(1) -_प 2, -_प 3 या -_प 4 म< -दान �कए गए अनुhिG के िलए इस अिधिनयम और इन िनयम1 के -योजन के िलए ~ीच भरण अWायुध के िलए िनBिलिखत िनब@�धन1 के अधीन ह1गे, अथा@त् :- �कसी कैल<डर वष@ के दौरान अिधकतम खरीद योpय (-ित अWायुध) 200 �कसी एक समय पर अिधकतम क�जे म< (-ित अWायुध) 100
(2) (क) उपिनयम (1) म< �कसी बात के होते 4ए भी संबi राnय सरकार गुणावगुण के आधार पर और कारण1 को लेखबi करते 4ए उिचत और पया@G आधार पर मामले क� आपवा�दक मामल1 म< गोला बा_द क� अिधकतम प"रमाण को अनुhात कर सकेगा । (ख) के��ीय सरकार का गृह मंHालय इस संबंध म< �कसी साधारण या िवशेष आदशे को जारी कर ऐसे आपवा�दक मामल1 म< गोला बा_द के अिधकतम प"रमाण को hात कर सकेगा ।
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अनु)ि� का नवीकरण अनु)ि� का नवीकरणअनु)ि� का नवीकरण अनु)ि� का नवीकरण –(1) -Tयेक अनुhिG उसक� समािG पर और उसको -दान करते समय ऐसी शतy (य�द कोई ह1) के अधीन रहते 4ए पुिलस "रपोट@ क� -ािG के तीस �दन क� अविध के भीतर नवीकरण -ािधकारी के _प म< अनुसूची 2 म< वVणत -ािधकारी ,ारा नवीकरण होगा :
14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] परंतु इस -कार नवीकृत अनुhिG िनयम 5 के अधीन राnय सरकार ,ारा इस िनिम. िविशY _प से सश0 �कसी अिधकारी ,ारा ,ारा अनुhिG के समुिचत खाने म< हPताF"रत होगी ।
(2) आयुध और गोला बा_द के िलए �कसी अनुhिG नवीकरण के िलए कोई आवेदन ऐसे -_प म< िजसम< िविनXदY उ0 अनुhिG के समाG होने के कम से कम साठ �दन पूव@, -_प म< िविनXदY दPतावेज1 के साथ अनुhापन -ािधकारी को फाइल होगा :
परंतु िनयम 48 के उप िनयम (1) के अधीन जमा �कए गए आयुध और गोला बा_द क� दशा म<, जमाकता@ ,ारा या तो नवीकरण आवेदन फाइल होगा जहां यह संभव नहS ह,ै आवेदन सीधे eवहारी या उसके ,ारा इस िनिम. िलिखत म< -ािधकृत �कसी अ�य eि0 ,ारा फाइल होगा जब �क आयुध या गोला बा_द का इस -कार जमा रहना जारी रहता है ।
(3) �कसी अनुhिG को जारी करने वाला -ािधकारी अनुhिG के सभी भिवmयकाल म< नवीकरण िनगरानी के िलए मामूली तौर पर उ.रदायी होगा :
परंतु जहां अनुhिGधारी अपने िनवास के Pथान छः मास से अिधक अविध के िलए Pथायी या अPथायी _प से प"रवत@न को अिधसूिचत करता है, िजले के अनुhिG -ािधकारी को िजसम< ऐसा नवीकरण चाहा गया ह,ै उ0 िजले का अनुhापन -ािधकारी उसक� अनुhिG के सभी भिवmयकािलक नवीकरण क� िनगरानी के िलए उ.रदायी होगा ।
(4) �कसी अनुhिGधारी के संबंध म< िजसने उपिनयम (3) के अधीन िनवास के प"रवत@न को अिधसूिचत �कया ह,ै नया नवीकरण -ािधकारी िनयम 17 म< िविनXदY उपबंध1 के अनुसरण म< अपनी अिधका"रता के अधीन अनुhिGधारी के रिजPटर करेगा और उसके नवीकरण को िनmपा�दत करेगा और उसके प\ात् मूल जारी करने वाले या अंितम नवीकरण -ािधकारी को सूिचत करेगा ।
(5) अनुhापन -ािधकारी �कसी अनुhिG के नवीकरण के िलए �कसी आवेदन पर उस समय िवचार कर सकेगा, य�द उसके समाG होने क� तारीख और आवेदन क� तारीख के बीच क� अविध उसक� राय म<, मामले क� प"रिPथितय1 को cयान म< रखते 4ए असxयक _प से दीघ@ नहS ह ैऔर सभी नवीकरण फ�स1 का संदाय कर �दया गया ह;ै अ�यथा ऐसे आवेदन को नई अनुhिG क� मंजूरी के िलए आवेदन के _प म< माना जाएगा ।
(6) अनुhापन -ािधकारी, राnय सरकार ,ारा सभी या �कसी वग@ के अp�यायुध1 के संबंध म< जारी �क�हS अनुदेश1 के अनुसार, इस िनयम के अधीन अनुhिG का नवीकरण करने से पूव@ आवेदक क� िनजी उपिPथित क� अपेFा कर सकेगा ।
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