(1) बोडᭅ िन᳜िलिखत अितᳯरᲦ कृ᭜ य करेगा, अथाᭅत :-
(i) जब कभी आव᭫यक हो, बोडᭅ एक अनुवादक या दभुािषया या िवशेष िशᭃक उपल᭣ध कराएगा, िजसे ᮧितᳰदन कम से कम 1500 ᱧपए का भुगतान ᳰकया जाएगा और अनुवादक के मामले मᱶ ᮧित पृ᳧ अिधकतम सौ ᱧपए का भुगतान ᳰकया जाएगा। उᲦ ᮧयोजन के िलए िजला बाल संरᭃण इकाई अनुवादकᲂ, दभुािषयᲂ और िवशेष िशᭃकᲂ का पैनल रखेगा और इस पैनल कᳱ जानकारी बोडᭅ को दगेा। अनुवादक, दभुािषए और िवशेष िशᭃक कᳱ अहᭅताएं वही हᲂगी, जो “यौ.अ.बा.सं.अ.” अिधिनयम, 2012 और उसके अधीन बनाए गए िनयमᲂ मᱶ िविहत कᳱ गई हᱹ;
(ii) जहां कहᱭ अपेिᭃत हो वहां िविध का उ᭨लंघन करने वाले बालक कᳱ ᮧगित को मानीटर करने के िलए ᮧᱨप 14 मᱶ पुनवाᭅस काडᭅ जारी करना;
(iii) जहां कहᱭ अपेिᭃत हो वहां उस ᭭कूल मᱶ बालक का पुनः दािखला कराने या िशᭃा जारी रखने के िलए समुिचत आदशे पाᳯरत करना, जहां बालक को जांच के लंिबत रहने या ᳰकतनी भी समयाविध के िलए ᳰकसी बाल दखेरेख सं᭭था मᱶ रहने के कारण अपनी िशᭃा जारी रखने को अननु᭄ात ᳰकया गया हो;
(iv) बालक को िविध कᳱ स᭥ यक ᮧᳰᮓया के मा᭟ यम से मामलᲂ कᳱ ᭜ वᳯरत जांच और िनपटान से सुकर बनाने को अ᭠ य िजलᲂ मᱶ वाडᲄ से संपकᭅ करना िजसके अंतगᭅत ᳰकसी अ᭠य िजले या रा᭔य मᱶ ᳰकसी बोडᭅ को जांच या पुनवाᭅस के ᮧयोजन के िलए भेजना भी है;
(v) िविध का उ᭨लंघन करने वाले बालकᲂ संबंधी बाल दखेरेख सं᭭थाᲐ का िनरीᭃण करना, ᭟यान ᳰदए जाने योय ᳰक᭠हᱭ ᮢुᳯटयᲂ के मामलᲂ मᱶ िनदशे जारी करना, सुधारᲂ के सुझाव दनेा, अनुपालन कᳱ मांग करना और कतᭅ᭪ यᲂ के अनुपालन मᱶ लापरवाही करते पाए जाने वाले कमᭅचारी के िवᱧ कारᭅवाई सिहत उपयुᲦ कारᭅवाई कᳱ िसफाᳯरश िजला बाल संरᭃण इकाई को करना;
(vi) बोडᭅ के पᳯरसरᲂ मᱶ ᳰकसी ᮧमुख ᭭थान पर सुझाव पेᳯटका या िशकायत िनपटान पᳯेटका रखना, ताᳰक बालकᲂ और वय᭭कᲂ सभी को अपने सुझाव दनेे के िलए ᮧो᭜सािहत ᳰकया जा सके और इन पेᳯटकाᲐ का ᮧचालन ᮧधान मिज᭭ᮝेट का नाम िनदᱷिशती करेगा;
(vii) िविध का उ᭨लंघन करने वाले बालकᲂ के िलए चलाई जा रही बाल दखेरेख सं᭭थाᲐ मᱶ बाल सिमितयᲂ का सहज कायᭅकरण सुिनि᳟त करना, ताᳰक ऐसी बाल दखेरेख सं᭭थाᲐ के कायᲄ और ᮧबंधन मᱶ बालकᲂ कᳱ भागीदारी सुिनि᳟त कᳱ जा सके;
(viii) एक मास मᱶ कम से कम एक बार सुझाव पुि᭭तका कᳱ समीᭃा करना;
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(ix) यह सुिनि᳟त करना ᳰक िजला बाल संरᭃण इकाई और रा᭔य या िजला िविधक सहायता सेवा ᮧािधकरण मᱶ कायᭅरत िविधक- सह-पᳯरवीᭃा अिधकारी बालक को िनःशु᭨क िविधक सेवाएं ᮧदान करᱶ; और
(x) यᳰद आव᭫यक हो तो अधᭅ-िविधक और अ᭠य कायᭅ, जैसे ᳰक िविध का उ᭨लंघन करने वाले बालक के माता-िपता से संपकᭅ करने, बालक के िवषय मᱶ संगत सामािजक और पुनवाᭅस संबंधी जानकारी एकᮢ करने के िलए और छाᮢ ᭭वयंसेिवयᲂ या गैर-सरकारी संगठनᲂ के ᭭वयंसेिवयᲂ कᳱ सेवाएं लेना। अ᭟याय 3 िविध का उ᭨लंघन करन ेवाल ेबालकᲂ के संबधं मᱶ ᮧᳰᮓया