(1) िजन मामलᲂ मᱶ बालक ᳇ारा ᳰकया गया जघ᭠य अपराध अिभकिथत हो, या जब बालक ᳇ारा ऐसा अपराध वय᭭कᲂ के साथ सि᭥ मिलत ᱨप से ᳰकए जाने का अिभकथन ᳰकया गया हो, के िसवाय कोई ᮧथम सूचना ᳯरपोटᭅ रिज᭭ ᮝीकृत नहᱭ कᳱ जाएगी। अ᭠य सभी मामलᲂ मᱶ, िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई या बाल क᭨याण पुिलस अिधकारी बालक ᳇ारा ᳰकए गए अिभकिथत अपराध कᳱ सूचना साधारण दिैनक डायरी मᱶ अिभिलिखत करेगा, उसके प᭫ चात ᮧᱨप 1 मᱶ बालक कᳱ सामािजक पृ᳧भूिम और, जहां कहᱭ लागू हो, बालक को पकड़े जाने कᳱ पᳯरि᭭थितयᲂ कᳱ ᳯरपोटᭅ ᮧथम सुनवाई स ेपहले बोडᭅ को अᮕेिषत करेगा:
परंतु पकड़े जाने कᳱ शिᲦ का ᮧयोग केवल जघ᭠य अपराधᲂ के िवषय मᱶ ही ᳰकया जाएगा, जब तक यह बालकके सवᲃᱫम िहत मᱶ न हो। छोटे-मोटे और गंभीर अपराधᲂ के अ᭠य मामलᲂ मᱶ, जहां बालक के िहत मᱶ उसे पकड़ा जाना आव᭫यक न हो, पुिलस या िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई या बाल क᭨याण पुिलस अिधकारी ᮧᱨप 1 मᱶ बालक कᳱ सामािजक पृ᳧भूिम कᳱ ᳯरपोटᭅ के साथ उसके ᳇ारा ᳰकए गए अिभकिथत अपराध के ᭭वᱨप कᳱ जानकारी बोडᭅ को भेजेगा तथा उस बालक के माता-िपता या अिभभावकᲂ को यह सूिचत करेगा ᳰक बालक को बोडᭅ के समᭃ सुनवाई के िलए कब ᮧ᭭तुत ᳰकया जाना है।
(2) जब िविध का उ᭨लंघन करने के िलए अिभकिथत बालक को पुिलस पकड़ती ह ैतब संबंिधत पुिलस अिधकारी उस बालक को िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई या बाल क᭨याण पुिलस अिधकारी को ᮧभार मᱶ सᲅपेगा, जो त᭜काल इन सबको सूिचत करेगा:
(i) बालक के माता-िपता या संरᭃक को यह सूिचत ᳰकया जाएगा ᳰक बालक को पकड़ा गया ह ैऔर साथ ही उस बोडᭅ का पता बताया जाएगा, िजसके समᭃ बालक को ᮧ᭭तुत ᳰकया जाएगा तथा उस तारीख और समय कᳱ जानकारी दी जाएगी जब माता-िपता या संरᭃक को बोडᭅ के समᭃ ᮧ᭭तुत होना ह;ै
(ii) संबंिधत पᳯरवीᭃा अिधकारी को सूिचत ᳰकया जाएगा ᳰक बालक को पकड़ा गया ह,ै ताᳰक वह बालक कᳱ सामािजक पृ᳧भूिम और अ᭠य महᱬवपूणᭅ पᳯरि᭭थितयᲂ कᳱ जानकारी ᮧा᳙ कर सके, जो जांच कायᭅ मᱶ बोडᭅ के िलए सहायक िस हो सकती हो; और
(iii) बालक को पकड़े जाने के समय से चौबीस घंटे के भीतर उसे बोडᭅ के समᭃ ᮧ᭭तुत करते समय िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई या बाल क᭨याण पुिलस अिधकारी के साथ ᮧ᭭तुत होने के िलए बाल क᭨याण अिधकारी या मामला कायᭅकताᭅ को सूिचत ᳰकया जाएगा।
(3) िविध का उ᭨लंघन करने के िलए अिभकिथत बालक को पकड़ने वाला पुिलस अिधकारी:
(i) उस बालक को हवालात मᱶ नहᱭ भेजेगा और बालक को नजदीकᳱ पुिलस थाने के बाल क᭨याण पुिलस अिधकारी को सᲅपने मᱶ दरेी नहᱭ करेगा। वह पुिलस अिधकारी पकड़े गए बालक को अिधिनयम कᳱ धारा 12 कᳱ उप-धारा (2) के अधीन जब तक ᳰक उस े बोडᭅ के समᭃ ᮧ᭭तुत नहᱭ कर ᳰदया जाता ह ै अथाᭅत उसको िगर᭢तार ᳰकए जाने स े चौबीस घंटे और इन िनयमᲂ के भीतर, समुिचत िनयमᲂ के िनयम 9 के अनुसार आदशे ᮧा᳙ ᳰकए जाने तक ᳰकसी संᮧेᭃण गृह मᱶ तब तक के िलए भेज सकता है;
(ii) बालक को कोई हथकड़ी, जंजीर या अ᭠ यथा बेड़ी नहᱭ पहनाएगा तथा बालक पर ᳰकसी भी ᮧकार के दबाव या बल का ᮧयोग नहᱭ करेगा;
(iii) बालक को तुरंत और सीधे उन आरोपᲂ कᳱ जानकारी उसके माता-िपता या संरᭃक के मा᭟यम से दी जाएगी, जो उस पर लगाए गए ह ᱹऔर यᳰद कोई ᮧाथिमकᳱ दजᭅ कᳱ जाती ह ैतो उसकᳱ ᮧित बालक को उपल᭣ध कराई जाएगी या पुिलस ᳯरपोटᭅ कᳱ ᮧित उसके माता-िपता या संरᭃक को दी जाएगी;
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(iv) बालक को, यथाि᭭थित, उपयुᲦ िचᳰक᭜सीय सहायता, दभुािषए या िवशेष िशᭃक कᳱ सहायता या ऐसी कोई अ᭠य सहायता उपल᭣ध कराएगा, िजसकᳱ आव᭫यकता बालक को हो;
(v) बालक को अपना अपराध ᭭वीकार करने के िलए बा᭟य नहᱭ करेगा तथा उससे बातचीत केवल िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई या बालकᲂ के अनुकूल पᳯरसरᲂ या पुिलस थाने मᱶ बालकᲂ के िलए ऐसे अनुकूल ᭭थान पर कᳱ जाएगी, जहां बालक को ऐसा ᮧतीत न हो ᳰक वह पुिलस थाने मᱶ ह ैया उसे िहरासत मᱶ रखकर उससे पᳯरᮧ᭫ न ᳰकए जा रह ेह।ᱹ पुिलस जब बालक से बातचीत करे तब उसके माता-िपता या संरᭃक वहां उपि᭭थत हो सकते हᱹ;
(vi) बालक से ᳰकसी कथन पर ह᭭ ताᭃर करने को नहᱭ कहेगा; और
(vii) बालक को िनःशु᭨क िविधक सहायता उपल᭣ध कराने के िलए िजला िविधक सेवा ᮧािधकरण को सूिचत करेगा।
(4) बाल क᭨याण पुिलस अिधकारी साद ेकपड़ᲂ मᱶ होगा और वदᱮ मᱶ नहᱭ होगा ।
(5) बाल क᭨याण पुिलस अिधकारी, बालकᳱ सामािजक पृ᳧भूिम और ᳰकसी अपराध मᱶ बालक कᳱ अिभकिथत संिल᳙ता के ᮧ᭜येक मामले मᱶ उसे पकड़े जाने कᳱ पᳯरि᭭थितयᲂ कᳱ जानकारी ᮧᱨप 1 मᱶ अिभिलिखत करेगा, िजसे तुरंत बोडᭅ को भेजा जाएगा। सवᲃᱫम उपल᭣ध जानकारी एकᮢ करने के ᮧयोजनाथᭅ, िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई या बाल क᭨याण पुिलस अिधकारी के िलए बालक के माता- िपता या संरᭃक से संपकᭅ करना आव᭫यक होगा।
(6) ᳰकसी िजले मᱶ सभी अिभिहत बाल क᭨याण पुिलस अिधकाᳯरयᲂ, बाल क᭨याण अिधकाᳯरयᲂ, पᳯरवीᭃा अिधकाᳯरयᲂ, अधᭅ िविधक ᭭वयंसेिवयᲂ, िजला िविधक सेवा ᮧािधकरणᲂ और रिज᭭ ᮝीकृत ᭭वैि᭒छक और गैर-सरकारी संगठनᲂ, बोडᭅ के ᮧधान मिज᭭ᮝेट और सद᭭यᲂ, िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई के सद᭭यᲂ और चाइ᭨डलाइन सेवाᲐ कᳱ सूची और उनसे संपकᭅ के ᭣यौरे ᮧ᭜येक पुिलस थाने मᱶ ᮧमुख ᱨप से दशाᭅए जाएंगे।
(7) जब ᳰकसी ऐसे मामले मᱶ बालक को छोड़ा जाता ह,ै िजसमᱶ बालक को पकड़ने कᳱ आव᭫यकता न हो, तब माता-िपता या संरᭃक या उस उपयुᲦ ᳞िᲦ को, िजसकᳱ अिभरᭃा मᱶ िविध का उ᭨लंघन करने के िलए अिभकिथत बालक को रखा गया ह,ै गैर-᭠याियक कागज पर ᮧᱨप 2 मᱶ एक वचनपᮢ ᮧ᭭तुत करना होगा, ताᳰक जांच या कायᭅवाही कᳱ तारीखᲂ को बोडᭅ के समᭃ उनकᳱ उपि᭭थित सुिनि᳟त कᳱ जा सके।
(8) रा᭔य सरकार उन ᭭वैि᭒छक या गैर-सरकारी संगठनᲂ या ᳞िᲦयᲂ का पैनल रखेगी, जो पᳯरवीᭃा, परामशᭅ, मामला कायᭅ सेवाएं ᮧदान करने और पुिलस या िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई या बाल क᭨याण पुिलस अिधकारी के साथ भी सहयुᲦ होने कᳱ ि᭭थित मᱶ हᲂ और िज᭠हᱶ बालक को चौबीस घंटे और कायᭅवाही लंिबत रहने कᳱ अविध मᱶ बालक को बोडᭅ के समᭃ ᮧ᭭तुत करने मᱶ सहायता करने के िलए अपेिᭃत िवशेष᭄ता ᮧा᳙ हो और ऐसे ᭭वैि᭒छक या गैर-सरकारी संगठनᲂ या ᳞िᲦयᲂ के पैनल कᳱ जानकारी बोडᭅ को भेजी जाएगी।
(9) रा᭔य सरकार पुिलस या िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई या बाल क᭨याण पुिलस अिधकारी या मामला कायᭅकताᭅ या बालकᲂ कᳱ सुरᭃा और संरᭃण के िलए िज᭥मेदार ᳞िᲦ को पकड़े गए या उनकᳱ दखेरेख मᱶ रखे गए बालक कᲂ के उनके साथ रहने कᳱ अविध मᱶ िलए उन बालकᲂ के िलए भोजन और याᮢा खचᭅ तथा आकि᭭ मक िचᳰक᭜सीय दखेरेख सिहत आधारभूत सुिवधाᲐ को उपल᭣ ध कराने के िलए िनिधयां उपल᭣ध कराएगी।