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Section 16: एनडीएएल के अधीन एनडीएएल के अधीन एनडीएएल के अधीन एनडीएएल के अधीन अनु)ा अनु)ाअनु)ा अनु)ापन पनपन पन -ािधकारी -ािधकारी-ािधकारी -ािधकारी के कत2J के कत2Jके कत2J के कत2J

Arms Rules, 2016State Rules of Haryana · 2016

(1) अनुhापन -ािधकारी जब �कसी अनुhिG को -दान या उसका नवीकरण करता है या इन िनयम1 के अधीन �कसी अनुhिGधारी को कोई संबi सेवाएं उपल�ध कराते समय यह सुिनि\त करेगा �क उसके ,ारा अनुमो�दत संeवहार का डाटा Pथानीय इलैtZािनक _प िवधान के साथ-साथ उसक� लॅागइन पहचान के अधीन एनडीएएल -णाली पर भी अ{तन हो जाए :

परंतु अनुhिGधारी इलैtZािनक _प िवधान म< ऐसे डाटा के अ{तान होने को अनुhापन -ािधकारी के भाग पर �कसी असफलता के िलए उ.रदायी नहS होगा ।

(2) अनुhापन -ािधकारी अनुसूची 5 के Pतंभ (2) म< िविनXदY िविभk सेवा� के, उ0 अनुसूची के Pतंभ (4) म< िविनXदY समय के भीतर -दान करने के अनुपालन को सुिनि\त करेगा ।

17.

17.17.

17.

.कसी बाK .कसी बाK .कसी बाK .कसी बाK अनु)ा अनु)ाअनु)ा अनु)ापन पनपन पन -ािधकारी -ािधकारी-ािधकारी -ािधकारी से से से से अनु)ि� अनु)ि�अनु)ि� अनु)ि� का रिज;<ीकरण और िवLमान का रिज;<ीकरण और िवLमान का रिज;<ीकरण और िवLमान का रिज;<ीकरण और िवLमान अनु)ा अनु)ाअनु)ा अनु)ापन पनपन पन -ािधकारी -ािधकारी-ािधकारी -ािधकारी से पते का प�रवत2न से पते का प�रवत2नसे पते का प�रवत2न से पते का प�रवत2न - (1) य�द कोई eि0 जो -_प 3 म< अनुhिG रखता ह,ै िनवास Pथान म< प"रवत@न, Pथायी या छः मास से अिधक क� अविध के िलए अPथायी _प म< करता ह ैऔर अनुhिG के अधीन आयुध को अपने साथ वहन करता है जो अनुhिG म< दVशत िव{मान अनुhापन -ािधकारी क� अिधका"रता से िभk �कसी अ�य Pथान म< आता है, वह छः मास क� अविध के समाG होने के तTकाल पूव@ अपने नए िनवास Pथान को अनुhापन -ािधकारी को ऐसे प"रवत@न क� सूचना भेजेगा और मांगने पर उसके साथ अनुhिG को -Pतुत करेगा तथा -_प ख -1 म< नए आयुध या आयुध1 के िलए नई अनुhिG के िलए आवेदन करेगा और उसम< अपने नए िनवास क� िविशिYय1 को दVशत करेगा ।

(2) उपिनयम (1) के अधीन -_प ख-1 म< कोई आवेदन -ाG होने पर अनुhिGधारी के िनवास के नए Pथान का अनुhापन -ािधकारी पं�ह �दन1 क� अविध के भीतर एनडीएएल -णाली म< अनुhिGधारी का रिजPटर, जहां अनुhिGधारी का िविशY पहचान संvयांक स�9य है और उसक� अिधका"रता को अंत"रत करेगा तथा, यथािPथित, मूल अनुhापन -ािधकारी या अंितम नवीकरण -ािधकारी के अिभलेख से उसे अस�9य करेगा और इसके प\ात् एक नई अनुhिG पुिPतका अनुhिGधारी को जारी करेगा तथा ऐसे नए -ािधकारी उ0 अनुhिG के संबंध म< अनुhिG या नवीकरण -ािधकारी ह1गे ।

(3) जहां अनुhिGधारी अपने िनवास के Pथायी Pथान को िव{मान अनुhापन -ािधकारी क� अिधका"रता के भीतर प"रवत@न करता है वह इसक� सूचना अनुhापन -ािधकारी को अपने नए िनवास Pथान के सबूत के साथ दगेा और य�द ऐसे प"रवत@न के प"रणामPव_प पुिलस थाने क� अिधका"रता म< प"रवत@न होता ह,ै के साथ वह अपने नए िनवास के Pथान क� पुिलस थाने को भी सूचना देगा तथा अनुhापन -ािधकारी पं�ह �दन1 क� अविध के भीतर एनडीएएल -णाली म< अनुhिGधारी के िनवास म< प"रवत@न को रिजPटर करेगा, जहां अनुhिGधारी का नए पुिलस थाने के अधीन िविशY पहचान संvयांक स�9य करेगा तथा अंितम पुिलस थाने से उसे अस�9य करेगा ।

18.

18.18.

Where this provision sits

ActArms Rules, 2016
Section16
Marginal noteएनडीएएल के अधीन एनडीएएल के अधीन एनडीएएल के अधीन एनडीएएल के अधीन अनु)ा अनु)ाअनु)ा अनु)ापन पनपन पन -ािधकारी -ािधकारी-ािधकारी -ािधकारी के कत2J के कत2Jके कत2J के कत2J
JurisdictionState of Haryana
StatusIn force as published by the source

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