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Section 16: सिमित के िनयम और ᮧᳰᮓया

Juvenile Justice (Child care and protection)State Act of Madhya Pradesh · Act 660 of 2016

(1) सिमित के अ᭟यᭃ और सद᭭यᲂ को ऐसा बैठक भᱫा, याᮢा भᱫा और अ᭠य कोई भᱫा ᳰदया जाएगा, जो रा᭔य सरकार ᳇ारा िनधाᭅᳯरत ᳰकया जाए लेᳰकन यह भᱫा ᮧ᭜येक बैठक के िलए 1500 ᱧपए से कम नहᱭ होगा।

(2) सिमित ᳇ारा ᳰकसी िव᳒मान बाल दखेरेख सं᭭था के दौरे को सिमित कᳱ बैठक माना जाएगा।

(3) सिमित अपनी बैठकᱶ बाल गृह के पᳯरसर अथवा बाल गृह के िनकट ᳰकसी ᭭थान अथवा दखेरेख और संरᭃण के जᱨरतमंद बालकᲂ के िलए अिधिनयम के अधीन चलाई जा रही ᳰकसी सं᭭था के उपयुᲦ पᳯरसर मᱶ आयोिजत कᳱ जाएंगी।

(4) सिमित यह सुिनि᳟त करेगी ᳰक जब सᮢ जारी हो तब कोई भी ऐसा ᳞िᲦ कमरे मᱶ उपि᭭थत न रह,े िजसका मामले से कोई संबंध न हो।

(5) सिमित यह सुिनि᳟त करेगी ᳰक केवल उन ᳞िᲦयᲂ को बैठक के दौरान उपि᭭थत रहने कᳱ अनुमित दी जाए, िजनकᳱ उपि᭭थित मᱶ बालसहज महसूस करे।

(6) सिमित का कम से कम एक सद᭭य ᳰकसी आपा᭜कािलक मामले का सं᭄ान लेने के िलए सदवै उपल᭣ध रहगेा और ऐसे सद᭭य ᳇ारा आव᭫यक िनदᱷश िजले के िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई या ᭭थानीय पुिलस को ᳰदए जाएंगे। इस ᮧयोजन के िलए सिमित का अ᭟यᭃ सिमित के सद᭭यᲂ का मािसक Ჽूटी रो᭭टर तैयार करेगा, जो ᳰक रिववार और छुᲵी के ᳰदनᲂ सिहत हर ᳰदन उपल᭣ध रहᱶगे। यह रो᭭टर सभी पुिलस थानᲂ, मु᭎य ᭠याियक मिज᭭ᮝेट/मु᭎य महानगर मिज᭭ᮝेट, िजला ᭠यायाधीश, िजला मिज᭭ᮝेट, बोडᭅ, िजला बाल संरᭃण इकाई और िवशेष ᳰकशोर पुिलस इकाई को पᳯरचािलत ᳰकया जाएगा।

(7) सिमित सभी कायᭅᳰदवसᲂ पर मिज᭭ᮝेट ᭠यायालय के कायᭅ–समय के अनुᱨप कम से कम छह घंटे अपनी बैठकᱶ आयोिजत करेगी, जब तक ᳰक िजला िवशेष मᱶ लंिबत मामलᲂ कᳱ सं᭎या कम न हो और संबंिधत रा᭔य सरकार ने इस िवषय मᱶ कोई आदशे जारी न ᳰकया हो:

परंतु रा᭔य सरकार िजले मᱶ लंिबत मामलᲂ कᳱ सं᭎या, िजले के ᭃेᮢ या भू-भाग, जनसं᭎या घन᭜व या अ᭠य ᳰकसी कारक पर िविधवत िवचार करने के बाद राजपᮢ मᱶ अिधसूचना ᳇ारा िजले मᱶ एक से अिधक सिमितयᲂ का गठन कर सकती है।

(8) दखेरेख और संरᭃण के जᱨरतमंद बालया बालकᲂ कᳱ सूचना िमलने पर, यᳰद पᳯरि᭭थितयां ऐसी हᲂ ᳰक बाल अथवा बालकᲂ को सिमित के समᭃ पेश नहᱭ ᳰकया जा सकता, सिमित, बाल अथवा बालकᲂ तक पᱟचंने के िलए ᭭वतः जाएगी और ऐसे बाल अथवा बालकᲂ हतेु सुिवधाजनक ᭭थान पर अपनी बैठक आयोिजत करेगी।

(9) बालक से बात करते समय, सिमित के सद᭭य अपने आचरण के मा᭟यम से बालकᲂ के अनुकूल तकनीकᲂ का ᮧयोग करᱶगे।

(10) सिमित अपनी बैठकᱶ बालक के अनुकूल पᳯरसर मᱶ आयोिजत करेगी, जो ᳰक ᳰकसी भी ᮧकार से ᭠यायालय कᭃ के समान नहᱭ ᳰदखेगा और बैठने कᳱ ᳞व᭭था ऐसी होनी चािहए ᳰक सिमित बालक से आमन-ेसामने बात कर सके।

(11) सिमित ऊंचे उठे ᱟए आसन पर नहᱭ बैठेगी और वहां कोई बाधाएं, जैसे ᳰक सािᭃयᲂ का कठघरा या सिमित और बालकᲂ के बीच शलाका नहᱭ हᲂगी।

(12) रा᭔य सरकार ᳇ारा सिमित को अवसंरचना और कमᭅचारी उपल᭣ध कराए जाएंगे।

Where this provision sits

ActJuvenile Justice (Child care and protection)
Section16
Marginal noteसिमित के िनयम और ᮧᳰᮓया
JurisdictionState of Madhya Pradesh
StatusIn force as published by the source

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