The Cantonment Board Account Rules, 2020Central Rules · 2006
(1) िेकेिार के जबल िमा दकए िाएंगे और संजविा के अनुसार उनका भुगतान दकया िाएगा, और अंजतम जबल स्ट्पि रूप से जचजननत दकए िाएगंे।
(2) जबल पास करत ेसमय इस पर माप पुजस्ट्तका के पषृ्ठ संख्या नोट दकए िाएंगे और इसी तरि कायच रजिस्ट्टर में जबल की प्रजवजि करते समय भी क्रम संख्या नोट की िाएगी और आमतौर पर दकए गए कायच की लागत के नौवें-िसवें भाग का िी भुगतान दकया िाएगा, िेष को प्रजतभूजत के रूप में प्रजतधाठरत दकया िाएगा और िषे राजि का भुगतान समापन ठरपोटच या प्रमाण-पत्र िस्ट्ताक्षठरत िोने तथा तु्रठट िाजयत्व अवजध, यदि कोई िो, के समाप्त िोने के पश्चात दकया िाएगा।