(1) प"रसर1 का P वामी या िविधपूण@ अिधभोगी -�प क-4 म< उसम< िविनXदm ट समथ@क दP तावेजी सिहत आवेदन, आवेदक क� अिधका"रता के P थान के अनुhापन -ािधकारी को उt त प"रसर1 को अp � यायुध-मुt त FेH घोिषत करने के िलए -P तुत कर सकेगा -
(i)कारण किथत करते 4ए �क प"रसर1 को अp � यायुध-मुt त FेH1 के �प म< घोिषत करना t य1 आव^ यक ह ै;
(ii) प"रसर1 को अp � यायुध-मुt त FेH1 के �प म< अनुरिFत करने क� Fमता का सबूत देते 4ए;
(iii)जनसाधारण को सूिचत करने के िलए संचार के माc यम का उ� लेख करते 4ए �क प"रसर अp � यायुध-मुt त FेH ह ै।
(2) अनुhिN तधारी क� बाc यता� के अंतग@त - (i) अp � यायुध-मुt त FेH के �प म< घोिषत प"रसर1 क� P पm टत: पहचान करना और समां�कत करना;
(ii) अp � यायुध-मुt त FेH के �प म< प"रसर1 को घोिषत करते 4ए दोन1 अंgेजी म< और P थानीय भाषा म< सभी मुv य -वेश P थल1 पर या प"रसर1 या प"रसर1 के -वग@ के साम"रक P थल1 पर सूचनाएं -दVशत क� जाएं यह सुिनि^ चत करने के िलए;
(iii) यह सुिनि^ चत करना �क सूचनाएं और संकेत सभी समय1 पर P पm टत: दिृm टगोचर और सुP पm ट हa; और
(iv) अनुhापन -ािधकारी को आवेदन के समय -P तुत सूचना म< प"रवत@न, य�द कोई हो, के बारे म< अिधसूिचत करना ।
(3) अनुhापन -ािधकारी, �कसी शैिFक संP था, िजसके अंतग@त िव{ालय, महािव{ालय, िव^ विव{ालय; या धाVमक P थल, अP पताल, � यायालय, सरकारी P थापन, मनोरंजन या 9�डा P थल, रेP टरां, होटल, शा�पग माल, िसनेमा हाल या ऐसे अ� य साव@जिनक P थान हa िजनके िलए उपिनयम(1) के अंतग@त ऐसी अनुhिN त के िलए आवेदन �कया जा सकता है, अp � यायुध मुt त जोन के िलए -�प 15 म< अनुhिN त जारी कर सकेगा ।
(4) अp � यायुध मुt त जोन के िलए इस िनयम के उपबंध िनx निलिखत मामल1 म< लागू नहS ह1गे - ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 25
(i) �कसी � यिm ट को, जो अp � यायुध मुt त जोन के �कसी िविध पूण@ P वामी या अिधभोगी को सुरFा और िनगरानी क� ¢ूटी करता ह ै; और
(ii) �कसी िविध -वत@न अिधकारी को जो अपनी पदीय Fमता म< काय@ कर रहा हो । अ� या अ� याअ� या अ� याय य य य 4 44 4 आयुध और गोला बाcद का िन�पे आयुध और गोला बाcद का िन�पेआयुध और गोला बाcद का िन�पे आयुध और गोला बाcद का िन�पे
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