(1) �कसी कंपनी के िलए �कसी कंपनी के अपने प"रसर और संपि. क� संरFा के िलए -_प 2 या -_प 3 म< -दान क� गई �कसी अनुhिG �कसी उ.रदायी eि0 के नाम (पदनाम सिहत) जो आयुध और गोला बा_द क� अिभरFा के िलए जवाबदार और उ.रदायी ह ै।
(2) �कसी सेवक या कोई अ�य eि0 का नाम िजसे कंपनी के प"रसर या संपि. के रFण के िलए आयुध और गोला बा_द स�पे गए है, अनुhिG म< -ितधारक के _प म< -िवY होगा ।
(3) अनुhापन -ािधकारी अनुhिG म< दVशत ऐसे -ितधारक के -Tयेक के िलए -_प 3ख म< अनुhा अनुhिGधारी को जारी करेगा और ऐसी अनुhा कंपनी के उ.रदायी वैयि0क अिभरFा म< बनी रहेगी तथा अनुhिG के अंतग@त आने वाले आयुध और गोला बा_द के साथ स�पी जाएगी जब अिभरFक को उसे हPतगत �कया जाता है :
परंतु -ितधारक के िलए आवेदन करते समय अनुhिGधारी -_प 3 म< आवेदन के साथ -ितधारक के चार नवीनतम पासपोट@ आकार के िचH कंपनी म< उसक� िनयुि0 और उसके िनयोजन के साथ दगेा :
परंतु यह और �क अनुhापन -ािधकारी -ितधारक के पूव@ वृि.क के बारे म< पुिलस से "रपोट@ -ाG करेगा और -ितधारक के _प म< उसे Pवीकार करने से पहले उसे िवचार म< लेगा ।
(4) कंपनी के उ.रदायी eि0 के प"रवत@न के िलए -_प 2 या -_प 3 म< अनुhिGधारी �कसी कंपनी से आवेदन पर िजसका नाम अनुhिG -दान क� गई ह ै या कोई -ितधारक िजसके अंतग@त अनुhिGधारी भी ह,ै अनुhापन -ािधकारी ,ारा अनुhिG म< आव^यक संशोधन �कए जा सक< गे ।
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