Section 4: उÈत Ǔनयमावलȣ के Ǔनयम 61 मɅ, - (क) उपǓनयम (5) के èथान पर, 1 जुलाई, 2017 से Ĥभावी, Ǔनàनͧलͨखत उपǓनयम रखा जाएगा, अथा[त
Bihar Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2019State Rules of Bihar · 2017
“(5) जहां धारा 37 के अधीन ĤǾप जीएसटȣआर-1 या धारा 38 के अधीन ĤǾप जीएसटȣआर -2 मɅ Þयौरे Ĥèततु करने कȧ समय-सीमा बढ़ा दȣ गई है, वहाँ धारा 39 कȧ उपधारा (1) मɅ ͪवǓनǑद[çट ͪववरणी ऐसी रȣǓत से और उन शतɟ के अधीन रहत े हुये जो आयुÈत अͬधसचूना ɮवारा ͪवǓनǑद[çट करे, ĤǾप जीएसटȣआर -3ख मɅ इलेÈĚॉǓनक Ǿप से सामाÛय पोट[ल के माÚयम से या तो सीधे या आयÈुत ɮवारा अͬधसूͬ चत सुͪ वधा कɅ ġ के माÚयम से Ĥèततु ͩकया जाएगा:
परंत ु यह ͩक, जहां उपǓनयम (1) मɅ ǓनǑद[çट åयिÈत ɮवारा ĤǾप जीएसटȣआर-3ख मɅ ͪववरणी Ĥèततु ͩकया जाना अपेͯ¢त है,वहाँ ऐसा åयिÈत ĤǾप जीएसटȣआर -3 मɅ ͪववरणी Ĥèततु करने के ͧलए अपेͯ¢त नहȣं होगा।”;
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