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Section 90: स्ट्थापना का वतेन

The Cantonment Board Account Rules, 2020Central Rules · 2006

(1) बोडच की स्ट्थापना के वेतन का आिरण और भुगतान उस माि के अंजतम कायच दिवस को दकया िाएगा जिस माि के िौरान इसे अर्िचत दकया गया ि;ै परंत ुिब अंजतम कायच दिवस को िजनवार या कोई सावचिजनक अवकाि िो तो स्ट्थापना के वेतन का आिरण और भुगतान पूवच कायच दिवस को दकया िा सकता ि।ै

(2) छावनी बोडच द्वारा जनयोजित दकसी व्यजक्त के जलए पिली बार वेतन आिरण की मखु्य कायचपालक अजधकारी द्वारा प्राजधकार िेने के बाि िी वेतन जबल में प्रजवजि की िाएगी। इस तरि के प्राजधकार में जनयुक्त व्यजक्त का पूणच कथन, उसका व्यजक्तगत कथन यथा पता, अिचता, पिनाम आदि जिस पर उसकी जनयुजक्त की गई ि ै और अन्द्य ब्यौरे अजभजलजखत दकए िाएंग ेिैसा दक इस संबंध में जनिेि दिए िाएं। [भाग II—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 27

(3) बखाचस्ट्तगी, स्ट्थानांतरण, त्याग-पत्र या मृत्य ु के मामले में वेतन का आिरण एवं संजवतरण इसके िेय िोने के तुरंतबाि दकया िाएगा।

(4) स्ट्थापना के वेतन जबल जनम्नजलजखत तरीके से तैयार दकए िाएंगे, अथाचत:- (क) बोडच की सम्पपूणच स्ट्थायी स्ट्थापना का वेतन प्ररूप 29एम में एक माजसक वेतन जबल पर तैयार दकया िाएगा;

(ख) दकसी कारण से वेतन का आिरण निीं िोने परन्द्तु उसे भजवष्य में भुगतान के जलए रोके िानेपर जवजित तरीके से प्ररूप 29एम में अलग से उसकी प्रजवजि की िाएगी और िब राजि बाि में अनुपूरक जबल पर आिरण की िाती ि ैतो आिरण का संिभच मलू जबल में दिया िाएगा जिससे वि राजि रोकी गई थी और इसके जवपरीत तादक इस पर िसूरे िावे से बचा िा सके;

(ग) िब वेतन मिीने की खंजडत अवजध के जलए तैयार दकया िाता िै, तो इसके रोकने के कारण औरइसकी अवजध तथा िर,जिस पर यि आिठरत दकया गया ि,ै को ठट्पणी स्ट्तम्पभ में ििच दकया िाएगा;

(घ) अनुपजस्ट्थत, छुट्टी पर या प्रजतजनयुजक्त पर या जनलंबन के अधीन अजधकाठरयों को माजसक वेतन जबल में स्ट्पि रूप से दिखाया िाना चाजिए और की गई स्ट्थानापन्न का उल्लेख दकया िाना चाजिए। इन अनुपजस्ट्थजतयों के कारण अिेय (लौटाने योग्य) राजि की प्ररूप 30एम में प्रजवजि की िाएगी;

(ङ) िेय वेतन के रूप में भुगतान योग्य सकल राजि की गणना मान रजिस्ट्टर के अनुसार िेय राजि के आधार पर की िाएगी;

(च) िब अनुबंध आधार पर रखे गए आउटसोसच सेवा प्रिाता को स्ट्वीकृत पि की ठरजक्त के जलए िी गई सेवाओं के जलए भुगतान दकया िाता ि ैतो इन भुगतानों को स्ट्थापना व्यय के भाग के रूप में माना िाएगा और प्ररूप 33एम में जनधाचठरत प्ररूप में सभी िानकाठरयों सजित इन भुगतानों की प्रजवजि की िाएगी;

(छ) िैजनक मििरूों का वेतन प्ररूप 31एम में मस्ट्टर रोल पर बनाया िाएगा; तथा (ि) संबंजधत अजधकारी या कमचचारी के जनयत यात्रा और वािन भते्त का आिरण वेतन जबल में तयैार दकया िाए, न दक यात्रा भत्ता जबल में।

Where this provision sits

ActThe Cantonment Board Account Rules, 2020
Section90
Marginal noteस्ट्थापना का वतेन
JurisdictionCentral
StatusIn force as published by the source

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