(1) इन िनयम1 के अधीन �कसी अनुhिG को -ाG करने के िलए -Tयेक आवेदन (क) अनुhिG के -वग@ को लागू उपयु0 -_प क-1 से -_प क-14 म< -Pतुत करेगा ;
(ख) आवेदक ,ारा जहां तक संभव ह1, उस Pथान के संबंध म< जहां वह सामा�यतः िनवास करता ह ैया उसका अिधभोग ह,ै क� अिधका"रता रखने वाले अनुhापन -ािधकारी को आवेदन eि0गत _प से या पोPट आ�फस के माcयम से या इलैtZािनकली या अ�यथा भेजी जा सकेगी या -Pतुत क� जा सकेगी ।
(2) जहां िनयम 98 म< यथा उपबंिधत �कसी अ�य -ािधकारी से अनापि. -माणपH क� अपेFा ह,ै ये कथन जहां �क ऐसा -माणपH -ाG �कया जाता ह ै और य�द साwय ,ारा आवेदक क� या तो भौितक _प म< या िविशYयां िविशY पहचानपH संvयांक के िलए एनडीएएल -णाली ,ारा इलैtZािनकली उTपk पुिYकरण साwय ,ारा समVथत है ।
(3) इन िनयम1 म< अcयाय 3 के अधीन िवशेष -वग@ के िलए अनुhिG -दान करने के िलए -Tयेक आवेदन उ0 अcयाय म< उन -वगy के िलए िविनXदY ऐसी अित"र0 अपेFा� के अधीन होगा ।
(4) -_प 2, -_प 3 या -_प 4 म< अनुhिG -दान करने के िलए �कसी eिYक ,ारा -_प क-1 म< जमा �कए गए -Tयेक आवेदन के साथ िनBिलिखत दPतावेज ह1गे, अथा@त् :- आवेदन क� नवीनतम फोटो क� पासपोट@ आकार क� चार -ितयां (सफेद पृ�भूिम म<) ;
(क) ज�म ितिथ का सबूत ;
(ख) पहचान का सबूत –
(i) आधार काड@ ; या
(ii) आधार काड@ न रखने वाले आवेदक1 क� दशा म< शपथपH के -_प म< िलिखत घोषणा करेगा िजसके साथ कोई वैकि�पक पहचान पH के साथ िजसके अंतग@त पासपोट@ या मतदाता पहचान पH या Pथायी लेखा संvयांक (पेन) काड@ या िनयोजक ,ारा जारी पहचान पH भी ह ै;
(iii) छूट -ाG खेल eि0य1 क� दशा म< भारतीय रा�ीय राइफल संगम ,ारा जारी िनशानेबाज पहचान पH । (घ) आधार काड@ या पासपोट@ नहS रखने वाले आवेदक क� दशा म< िनवास सबूत जो िनBिलिखत हो सकेगा -
(i) मतदाता पहचान पH ; या
(ii) िव{ुत िबल ; या
(iii) लaडलाइन टेलीफोन िबल ; या
(iv) �कराया िवलेख या प�ा िवलेख या संपि. दPतावेज ; या
(v) अनुhिG -ािधकारी के समाधान-द _प म< कोई अ�य दPतावेज (ङ) िनयम 10 के उपिनयम (4) म< िनXदY अWायुध के सुरिFत उपयोग और भंडारण के िलए वचनबंध ;
(च) िनयम 12 के उपिनयम (3) के खंड (क) म< िनXद� वृि.क -वग@ के आवेदक के िलए शैFिणक और वृि.क अह@ता� के -माणपH, जो भी लागू ह1, क� Pवतः -मािणत -ितयां ;
(छ) आवेदक के मानिसक PवाPlय और शारी"रक Fमता के संबंध म< िच�कTसीय -माणपH िजसम< यह िवशेष _प से उि�लिखत ह1 �क आवेदक मादक या Pवापक वPतु पर िनभ@र नहS ह ै(-_प ध-3) म< ;
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9 (ज) -_प 4 म< �कसी आवेदन क� दशा म<, व�यजीव(संरFण) अिधिनयम, 1972 (1972 का 53) के अधीन सश0 -ािधकारी से अनुhा के साथ िनयम 35 के उपिनयम (2) म< िविनXदY िविशिYयां ।
5. -_प 2 या -_प 3 म< �कसी अनुhिG को -दान करने के िलए �कसी कंपनी ,ारा -Pतुत �कए गए -_प क-2 म< -Tयेक आवेदन िनBिलिखत दPतावेज1 के साथ होगा, अथा@त् :- (क) आवेदक के पH शीष@ पर िलिखत वचनबंध िनयम 2 के खंड 44 के अधीन प"रभािषत उ.रदायी eि0 ,ारा सxयक् _प से हPताF"रत होगा ;
(ख) खंड (क) म< िनXदY उ.रदायी eि0 क� पुिY का बोड@ ,ारा पा"रत संक�प या �कसी -ािधकार पH क� मूल -ित ;
(ग) कंपनी के संPथापक दPतावेज िजसके अंतग@त संगम hापन और अनु�छेद भी ह,ै तीन सTयािपत -ितयां ;
(घ) अWायुध के सुरिFत उपयोग और भंडारण का िनयम 10 के उपिनयम (4) म< िनXदY वचनबंध ।
(6) संघ के सशL बल1 के �कसी सदPय ,ारा आवेदन उसके कमांड अिधकारी के माcयम से उस Pथान के संबंध म< अिधका"रता रखने वाले अनुhापन अिधकारी को िजसम< वह तTसमय िनयु0 ह,ै को क� जाएगी ।
(7) अनुhापन -ािधकारी अWायुध के सभी या �कसी वग@ के संबंध म< राnय सरकार ,ारा जारी अनुदशे1 के अनुसरण म< इस िनयम के अधीन अनुhिG -दान करने से पहले आवेदक क� वैयि0क उपिPथित क� अपेFा कर सकेगा ।
(8) आवेदक, आवेदन -_प म< कोई तlयाTमक जानकारी वह नहS छुपाएगा या कोई िमlया या गलत जानकारी नहS दगेा ।
12. कितपय मामल� म= अनु)ापन -ािधकारी कD बा�यताएं
12. कितपय मामल� म= अनु)ापन -ािधकारी कD बा�यताएं12. कितपय मामल� म= अनु)ापन -ािधकारी कD बा�यताएं