(1) -Tयेक आवेदन -_प 2, -_प 3 और -_प 4 म< अनुhिG के िलए आवेदन करेगा या कोई राइफल tलब या संगम या ऐसे tलब, संगम या फायर र<ज ,ारा िनयोिजत कोई कम@चा"रवंृद -_प 5 म< अनुhिG के िलए आवेदन कर< ; या िविनमा@ता या eवहारी या बंदकू बनाने वाला -_प 7, -_प 8, -_प 9 या -_प 9क म< अनुhिG के िलए आवेदन कर<गे, आयुध और गोला बा_द क� पूण@ सुरFा, -िशFण, पा�9म क� अपेFा होगी िजसके अंतग@त िनBिलिखत ह ै– (क) मूल आयुध और गोला बा_द सुरFा eवहार िजसके अंतग@त सुरिFत हथालन और वहन -�9याएं भी ह ै;
(ख) फायर करने क� तकनीक और -�9या ;
(ग) अWायुध और गोला बा_द क� दखेरेख ;
(घ) आयुध और गोला बा_द का सुरिFत भंडारण और प"रवहन ;
(ङ) अिधिनयम और उसके िनयम1 के महTवपूण@ उपबंध1 क� युि0यु0 काय@कारी hान ; और (च) आयुध Pवामी या उपयोगकता@ के उ.रदाियTव िविशYतया बालक1 के संबंध म< ।
(2) िनयम 39 के अधीन अनुhिG रखने वाले -Tयाियत -िशFण या मुvय -Tयाियत -िशFक ,ारा संचािलत उपिनयम
(1) के अधीन सुरFा -िशFण पा�9म जो -_प ध-1 म< आवेदक को -माणपH उ0 पा�9म के सफलतापूव@क पूण@ होने पर जारी करेगा ।
(3) के��ीय सरकार, उपिनयम (1) म< यथा अिभकिथत सुरFा -िशFण पा�9म क� -भावी तारीख और अविध इस संबंध म< �कसी साधारण या िवशेष आदशे ,ारा अिधसूिचत क� जाएगी ।
(4) -_प 2, -_प 3 और -_प 4 म< अनुhिG के िलए -Tयेक आवेदन के साथ िनBिलिखत ह1गे - (क) िलिखत वचनबंध �क आवेदक जोिखम को �यूनतम करने के 9म म<, अWायुध को िनि\त _प से और सुरFापूव@क �कसी ितजोरी या लोह ेक� अलमारी म< भंडारण क� Fमता रखता ह ै�क िजससे �क वह अनुhिN तधारी से िभk �कसी अ�य eि0 ,ारा चुराया या प4चं म< न ह1 ; और 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) अWायुध (अपिवPफोटक दशा म<) और उसका गोला बा_द के भंडारण के सुरिFत भंडारण के eवसाय का और -_प ध-2 म< अWायुध और गोला बा_द के साथ पारPप"रक �9या के खतर1 के बारे म< बालक1 को िशिFत करने का िलिखत वचनबंध दगेा ।
(5) �कसी अनुhिG को -दान करने या उसके नवीकरण के िलए उ.रदायी अनुhापन अिधकारी, कंपनी, eवहारी, बंदकू बनाने वाले और िविनमा@ता के प"रसर1 का आविधक िनरीFण कर<गे जहां सुरिFत अनुपालन के 9म म< आयुध और गोलाबा_द भंडारण �कया जाता ह ै।
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