जहां अनुhिGधारी ,ारा अVजत आयुध के क�जे के िलए -_प 2, -_प 3, -_प 4 या -_प 5 म< अनुhिG -दान क� जाती ह ैतTप\ात् अनुhिG -दान क� गई ह,ै -ािधकारी अनुhिG -दान करते समय अनुhिG के अधीन आने वाले आयुध के िलए िनदशे द ेसकेगा �क दो वष@ क� अविध के भीतर अVजत करना होगा या आयुध या दोन1 उसके िनरीFण के िलए -Pतुत करना होगा और य�द दो वष@ क� अविध के भीतर अनुhिGधारी आयुध को अVजत करने म< तथा अनुhिG दनेे म< असफल रहता ह ैया, यथािPथित, आयुध या दोन1 अनुhिG समाG हो जाएगी :
परंतु अनुhापन -ािधकारी दो वष@ क� अविध को अनुhिGधारी ,ारा -ाG िलिखत -ितवेदन के आधार पर एक वष@ क� और अविध के िलए ऐेसे िवPतार को -दान करने के िलए कारण1 को लेखबi करने के प\ात् िवPता"रत कर सकेगा :
परंतु यह और �क, यथािPथित, य�द दो वष@ क� अविध या एक वष@ क� िवPता"रत अविध के दौरान अनुhिGधारी �कसी िभk वण@न के �कसी आयुध या आयुध1 को अVजत करने या क�जे म< रखने क� इ�छा करता है और अनुhापन -ािधकारी को ऐसे आयुध या आयुध1 के अज@न और क�जे म< अनुhात करने को कोई आपि. नहS है वह त�नुसार अनुhिG को संशोिधत कर सकेगा :
12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] परंतु यह और भी �क जहां अनुhिGधारी अपने िनवास Pथान म< प"रवत@न अनुhिG -दान करने के प\ात्, Oकतु ऐसे आयुध के अज@न से पूव@ करता ह,ै वह अपने नए िनवास Pथान के अनुhापन -ािधकारी के समF अनुhिG या आयुध या दोन1 िनरीFण के िलए -Pतुत करेगा जहां अनुhिG Pथानातं"रत क� गई है और उ0 -ािधकारी ऐसे आयुध के िनरीFण पर एनडीएएल -णाली पर जानकारी रिजPटर और अ{तन करेगा :
परंतु यह और भी �क इस िनयम के उपबंध �कसी अित"र0 आयुध या आयुध1 के �कसी अज@न पर जहां अनुhिGधारी अनुhिG -दान करने के प\ात् अVजत करने क� वांछा कर सकेगा, तीन अWायुध1 क� समg सीमा के अधीन रहते 4ए �कसी नए अज@न के _प म< पहले से ही उसके क�जे म< या अ�यथा आयुध या आयुध1 के जो पूव@ म< ही उसके क�जे म< है या अ�यथा िव9य या अंतरण या िनपटान के खाते म< यथाव^यक प"रवत@न सिहत लागू ह1गे ।
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