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Section 18: आयुध के क5जे के िल आयुध के क5जे के िलआयुध के क5जे के िल आयुध के क5जे के िलए अनु)ा के पMात् ए अनु)ा के पMात् ए अनु)ा के पMात् ए अनु)ा के पMात् अनु)ि� अनु)ि�अनु)ि� अनु)ि� को -दान करना को -दान करनाको -दान करना को -दान करना

Arms Rules, 2016State Rules of Haryana · 2016

जहां अनुhिGधारी ,ारा अVजत आयुध के क�जे के िलए -_प 2, -_प 3, -_प 4 या -_प 5 म< अनुhिG -दान क� जाती ह ैतTप\ात् अनुhिG -दान क� गई ह,ै -ािधकारी अनुhिG -दान करते समय अनुhिG के अधीन आने वाले आयुध के िलए िनदशे द ेसकेगा �क दो वष@ क� अविध के भीतर अVजत करना होगा या आयुध या दोन1 उसके िनरीFण के िलए -Pतुत करना होगा और य�द दो वष@ क� अविध के भीतर अनुhिGधारी आयुध को अVजत करने म< तथा अनुhिG दनेे म< असफल रहता ह ैया, यथािPथित, आयुध या दोन1 अनुhिG समाG हो जाएगी :

परंतु अनुhापन -ािधकारी दो वष@ क� अविध को अनुhिGधारी ,ारा -ाG िलिखत -ितवेदन के आधार पर एक वष@ क� और अविध के िलए ऐेसे िवPतार को -दान करने के िलए कारण1 को लेखबi करने के प\ात् िवPता"रत कर सकेगा :

परंतु यह और �क, यथािPथित, य�द दो वष@ क� अविध या एक वष@ क� िवPता"रत अविध के दौरान अनुhिGधारी �कसी िभk वण@न के �कसी आयुध या आयुध1 को अVजत करने या क�जे म< रखने क� इ�छा करता है और अनुhापन -ािधकारी को ऐसे आयुध या आयुध1 के अज@न और क�जे म< अनुhात करने को कोई आपि. नहS है वह त�नुसार अनुhिG को संशोिधत कर सकेगा :

12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] परंतु यह और भी �क जहां अनुhिGधारी अपने िनवास Pथान म< प"रवत@न अनुhिG -दान करने के प\ात्, Oकतु ऐसे आयुध के अज@न से पूव@ करता ह,ै वह अपने नए िनवास Pथान के अनुhापन -ािधकारी के समF अनुhिG या आयुध या दोन1 िनरीFण के िलए -Pतुत करेगा जहां अनुhिG Pथानातं"रत क� गई है और उ0 -ािधकारी ऐसे आयुध के िनरीFण पर एनडीएएल -णाली पर जानकारी रिजPटर और अ{तन करेगा :

परंतु यह और भी �क इस िनयम के उपबंध �कसी अित"र0 आयुध या आयुध1 के �कसी अज@न पर जहां अनुhिGधारी अनुhिG -दान करने के प\ात् अVजत करने क� वांछा कर सकेगा, तीन अWायुध1 क� समg सीमा के अधीन रहते 4ए �कसी नए अज@न के _प म< पहले से ही उसके क�जे म< या अ�यथा आयुध या आयुध1 के जो पूव@ म< ही उसके क�जे म< है या अ�यथा िव9य या अंतरण या िनपटान के खाते म< यथाव^यक प"रवत@न सिहत लागू ह1गे ।

19.

19. 19.

Where this provision sits

ActArms Rules, 2016
Section18
Marginal noteआयुध के क5जे के िल आयुध के क5जे के िलआयुध के क5जे के िल आयुध के क5जे के िलए अनु)ा के पMात् ए अनु)ा के पMात् ए अनु)ा के पMात् ए अनु)ा के पMात् अनु)ि� अनु)ि�अनु)ि� अनु)ि� को -दान करना को -दान करनाको -दान करना को -दान करना
JurisdictionState of Haryana
StatusIn force as published by the source

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