशेᲂ कᳱ पूᳶत हो गई है, तो वह आवेदन के संबंध मᱶ कायᭅवाही नहᱭ करेगा।
82. पृथक रिज᭭ᮝीकरण- जहाँ ᳰक िनयम 75 के अधीन आवेदन के अनुसारण मᱶ और रिज᭭ᮝीकरण के माल या सेवाᲐ के िवभाजन और पृथᲥरण या ᭭थानᲂ अथवा बाजारᲂ के िवभाजन और पृथᲥरण के फल᭭वᱨप िविभ᳖ ᳞िᲦ ᳞ापार िच᭮न के त᭜प᳟ात् ᭭व᭜वधाᳯरयᲂ के ᱨप मᱶ एक ही रिज᭭ᮝीकरण संया के अधीन पृथकत: रिज᭭ᮝीकृत हो जात ेह,ᱹ तो उन िविभ᳖ ᳞िᲦयᲂ के नामᲂ मᱶ पᳯरणामत: ᱟए पृथक रिज᭭ᮝीकरणᲂ मᱶ से ᮧ᭜येक रिज᭭ᮝीकरण कᳱ बाबत इस अिधिनयमके सभी ᮧयोजनᲂ के िलए यह समझा जायेगा ᳰक वह पृथक रिज᭭ᮝीकरण ह।ै
83. कुछ समनुदशेनᲂ और पारेषणᲂ के िलए रिज᭭ᮝार का ᮧमाण-पᮢ या अनुमोदन- कोई ᳞िᲦ जो धारा 40 कᳱ उपधारा (2) के अधीन रिज᭭ᮝार का ᮧमाण-पᮢ या धारा 41 के अधीन उसके अनुमोदन कᳱ अिधसूचना ᮧा᳙ करना चाहता ह,ै वह अपने आवेदन के साथ मामले का कथन, िजसमᱶ वे पᳯरि᭭थितया ँउपवᳶणत हᱹ, ᮧᱨप ᳞ा. िच.-पी मᱶ दो ᮧितयᲂ मᱶ और समनुदशेन या पारेषण को ᮧभािवत करने वाली कोई िलखत या ᮧ᭭थािपत िलखत भी रिज᭭ᮝार को भेजेगा। रिज᭭ᮝार कोई सा᭯य या और जानकारी, िजसे वह आव᭫यक समझता है, मांग सकेगा और मामले का कथन उस दशा मᱶ िजसमᱶ ᳰक उसमᱶ सभी सुसंगत पᳯरि᭭थितयᲂ को सि᭥मिलत करने कᳱ अपेᭃा कᳱ गई है, संशोिधत ᳰकया जायेगा ओर यᳰद यह अपेᭃा कᳱ जाये, तो उसे शपथपᮢ ᳇ारा स᭜यािपत करेगा। रिज᭭ᮝार आवेदक को उस दशा मᱶ, िजसमᱶ ᳰक उससे ऐसी अपेᭃा कᳱ गई ह ैऔर ᳰकसी अ᭠य ᳞िᲦ कᳱ, िजसकᳱ बाबत रिज᭭ᮝार का यह िवचार ह ैᳰक वह अ᭠तरण मᱶ, िहत रखता ह,ै सुनन ेके प᳟ात ्मामले पर िवचार करेगा और यथाि᭭थित उसका ᮧमाण-पᮢ या उस मामले के अनुमोदन या अननमुोदन कᳱ िलखत मᱶ अिधसूचना आवेदक को दगेा और ऐसे अ᭠य ᳞िᲦ को भी इितला तदनुसार दगेा। जहाँ ᳰक मामले का कथन संशोिधत ᳰकया जाता ह,ै वहाँ उसके अंितम ᱨप वाली तीन ᮧितया ँ᳞ापार िच᭮न रिज᭭ᮝी मᱶ पेश कर दी जाएगी। रिज᭭ᮝार मामले के कथन के अंितम ᱨप वाली एक ᮧित ᮧमाणपᮢ या अिधसूचना मᱶ अपनी मुᮤा लगाकर जोड़ दᱶगे।