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Section 15: अिभलेख� का इलैI<ािनक प िवधान म= अनुर�ण और अिभलेख� का इलैI<ािनक प िवधान म= अनुर�ण और अिभलेख� का इलैI<ािनक प िवधान म= अनुर�ण और अिभलेख� का इलैI<ािनक प िवधान म= अनुर�ण और अनु)ि� अनु)ि�अनु)ि� अनु)ि�य� का समेकन य� का समेकनय�…

Arms Rules, 2016State Rules of Haryana · 2016

(1) अनुसूची 2 म< िविनXदY -Tयेक अनुhापन -ािधकारी और नवीकरण -ािधकारी जब �कसी अनुhिG को -दान करते हa या �कसी अनुhिG का नवीकरण करते हa, के��ीय सरकार ,ारा िविनXदY �कसी इलैtZािनक _प िवधान म< Pथानीय लेखा का डाटा -िवY कर<गे ।

(2) -Tयेक अनुhापन -ािधकारी या नवीकरण -ािधकारी ऐसे डाटा को एनडीएएल -णाली म< भी -िवY कर<गे जो एक िविशY पहचान संvयांक eुTपk करेगा और 1 अ-ैल, 2017 से -भावी होगा, िबना िविशY पहचान संvयांक के िबना कोई आयुध अनुhिG अिविधमा�य समझी जाएगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन इस -कार eुTपk िविशY पहचान संvयांक �कसी अनुhिG के िलए िविशY होगा ।

(4) कोई िव{मान अनुhिGधारी -_प 3 म< बा4�य अनुhिGयां रखता है, 1 अ-ैल, 2017 को या उससे पूव@ उसके ,ारा धा"रत सभी अWायुध1 के संबंध म< अपनी िविशY पहचान संvयांक के अधीन एकल अनुhिG -दान करने के िलए संबंिधत अनुhापन -ािधकारी को आवेदन करेगा :

परंतु जहां आवेदक अनुसूची 1 म< िविनXदY आयुध या गोला बा_द के -ितबंिधत -वग@ के िलए आवेदन करता है, उ0 अनुसूची म< िविनXदY आयुध या गोला बा_द के अनुhेय -वग@ के िलए �कसी अनुhिG का धारक भी है ; या जहां आवेदक आयुध या गोला बा_द के अनुhेय -वग@ के िलए आवेदन करता ह ैऔर उ0 अनुसूची म< िविनXदY आयुध या गोला बा_द के -ितबंिधत -वग@ के िलए �कसी अनुhिG का धारक भी है, संबंिधत अनुhिG -ािधकारी अनुhिG धारक को िव{मान के अधीन, जहां लागू ह1, आयुध या गोला बा_द के ऐसे िनब@ि�धत या अनुhेय -वग@ के िलए नई अनुhिG जारी करेगा :

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11 परंतु यह और �क -_प 2, -_प 3 और -_प 4 म< -Tयेक अनुhिG क� दशा म< और �कसी एकल िविशY पहचान संvयांक के अधीन तीन अWायुध1 क� �कसी समg सीमा के साथ अनुसूची 1 म< िविनXदY आयुध और गोला बा_द के िनब@ि�धत या अनुhेय -_प के िलए -_प 3 म< अनुhिG क� दशा म< पृथक् अनुhिG पुिPतका सृिजत करेगा ।

(5) उपिनयम (4) के अधीन �कसी बा4�य अनुhिG धारक के �कसी आवेदन -_प क� -ािG पर अनुhापन -ािधकारी आवेदक के िव{मान बा4�य अनुhिGय1 को िनरPत करेगा और उसके Pथान पर उ0 अनुhिGधारी को सभी िव{मान अWायुध1 के िलए उसम< उसम< पृ�ां�कत कर नई अनुhिGयां जारी करेगा ।

(6) उपिनयम (4) के अधीन अनुhापन -ािधकारी ,ारा इस -कार जारी नए अनुhिGय1 क� िव{मानतः अविध िनरPत क� गई �कसी अनुhिG म< वVणत अिधकतम अविध होगी और FेH िव{मानतः िनरPत अनुhिGय1 म< से �कसी म< अिधकतम िवPता"रत FेH नई अनुhिGय1 पर पृ�ां�कत होगा ।

16.

16.16.

Where this provision sits

ActArms Rules, 2016
Section15
Marginal noteअिभलेख� का इलैI<ािनक प िवधान म= अनुर�ण और अिभलेख� का इलैI<ािनक प िवधान म= अनुर�ण और अिभलेख� का इलैI<ािनक प िवधान म= अनुर�ण और अिभलेख� का इलैI<ािनक प िवधान म= अनुर�ण और अनु)ि� अनु)ि�अनु)ि� अनु)ि�य� का समेकन य� का समेकनय� का समेकन य� का समेकन
JurisdictionState of Haryana
StatusIn force as published by the source

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