(1) िहां पटे्टिार उत्पािन पट्टा दिए िाने के पश्चात िो िषव की अिजध के भीतर उत्पािन संदक्याए ंआरंभ करन ेमें असफल रहता ह,ै या आरंभ होने पर, िो िषव की अिजध के जलए उत्पािन संदक्याए ं बंि कर िेता ह,ै िहां प्रिासजनक प्राजधकारी, जनयम 12 के उपजनयम (1) के अधीन रहते हुए, आिेि द्वारा, उत्पािन पटे्ट को, यर्ाजस्ट् र्जत, उत्पािन पटे्ट के संपािन की तारीख से या, संबंधी संदक्याएं बंि करने की तारीख से व्यपगत घोजषत करेगा, और पटे्टिार को घोषणा की सूचना िेगा।
(2) िहां उत्पािन और प्रेषण उत्पािन पटे्ट के संपािन के पश्चात चार िषव की अिजध के भीतर आरंभ नहीं हुआ ह,ै या उत्पािन और प्रेषण के आरंभ के पश्चात िो िषव की अिजध के जलए बंि कर दिया गया ह,ै िहां प्रिासजनक प्राजधकारी, जनयम 12 के उप-जनयम (1) के अधीन रहत ेहुए, आिेि द्वारा, उत्पािन पटे्ट को यर्ा जस्ट् र्जत उसके संपािन की तारीख से चार िषव की अिजध की समाजप्त पर या, उत्पािन और प्रषेण के बंि होने की तारीख से िो िषव की अिजध की समाजप्त पर व्यपगत घोजषत करेगा, और पटे्टिार को घोषणा की सूचना िेगा।
(3) प्रिासजनक प्राजधकारी, उत्पािन पटे्ट के व्यपगत होने पर, पटे्टिार द्वारा प्रस्ट्तुत संपािन प्रजतभूजत को पूणवतीः या आंजिक रूप से िब्त कर सकेगा।
(4) पटे्टिार, उत्पािन संदक्याओं से प्रभाजित समुरतल के नैसर्गवक पुनिावस को सक्षम करने के जलए, दकसी सुरक्षात्मक उपाय को करने या कोई आियक किम उठाने, या ऐसे अन्द्य उपाय, िो केन्द्रीय सरकार द्वारा जनर्िवष्ट दकए िा सकें गे, के जलए प्रिासजनक प्राजधकारी द्वारा संपािन प्रजतभूजत के अजतररि दकए गए दकसी भी व्यय का भुगतान करेगा।
(5) प्रिासजनक प्राजधकारी उत्पािन पटे्ट के इस प्रकार व्यपगत हो िाने के बारे में भारतीय खान ब्यूरो को जलजखत रूप में सूजचत करेगा।