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Section 9: िविध का उ᭨लंघन करन ेके िलए अिभकिथत बालक को बोडᭅ के समᭃ ᮧ᭭ततु ᳰकया जाना

Model Rules for the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015Union territory Rules of Delhi · 2016

(1) जब िविध का उ᭨लंघन करने के िलए अिभकिथत बालक को पकड़ा जाता ह ैतब उसे पकड़े जाने के समय से चौबीस घंटᲂ के भीतर पुिलस ᳇ारा उस बालक को पकड़े जाने के कारण ᭭प᳥ करने वाली ᳯरपोटᭅ के साथ बोडᭅ के समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकया जाएगा।

(2) बालक को बोडᭅ के समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकए जाने पर, बोडᭅ आदशे पाᳯरत कर सकेगा जो वह आव᭫यक समझे, िजसके अंतगᭅत बालक को संᮧेᭃण गृह मᱶ या सुरिᭃत ᭭थान पर या उपयुᲦ सुिवधा या ᳰकसी उपयुᲦ ᳞िᲦ के पास भेजना भी ह।ै

(3) जहां बोडᭅ के समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकया गया बाल अिधिनयम कᳱ धारा 83 अधीन आता हो, िजसके अंतगᭅत वह बालक कभी ह ैिजसको अ᭤यᳶपत ᳰकया गया शािमल ह,ै वहां बोडᭅ िविधवत जांच और बालक कᳱ पᳯरि᭭थितयᲂ के िवषय मᱶ अपनी संतुि᳥ कर लेने के बाद उस बालक को दखेरेख और संरᭃण के जᱨरतमंद बालक के ᱨप मᱶ आव᭫यक कारᭅवाई तथा/अथवा पुनवाᭅस के िलए उपयुᲦ िनदᱷश जारी करने के िलए सिमित को भेज सकता ह ै िजसके अंतगᭅत इस कारᭅवाई अथवा िनदᱷश मᱶ बालक कᳱ सुरिᭃत अिभरᭃा और संरᭃण तथा इस ᮧयोजनाथᭅ मा᭠यता-ᮧा᳙ उपयुᲦ सुिवधा को अंतᳯरत करने के आदशे जो उपयुᲦ संरᭃण ᮧदान करने मᱶ सᭃम होगी, तथा बालक के संरᭃण और सुरᭃा के िलए उसे िजले या रा᭔य से बाहर ᳰकसी अ᭠य रा᭔य मᱶ भेजने के िवषय मᱶ िवचार करना भी ह।ᱹ

(4) जहां िविध का उ᭨लंघन करने के िलए अिभकिथत बालक पकड़ा न गया हो और इस िवषय मᱶ जानकारी पुिलस या िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई या बाल क᭨याण पुिलस अिधकारी ने बोडᭅ को भेजी हो, वहां बोडᭅ, बालक से यथाशीᮖ अपने समᭃ ᮧ᭭तुत होन ेकᳱ अपेᭃा ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 करेगा, ताᳰक, जहां कहᱭ आव᭫यक हो, वहां पुनवाᭅस के उपाय शुᱨ ᳰकए जा सकᱶ , हालांᳰक अंितम ᳯरपोटᭅ बाद मᱶ ᮧ᭭तुत कᳱ जा सकती है।

(5) यᳰद बोडᭅ कᳱ बैठक मᱶ न हो तो िविध का उ᭨लंघन करने के िलए अिभकिथत बालक को अिधिनयम कᳱ धारा 7 कᳱ उप-धारा (2) के अनुसार बोडᭅ के एक सद᭭य के समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकया जाएगा।

(6) यᳰद िविध का उ᭨लंघन करने के िलए अिभकिथत बालक को बेवᲦ या दरूदराज के ᭭थान पर पकड़े जाने के कारण बोडᭅ या बोडᭅ के एक सद᭭य के समᭃ भी ᮧ᭭तुत न ᳰकया जा सकता हो तो बाल क᭨याण पुिलस अिधकारी इन िनयमᲂ के िनयम 69घ के अनुसार उस बालक को संᮧेᭃण गृह या ᳰकसी उपयुᲦ सुिवधा मᱶ रखेगा और उसके बाद चौबीस घंटे के भीतर उस बालक को बोडᭅ के समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकया जाएगा।

(7) बोडᭅ के ᳰकसी एक सद᭭य के समᭃ बालक को ᮧ᭭तुत करने के समय ᮧा᳙ आदशे का अनुसमथᭅन बोडᭅ कᳱ आगामी बैठक मᱶ करने कᳱ आव᭫यकता होगी।

Where this provision sits

ActModel Rules for the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015
Section9
Marginal noteिविध का उ᭨लंघन करन ेके िलए अिभकिथत बालक को बोडᭅ के समᭃ ᮧ᭭ततु ᳰकया जाना
JurisdictionUnion territory of Delhi
StatusIn force as published by the source

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