The Cantonment Board Account Rules, 2020Central Rules · 2006
(1)संबंजधत जवभाग के प्रमुख से आकजस्ट्मक िावा जबल की प्राजप्त पर, लेखा-प्रमुख स्ट्वीकृजत के सिी िोने, बिट की उपलब्धता और पजुि िस्ट्तावेिों की पयाचप्तता को सुजनजश्चत करन ेके जलए आकजस्ट्मक िावा जबल के कथन का सत्यापन करेगा।
(2) िब जबल में कोई कमी पाई िाए तो लेखा-प्रमुख इस तरि के जबल को संबंजधत जवभाग को पठरिोधन के जलए लौटा िेगा और जबल रजिस्ट्टर (प्ररूप 23एस) के संबंजधत स्ट्तम्पभ में अभ्युजक्त िेगा।
(3) आकजस्ट्मक िावा जबल के भुगतान योग्य िोने से संतिु िोने परवि िुद्ध िेय राजि के जलए प्रजवजि के अजभलेखन को प्राजधकृत करात े हुए नोरटंग करेगा तथा इसके बाि िावेिार को संिाय िेनिाठरयों और लखेा-प्रमुख द्वारा ििाचए अनुसार उपयकु्त व्यय िीषच से जवकलन करते हुए प्रजवजि की िाएगी।