अिधिनयम कᳱ धारा 30 के अधीन अपने कृ᭜ यᲂ और उ᭜ तरदािय᭜ व के अितᳯरᲦ, सिमित अिधिनयम के उे᭫यᲂ को ᮧा᳙ करने के िलए जो कृ᭜ य करेगी, वे इस ᮧकार हᲂगे:
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(i) सिमित िजस भी मामले मᱶ कायᭅ करेगी, उस ᮧ᭜येक मामले के सार के साथ-साथ द᭭तावेज तैयार करना और मामले के िव᭭तृत अिभलेख ᮧᱨप 15 मᱶ रखना;
(ii) सिमित के पᳯरसरᲂ मᱶ ᳰकसी ᮧमुख ᭭थान पर सुझाव पेᳯटका या िशकायत िनपटान पेᳯटका रखना, ताᳰक बालकᲂ और वय᭭कᲂ सभी को अपने सुझाव दनेे के िलए ᮧो᭜सािहत ᳰकया जा सके और इन पेᳯटकाᲐ का संचालन िजला मिज᭭ᮝेट या उसके अिभिहत ᳇ारा ᳰकया जाएगा;
(iii) दखेरेख और संरᭃण के जᱨरतमंद बालकᲂ के िलए अपनी अिधकाᳯरता मᱶ चलाई जा रही बाल दखेरेख सं᭭थाᲐ मᱶ बालसिमितयᲂ का िनबाᭅध कायᭅकरण सुिनि᳟त करना, ताᳰक उᲦ बाल दखेरेख सं᭭थाᲐ के कायᲄ और ᮧबंधन मᱶ बालकᲂ कᳱ भागीदारी सुिनि᳟त कᳱ जा सके;
(iv) एक मास मᱶ कम से कम एक बार बाल सुझाव पुि᭭तका कᳱ समीᭃा करना;
(v) ᭭वयं को ᮧा᳙ ᱟए दखेरेख और संरᭃण के जᱨरतमंद बालकᲂ के िवषय मᱶ ितमाही सूचना ᮧᱨप 16 मᱶ मामलᲂ के िनपटान के ᭭वᱨप, लंिबत मामलᲂ और ऐसे मामलᲂ के लंिबत रहने के कारणᲂ के िवषय मᱶ सम᭭त संगत ᭣यौरे के साथ िजला मिज᭭ᮝेट को भेजना;
(vi) जहां कहᱭ आव᭫यक हो, वहां दखेरेख और संरᭃण के जᱨरतमंद बालकᲂ कᳱ ᮧगित कᳱ िनगरानी करने के िलए उन बालकᲂ को पुनवाᭅस काडᭅ ᮧᱨप 14 मᱶ जारी करना;
(vii) रिज᭭टर मᱶ आगे दशाᭅए गए अिभलेखᲂ को रखना:
(क) ᳰकसी ᳰदन सूचीब मामलᲂ और अगली तारीख कᳱ ᮧिवि᳥यां तथा सिमित अपने समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकए जाने वाले मामलᲂ कᳱ दिैनक मामला सूची तैयार करना;
(ख) सिमित के समᭃ लाए गए बालकᲂ कᳱ ᮧिवि᳥यां और िववरण तथा िजन बालदखेरेख सं᭭थाᲐ मᱶ बालकᲂ को रखा गया उन सं᭭थाᲐ के ᭣यौरे तथा िजन ᭭थानᲂ पर बालकᲂ को भेजा गया उन ᭭थानᲂ के पते;
(ग) बंधपᮢᲂ का िन᭬पादन;
(घ) सं᭭थाᲐ के दौरᲂ सिहत जाने-आने का िववरण;
(ड.) दᱫकᮕहण के िलए मुᲦ घोिषत ᳰकए गए बालक;
(च) ᮧायोजन मᱶ रखे गए या रखे जाने के िलए अनुशंिसत बालक;
(छ) ᳞िᲦगत या सामूिहक पालन-पोषण दखेरेख मᱶ रखे गए बालक;
(ज) ᳰकसी अ᭠य सिमित को भेजे गए या ᳰकसी अ᭠य सिमित से ᮧा᳙ ᱟए बालक;
(झ) बालक, िजनके संबंध मᱶ अनुवतᱮ कारᭅवाई कᳱ जानी है;
(ञ) प᳟ातवतᱮ दखेरेख मᱶ रखे गए बालक;
(ट) सिमित का िनरीᭃण अिभलेख;
(ठ) सिमित कᳱ बैठकᲂ के कायᭅवृᱫᲂ का अिभलेख;
(ड) ᮧा᳙ ᱟए और भेजे गए पᮢ;
(ढ) अ᭠य कोई अिभलेख या रिज᭭टर, िजसकᳱ सिमित को आव᭫यकता हो।
(viii) इस िनयम के खंड (vii) मᱶ सूचीब सम᭭त जानकारी का अंकनीय ᳰकया जाए और सॉ᭢टवेयर रा᭔य सरकार ᳇ारा तैयार ᳰकया जाए। 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अ᭟याय 5 देखरेख और सरंᭃण के जᱨरतमंद बालकᲂ के सबंंध मᱶ ᮧᳰᮓया