यू या ᮧᱨप ᳞ा. िच.-यू मᱶ होगा और िजन आधारᲂ पर यह ᳰकया गया ह ैउसका कथन इसके साथ होगा।
(2) धारा 49 कᳱ उपधारा (1) के खंड (ख) के पैरा (iv) के अनुसार एक कालाविध के िलए रिज᭭ᮝीकृत उपयोᲦा के रिज᭭ᮝरकरण कᳱ दशा मं◌ ेरिज᭭ᮝार रिज᭭ᮝीकृत उपयोᲦा कᳱ ᮧिवि᳥ को उस कालाविध के अंत पर र कर दगेा जहां ᳰक कुछ या सब माल या सेवाएं उनमᱶ से छोड़ दी जाती है िजनके बारे मᱶ ᳞ापार िच᭮न कर रिज᭭ᮝीकरण ᱟआ ह ैवहां रिज᭭ᮝार ᳞ापार िच᭮न के उन रिज᭭ᮝीकृत उपयोगᲂ के वृᱫᲂ से, िजनमᱶ ᳰक वे समािव᳥ हᱹ, उ᭠हᱶ छोड़ दगेा। इस उपिनयम के अधीन िजन रिज᭭ᮝीकृत उपयोᲦाᲐ का अनु᭄ात उपयोग उससे ᮧभािवत होता ह ैउनका और उसी ᳞ापार िच᭮न के रिज᭭ᮝीकृत ᭭व᭜वधाᳯरयᲂ का ᮧ᭜येक छोड़ा जाना या अपखंडन रिज᭭ᮝार अिधसूिचत करेगा।
94. रिज᭭ᮝीकृत उपयोᲦा कᳱ बाबत जानकारी मांगन ेकᳱ रिज᭭ᮝार कᳱ शिᲦ-(1) रिज᭭ᮝार, ᳰकसी भी समय िलिखत मᱶ सूचना ᳇ारा रिज᭭ᮝीकृत ᭭व᭜वधारी से यह अपेᭃा कर सकेगा वह उसे 51 कᳱ उपधारा (2) के अधीन जानकारी ᮧ᭭तुत करे और उस धारा कᳱ उपधारा (2) के अनुसार कारᭅवाई करᱶ।
95. ᮧिव᳥ी को पᳯरवᳶतत करने या रिज᭭ᮝीकरण को र करने के आवेदन के संबंध मᱶ ᮧᳰᮓया- 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(1) रिज᭭ᮝार, ᳞ापार रिज᭭ᮝीकृत ᭭व᭜वधारी और ᮧ᭜येक रिज᭭ᮝीकृत उपयोᲦा को (जो ᳰकसी भी दशा मᱶ आवेदक नहᱭ ह)ै धारा 50 के अधीन िलिखत मᱶ आवेदनᲂ को अिधसूिचत करेगा।
(2) उपिनयम (1) के अधीन अिधसूिचत कोई ᳞िᲦ को कायᭅवािहयᲂ मᱶ भाग लेने का आशय रखता ह ैवह रिज᭭ᮝार को उस आशय कᳱ सूचना ऐसी अिधसूचना कᳱ ᮧाि᳙ के एक मास के भीतर ᮧᱨप ᳞ा.िच.-यू मᱶ दगेा और उसके साथ अपन ेभाग लेने के आधारᲂ का कथन भेजेगा। तदपुᳯर रिज᭭ᮝार ऐसी सूचना और कथन कᳱ ᮧितयᲂ को तामील अ᭠य पᭃकार, अथाᭅत ्आवेदक पर रिज᭭ᮝीकृत ᭭व᭜वधारी पर, उस रिज᭭ᮝीकृत उपयोᲦा पर, िजसका रिज᭭ᮝीकरण ᮧ᳤ा᭭पद ह ैकायᭅवाही को िवषयव᭭तु है और अ᭠य ᳰकसी रिज᭭ᮝीकृत उपयोᲦा या अनु᭄ाᮧा᳙ उपयोᲦा जो भाग लेता ह,ै करेगा या करायेगा।
(3) धारा 50 के अधीन ᳰकए गए ᳰकसी आवेदन कᳱ दशा मᱶ आवेदन और उपिनयम (1) के अधीन अिधसूिचत कोई ᳞िᲦ ऐसे समय या समयᲂ के भीतर जैसा या जैसे ᳰक रिज᭭ᮝार िनयत करᱶ, अपने मामले के समथᭅन मᱶ सा᭯य पेश कर सकेगा और रिज᭭ᮝार पᭃकारᲂ को सुने जाने का अवसर दनेे के प᳟ात् आवेदन को ᮧितᮕहीत कर सकेगा या नामंजूर कर सकेगा या ऐसी ᳰक᭠हᱭ शतᲄ पर संशोधन, या ᱨपभेदᲂ सिहत या मयाᭅदाᲐ के अंतगᭅत उसे ᮧितᮕहीत कर सकेगा िज᭠हᱶ यह अिधसूिचत करना ठीक समझता ह ैऔर तदनुसार वह पᭃकारᲂ को िलिखत मᱶ इिᱫला दगेा।
(4) धारा 50 कᳱ उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन ᳰकसी रिज᭭ᮝीकरण मᱶ पᳯरवतᭅन करने के िलए या रिज᭭ᮝीकरण का रकरण धारा 50 कᳱ उपधारा (1) के खंड (ग) कᳱ मद (i) स े(iv) तक मᱶ वᳶणत आधारᲂ मᱶ से ᳰकसी पर ᳰकए गए आवेदन पर रिज᭭ᮝार ᮧᱨप ᳞ा. िच.-यू मᱶ कᳱ ᳰकसी सूचना और फाइल ᳰकए गए मामले के कथन सिहत िवचार करेगा और आवेदन का िनपटारा करेगा और तदनुसार पᭃकारᲂ को िलिखत इिᱫला भी दगेा।