(1) बोडᭅ अपनी बैठकᱶ ᳰकसी संᮧेᭃण गृह मᱶ अथवा संᮧेᭃणगृह के िनकट ि᭭थत ᭭थान पर अथवा िविध का उ᭨लंघन करने वाले बालकᲂ के िलए अिधिनयम के अधीन चलाई जा रही ᳰकसी सं᭭था के उपयुᲦ पᳯरसर मᱶ आयोिजत करेगा और ᳰकसी भी पᳯरि᭭थित मᱶ बोडᭅ ᳰकसी ᭠यायालय या कारागार पᳯरसर मᱶ अपनी बैठकᱶ आयोिजत नहᱭ करेगा।
(2) बोडᭅ यह सुिनि᳟त करेगा ᳰक जब मामले कᳱ सुनवाई चल रही हो तब कमरे मᱶ ऐसा कोई ᳞िᲦ उपि᭭थत न रह,े िजसका उस मामले से कोई संबंध न हो।
(3) बोडᭅ यह सुिनि᳟त करेगा ᳰक केवल उस/उन ᳞िᲦ/᳞िᲦयᲂ को ही बैठक के दौरान उपि᭭थत रहने कᳱ अनुमित दी जाए, िजनकᳱ उपि᭭थित मᱶ बालक सहज महसूस करे।
(4) बोडᭅ अपनी बैठकᱶ बालकᲂ के अनुकूल पᳯरसरᲂ मᱶ आयोिजत करेगा तथा वे पᳯरसर ᳰकसी भी ि᭭थित मᱶ ᭠यायालय जैसे नहᱭ ᳰदखᱶगे और बैठने कᳱ ᳞व᭭था इस ᮧकार होगी ᳰक बोडᭅ बालक से आमन-ेसामने बात कर सके। 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(5) बालक से बात करते समय, बोडᭅ अपने आचरण के मा᭟यम से बालकᲂ के अनुकूल तकनीकᲂ का ᮧयोग करेगा और बालक को संबोिधत करते ᱟए शारीᳯरक हाव-भाव, चेहरे के भावᲂ, नजरᲂ, बोलचाल के लहजे और आवाज के संदभᭅ मᱶ बालकᲂ के अनुकूल दिृ᳥कोण अपनाएगा।
(6) बोडᭅ के सद᭭यᲂ के आसन ऊंचे मंच पर नहᱭ हᲂगे और बोडᭅ तथा बालक के म᭟ य सािᭃयᲂ के कटघरे या अवरोध जैसी बाधाएं नहᱭ हᲂगी।
(7) बोडᭅ सभी कायᭅᳰदवसᲂ पर मिज᭭ᮝेट ᭠यायालय के कायᭅ–समय के अनᱨुप ᭠ यूनतम छह घंटे अपनी बैठकᱶ आयोिजत करेगा, जब तक ᳰक िजला िवशेष मᱶ लंिबत मामलᲂ कᳱ संया कम न हो और रा᭔य सरकार ने इस संबंध मᱶ कोई आदशे जारी न ᳰकया हो या रा᭔य सरकार ने िजले मᱶ लंिबत मामलᲂ कᳱ संया, ᭃेᮢ या भूभाग, जनसंया घन᭜व या अ᭠य ᳰकसी कारक पर िविधवत िवचार करने के बाद राजपᮢ मᱶ अिधसूचना ᳇ारा िजले मᱶ एक से अिधक बोडᲄ का गठन न ᳰकया हो।
(8) जब बोडᭅ कᳱ बैठक न हो तब िविध का उ᭨लंघन करने वाले बालक को बोडᭅ के ᳰकसी एकल सद᭭य के समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकया जा सकता ह।ै उᲦ ᮧयोजन के िलए, बोडᭅ का एक सद᭭य ᳰकसी आपातकालीन मामले का सं᭄ान लेने के िलए सदवै उपल᭣ध या पᱟचं मᱶ रहेगा और ऐसे सद᭭य ᳇ारा आपातकालीन पᳯरि᭭थित से िनपटने के िलए आव᭫यक िनदᱷश िजले के िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई या ᭭थानीय पुिलस को ᳰदए जाएंगे। ᮧधान मिज᭭ᮝेट उन सद᭭यᲂ का Ჽूटी रो᭭टर तैयार करेगा, जो ᳰक रिववार और छुᲵी के ᳰदनᲂ सिहत हर ᳰदन इस ᮧकार उपल᭣ध और पᱟंच मᱶ रहᱶगे। यह रो᭭टर अिᮕम मᱶ सभी पुिलस थानᲂ, मुय ᭠याियक मिज᭭ᮝेट/मुय महानगर मिज᭭ᮝेट, िजला ᭠यायाधीश, िजला मिज᭭ᮝेट, सिमितयᲂ, िजला बाल संरᭃण इकाई और िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई को पᳯरचािलत ᳰकया जाएगा।
(9) बोडᭅ के सामािजक कायᭅकताᭅ सद᭭यᲂ को ᮧ᭜येक बैठक के िलए कम से कम 1500/- ᱧपए ᳰदए जाएंगे, िजसके अंतगᭅत बैठक भᱫा, याᮢा भᱫा और अ᭠य कोई भᱫा भी ह,ै जो रा᭔य सरकार ᳇ारा िविहत ᳰकया जाए।
(10) बोडᭅ को अवसंरचना और कमᭅचाᳯरवंृद रा᭔य सरकार उपल᭣ध कराएगी।