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Section 12: कितपय मामल� म= अनु)ापन -ािधकारी कD बा�यताएं

Arms Rules, 2016State Rules of Haryana · 2016

(1) अिधिनयम म< अ�यथा उपबंिधत -Tयेक अनुhापन -ािधकारी उपिनयम (2) या उपिनयम (3) म< िविनXदY मानक1 के आवेदन को सxयक् cयान म< रखते 4ए अनुसूची 1 म< 9मशः -वग@ 1-ख और 1-ग या -वग@ 3 म< यथा िविनXदY िनब@ि�धत या अनुhेय आयुध या गोला बा_द के िलए �कसी eिY को -_प 3 म< अनुhिG -दान करेगा ।

(2) अनुhापन -ािधकारी अनुसूची 1 म< -वग@ 1ख और 1ग म< िविनXदY िनब@ि�धत आयुध या गोला बा_द के िलए �कसी अनुhिG को -दान करने के िलए आवेदन म< िनBिलिखत िवचार कर सकेगा – (क) कोई eि0 जो िनBिलिखत कारण1 ,ारा उसके जीवन को गंभीर या संभािवत खतरा ह ै-

(i) �कसी भौगोिलक FेH या FेH1 का िनवासी जहां उgवाद, आतंकवाद या चरमपंथी अTयिधक स�9य ह ै ; या

(ii) उgवादी, आतंकवादी या चरमपंिथय1 क� दिृY म< -मुख लwय के _प म< है ; या

(iii) उgवा�दय1, आतंकवा�दय1 या चरमपंिथय1 के लwय1 और उ�े^य1 के िलए िवरोधी होने के कारण उसके जीवन को खतरा उTपk हो गया ह ै; या (ख) कोई सरकारी पदधारी जो अपने पद धारण करने के आधार पर उसे या उसके ,ारा पालन �कए जा रहे कत@e1 के -कृित के अनुपालन म< और/या अपने पदीय कत@e1 के सxयक् िनव@हन म< उसके जीवन म< संभािवत जोिखम होने का -ाक� ह ै;

(ग) कोई संसद ्सदPय या िवधान सभा सदPय जो उgवाद रोधी, आतंकवाद रोधी या चरमपंथी रोधी काय@9म1 म< िनकट या स�9य _प से सहबi होने के ,ारा और सरकारी नीितय1 या राजनैितक या अ�यथा मत रखने के कारण उसके जीवन म< संभािवत जोिखम के िलए -ाक� ह ै; या (घ) कोई eि0 जो अपने कत@e1 क� -कृित या अनुपालन (भूत या वत@मान) या सरकार म< पद धारण करने क� िPथित (भूत या वत@मान) या अ�यथा कोई hात या अनुhात के िलए उसके जीवन म< कोई संभािवत जोिखम म< डालता है का कोई कुटंुब का सदPय या संबंधी या र0 संबंधी ; या (ङ) कोई eि0 �कसी िविध सxमत या वाPतिवक कारण1 के िलए अनुhापन -ािधकारी के िलए समाधान होने पर इस संबंध म< सकारण आदेश पा"रत करेगा :

परंतु इस उपिनयम के अधीन कोई अनुhिG -दान करने के पूव@ अनुhापन -ािधकारी, िजला मिजPZेट और संबi राnय सरकार क� िसफा"रश1 पर आधा"रत और पुिलस "रपोट@ क� परीFा पर तथा अपने Lोत से पृथक् सTयापन कराने के प\ात् अपना समाधान होने पर �क आवेदक को ऐसी अनुhिG क� अपेFा ह ै। 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(3) अनुhापन -ािधकारी धारा 13 क� उपधारा (3) के खंड (क) म< अंतVवY उपबंध1 पर -ितकूल -भाव डाले िबना और अनुसूची 1 म< -वग@ 3 म< िविनXदY अनुhेय आयुध या गोला बा_द के िलए कोई अनुhिG -दान करने के िलए पुिलस "रपोट@ पर और अपने Pवयं के िनधा@रण के आधार पर िनBिलिखत के आवेदन पर िवचार कर सकेगा - (क) कोई eि0 जो अपने कारबार, वृि.क या धंधा क� -कृित ,ारा अपने जीवन और/या संपि. क� सुरFा क� वाPतिवक अपेFा के िलए ; या (ख) कोई समVपत खेल eि0 इन िनयम1 के अधीन अनुhिG -ाG �कसी िनशानेबाजी tलब या �कसी राइफल एसोिसएशन का कम से कम दो साल से स�9य सदPय ह ैऔर जो �कसी संरचनाTमक िशFण -�9या म< लwय के अ�यास के िलए खेल िनशानेबाजी को करना चाहता ह ै; या (ग) रFा बल1, के��ीय सशL पुिलस बल, राnय पुिलस बल म< सेवारत या सेवा क� हa, कोई eि0 और िजनके जीवन और/या संपि. क� रFा क� वाPतिवक अपेFा है ।

13.

13.13.

13.

अनु)ि� को -दान करने के िलए समयसीमा अनु)ि� को -दान करने के िलए समयसीमाअनु)ि� को -दान करने के िलए समयसीमा अनु)ि� को -दान करने के िलए समयसीमा - अनुhापन -ािधकारी आवेदन पर िवचार करने के प\ात् और समाधान हो जाने पर �क आवेदक पाHता क� शतy को पूण@ करता हa, �कसी eि0 को, पुिलस "रपोट@ क� -ािG के साठ �दन1 के भीतर अनुसूची 1 के -वग@ 3 म< िविनXदY आयुध या गोला बा_द के अनुhेय -वग@ के िलए, ऐसा -दान करना या नामंजूर करने के िलए कारण1 को लेखबi करते 4ए सकारण आदेश पा"रत करने के ,ारा कोई अनुhिG -दान करेगा या नामंजूर करेगा :

परंतु अनुhापन -ािधकारी आवेदक ,ारा आवेदन �कए गए आयुध और गोला बा_द के -कार के िलए के क�जे के िलए उसक� कारण1 और आव^यकता का िनधा@रण करने के प\ात् आवेदक ,ारा उपाG करने को आयुध और गोला बा_द के -कार को उसक� दीघ@कािलकता और फायर करने क� शि0 पर िवचार करने के प\ात् िविनXदY करेगा ।

14. अनु)ि� -दान करने के िलए पिुलस कD �रपोट2 के िलए समयसीमा

14. अनु)ि� -दान करने के िलए पिुलस कD �रपोट2 के िलए समयसीमा14. अनु)ि� -दान करने के िलए पिुलस कD �रपोट2 के िलए समयसीमा

14. अनु)ि� -दान करने के िलए पिुलस कD �रपोट2 के िलए समयसीमा - (1) अनुhापन -ािधकारी, धारा 13 क� उपधारा (1) के अधीन �कसी अनुhिG को -दान करने के िलए या धारा 15 के अधीन उसके -Tयेक प\ातवतz नवीनीकरण �कसी आवेदन क� -ािG पर, उ0 आवेदन पर िनकटतम पुिलस थाने के भारसाधक अिधकारी को "रपोट@ के िलए बुलाएगा और ऐसा अिधकारी उसे आवेदन क� -ािG क� तारीख से तीस �दन क� अविध के भीतर -_प ध-4 म< अपनी "रपोट@ भेजेगा ।

(2) के��ीय सरकार, उपिनयम (1) म< यथा िविनXदY तीस �दन क� अविध को �कसी साधारण या िवशेष आदशे को जारी करके उसके ,ारा समुिचत समझे गए �क�हS कारण1 के िलए कितपय FेH1 या राnय1 के िलए न�बे �दन िवPता"रत कर सकेगी ।

(3) अनुhापन -ािधकारी उपिनयम (1) के अधीन तीस �दन क� अविध के भीतर या उपिनयम (2) के अधीन िवPता"रत अविध के भीतर पुिलस "रपोट@ के -ाG न होने क� दशा म< "रपोट@ के िलए और अिधक -तीFा �कए िबना अनुhिG को -दान करने या नामंजूर करने के िलए िलिखत म< आदेश कर सकेगा ।

15.

15.15.

Where this provision sits

ActArms Rules, 2016
Section12
Marginal noteकितपय मामल� म= अनु)ापन -ािधकारी कD बा�यताएं
JurisdictionState of Haryana
StatusIn force as published by the source

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