(i) समनुदिेशतᲂ का नाम और पता;
(ii) समनुदशेन कᳱ तारीख;
(iii) जहां समनुदशेन उस िच᭮न मᱶ ᳰकसी अिधकार कᳱ बाबत ह ैवहां समनुदिेशत अिधकार का वणᭅन;
(iv) वह आधार िजसके अधीन समनुदशेन ᳰकया गया है; और
(v) वह तारीख िजसको रिज᭭टर मᱶ ᮧिवि᳥ कᳱ जाती ह।ै
85. धारा 46 के अधीन ᳰकसी कंपनी के िलए समनुदशेन का रिज᭭ᮝीकरण- धारा 46 कᳱ उपधारा (4) के ᮧयोजनᲂ के िलए वह कालाविध िजसमᱶ ᳰकसी कंपनी को िनयम 75 के अधीन ᳰकए गए आवेदन पर ᳰकसी रिज᭭ᮝीकृत ᳞ापार िच᭮न के प᳟ातवतᱮ ᭭व᭜वधारी के ᱨप मᱶ रिज᭭ᮝीकृत ᳰकया जा सकेगा, ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकरण के जनरल मᱶ िव᭄ापन कᳱ तारीख से छह मास होगी या छह मास के अनिधक इतनी और कालाविध होगी िजतनी ᳰक रिज᭭ᮝार उस कालाविध के पूवᭅ या दौरान िजतनी कालाविध तक ᳰक यह वृि समन᭄ुात कᳱ जा सकती ह,ै ᳰकसी समय यथाि᭭थित हक के रिज᭭ᮝीकरण के िलए आवेदक ᳇ारा या रिज᭭ᮝीकृत ᭭व᭜वधारी ᳇ारा ᳰकए गए ᮧᱨप ᳞ा. िच.-पी मᱶ आवेदन पर अनु᭄ात करᱶ। अ᭟याय-6 रिज᭭ᮝीकृत उपयोᲦा
86. रिज᭭ᮝीकृत उपयोᲦा के ᱨप मᱶ रिज᭭ᮝीकरण के िलए आवेदन- (1) रिज᭭ᮝीकृत ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकृत उपयोᲦा के ᱨप मᱶ धारा 49 कᳱ उपधारा (1) के अधीन ᳰकसी ᳞िᲦ का रिज᭭ᮝीकरण करने के िलए जो आवेदन रिज᭭ᮝार को ᳰकया जाता ह ैवह उस ᳞िᲦ और ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकृत ᭭व᭜वधारी ᳇ारा संयुᲦत: ᮧᱨप ᳞ा. िच.-यू मᱶ ᳰकया जायेगा और उसके साथ होगा। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 21
(2) रिज᭭ᮝीकृत ᭭व᭜वधारी और ᮧ᭭तािवत उपयोᲦा ऐस ेअ᭠य द᭭तावेजᱶ भी पेश और फाइल करᱶगे और ऐसा अपर सा᭯य और जानकारी भी दᱶगे जैसे ᳰक रिज᭭ᮝार उस िनिमᱫ अपेिᭃत करे।
(3) जब तक ᳰक कोई आवेदन धारा 49 कᳱ उपधारा (1) के खंड (क) मᱶ िन᳸द᳥ करार कᳱ तारीख से छह मास के भीतर फाइल नहᱭ ᳰकया जाए, वह ᮕहण नहᱭ ᳰकया जाएगा।
(4) जहां रिज᭭ᮝकृत उपयोᲦा के ᱨप मᱶ रिज᭭ᮝीकरण के िलए एक से अिधक आवेदन उसी करार के अंतगᭅत आन ेवाले ᳞ापार िच᭮नᲂ कᳱ बाबत उसी रिज᭭ᮝीकृत ᭭व᭜वधारी और उसी ᮧ᭭थािपत रिज᭭ᮝीकृत उपयोᲦा ᳇ारा कᳱ जाती है वहां धारा 49 कᳱ उप धारा (1) मᱶ वᳶणत द᭭तावेज ᳰकसी एक आवेदन के साथ फाइल ᳰकए जा सकᱶ गे और अ᭠य आवेदन या आवेदनᲂ मᱶ ᳰदए गए ऐसे द᭭तावेजᲂ के ᮧित िनदᱷश ᳰकया जाएगा।
87. रिज᭭ᮝार ᳇ारा िवचार- धारा 49 कᳱ उपधारा (2) के अधीन रिज᭭ᮝार यᳰद उसका यह समाधान हो जाता है ᳰक आवेदन और उसके साथ के द᭭तावेज अिधिनयम और िनयमᲂ के सुसंगत उपबंधᲂ का अनुपालन करते हᱹ तो उन मालᲂ या सेवाᲐ कᳱ बाबत िजसके संबंध मᱶ वह इस ᮧकार संतु᳥ हो जाता है, ᮧ᭭तािवत रिज᭭ᮝीकृत उपयोᲦा को रिज᭭ᮝीकृत करेगा।
88. आवेदन के इंकार के पूवᭅ सुनवाई या ᮧितबंिधत करना - (1) रिज᭭ᮝार संब पᭃᲂ को सुनवाई का अवसर दनेे के बाद, ऐसे शतᭅ (शतᲄ) के साथ, यᳰद कोई हो, िजसे वह उपयुᲦ समझे, आवेदन को ᭭वीकार या अ᭭वीकार कर सकेगा और उस आदशे कᳱ सूचना िलिखत ᱨप मᱶ पᭃकारᲂ को दगेा।
89. रिज᭭टर मᱶ ᮧिवि᳥- (1) जहां रिज᭭ᮝार धारा 49 कᳱ उपधारा (2) के अधीन रिज᭭ᮝीकृत उपयोᲦा के ᱨप मᱶ रिज᭭ᮝीकरण के िलए ᳰकसी आवेदन को ᮧितᮕहण करता ह ै वहां वह रिज᭭ᮝीकृत उपयोᲦा के ᱨप मᱶ ᮧ᭭तािवत रिज᭭ᮝीकृत उपयोᲦा को रिज᭭ᮝीकृत करेगा और उसे जरनल मᱶ ᮧकािशत करेगा।
(2) रिज᭭ᮝीकृत उपयोᲦा िवषयक जो ᮧिवि᳥ रिज᭭टर मᱶ ह ै उसमᱶ वह तारीख दी गई होगी िजसको रिज᭭ᮝीकृत उपयोᲦा के रिज᭭ᮝीकरण के िलए आवेदन ᳰकया गया था और उस तारीख कᳱ बाबत यह समझा जायेगा ᳰक वह रिज᭭ᮝीकृत उपयोᲦा के ᱨप मᱶ उस ᳞िᲦ के रिज᭭ᮝीकरण कᳱ वह तारीख है जो ᳰक ᮧिवि᳥ मᱶ वᳶणत ह ैधारा 49 कᳱ उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) मᱶ वᳶणत िविशि᳥यᲂ और कथनᲂ के अितᳯरᲦ रिज᭭ᮝीकृत उपयोᲦा के नाम का वणᭅन और उसके कारबार के भारत मᱶ ᭭थान का और यᳰद वह भारत मᱶ कारबार नहᱭ करता है, तो भारत मᱶ उसकᳱ तामील के िलए उसका पता भी उस ᮧिवि᳥ मᱶ ᳰदया होगा।
90. रिज᭭ᮝीकरण से भारत के बाहर धन का पारेषण करने के िलए ᮧािधकार िविविᭃत नहᱭ ह-ै ᳰकसी ᳞ापार िचᱡन के रिज᭭ᮝीकृत उपयोᲦा के ᱨप मᱶ रिज᭭ᮝीकरण से उस करार का अनुमोदन िविविᭃत नहᱭ समझा जायेगा जहां तक उसका संबंध ᳰकसी धन के पारेषण से ह ैजो भारत से बाहर ᳰकसी ᭭थान के िलए उᲦ ᳞ापार िच᭮न के उपयोग के िलए ᮧितफल के ᱨप मᱶ हो।
91. रिज᭭ᮝीकृत उपयोᲦा के ᱨप मᱶ रिज᭭ᮝीकरण कᳱ संसूचना- रिज᭭ᮝीकरण उपयोᲦा के रिज᭭ᮝीकरण कᳱ िलिखत सूचना रिज᭭ᮝार ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकृत ᭭व᭜वधारी कᳱ रिज᭭ᮝीकृत उपयोᲦा को और रिज᭭ᮝीकृत उपयोᲦा को और ᮧ᭜येक अ᭠य ऐसे रिज᭭ᮝीकृत उपयोᲦा को िजसका नाम उसी ᳞ापार िच᭮न के बारे मᱶ ᮧिव᳥ ᳰकया गया है, भेजेगा और रिज᭭ᮝार मᱶ ऐसी ᮧिवि᳥ के तीन मास के भीतर जनरल मᱶ भी उसी अंत:᭭थािपत ᳰकया जाएगा।