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Section 12: अिजधयों के जिस्ट्तार के जलए आििेन

Offshore Areas Operating Right Rules, 2024Central Rules · 2003

(1) िहां— (क) कोई अनजु्ञजप्तधारी जनयम 10 के उपजनयम (1) के अंतगवत जनर्िवष्ट अिजध के भीतर खोि संबंधी संदक्या आरंभ करने में असमर्व ह ैया आरंभ करने पर संबंधी सदंक्या बंि कर ितेा ह;ै (ख) कोई पटे्टिार—

(i) उत्पािन संबंधी संदक्या आरंभ करन ेमें असमर्व ह ैया आरंभ करने पर संबंधी संदक्या जनयम 11 के उपजनयम (1) के अंतगवत जनर्िवष्ट अिजध के भीतर संबंधी संदक्या बंि कर िेता ह;ै या

(ii) उत्पािन और प्रेषण आरंभ करने में असमर्व ह,ै या आरंभ होन ेपर, ऐसा उत्पािन और प्रेषण जनयम 11 के उप-जनयम (2) के अंतगवत जनर्िवष्ट अिजध के जलए बंि कर दिया िाता ह,ै [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 प्रत्येक मामले में, उसके जनयंत्रण से परे कारणों से, िह ऐसी अिजध की समाजप्त से कम से कम तीन मास पहल े प्रिासजनक प्राजधकारी को आिेिन प्रस्ट्तुत कर सकेगा, जिसमें उसके कारणों को स्ट्पष्ट करत ेहुए ऐसी अिजध के जिस्ट्तार की मांग की िाएगी:

परन्द् तु िहां अनुज्ञजप्तधारी या पटे्टिार अपने जनयंत्रण से परे कारणों से ऐसे समय के भीतर आिेिन करन ेमें जिफल रहा ह,ै दकन्द् तु यर्ा जस्ट् र्जत उसने संयुक् त अनुज्ञजप्त या उत्पािन पटे्ट के व्यपगत होने से पहले आिेिन दकया ह,ै प्रिासजनक प्राजधकारी ऐसे आिेिन करने में िरेी को क्षमा कर सकेगा।

(2) उप-जनयम (1) के अधीन दकए गए प्रत्येक आिेिन में यह जनर्िवष्ट दकया िाएगा— (क) िे कारण जिनके कारण, यर्ाजस्ट् र्जत, अनुज्ञजप्तधारी या पटे्टिार के जलए, यर्ाजस्ट् र्जत, खोि संदक्याए ंया उत्पािन संदक्याए ंया उत्पािन और प्रेषण, यर्ाजस्ट् र्जत, करना या खोि संदक्याए ंया उत्पािन संबंधी संदक्याए ंया उत्पािन और प्रेषण, िारी रखना संभि नहीं र्ा;

(ख) िह तरीका जिससे ऐसे कारण अनुज्ञजप्तधारी या पटे्टिार के जनयंत्रण से बाहर र्;े और (ग) ऐसे कारणों के प्रभाि को कम करने के जलए अनुज्ञजप्तधारी या पटे्टिार द्वारा उठाए गए किम।

(3) उप-जनयम (1) के अधीन प्रत्येक आिेिन के सार् एक लाख रुपए की फीस संलग्न होगी।

(4) प्रिासजनक प्राजधकारी, यर्ाजस्ट् र्जत खोि संदक्याओं या उत्पािन संदक्याओं या उत्पािन और प्रेषण के प्रारंभ न होने या, उसे बंि करने के कारणों की पयावप्तता और िास्ट्तजिकता की िांच करने के पश्चात, उप-जनयम (1) के अधीन दकए गए आिेिन की प्राजप्त की तारीख से तीन मास की अिजध के भीतर या उस तारीख से पूिव, जिसको, यर्ाजस्ट् र्जत, संयुक् त अनुज्ञजप्त या उत्पािन पट्टा अन्द्यर्ा व्यपगत हो िाता, िो भी पहले हो, ऐसे आिेिन को स्ट्िीकृत या अस्ट्िीकृत करने का आिेि पाररत करेगाीः परन्द् त ुऐसा कोई जिस्ट्तार एक िषव से अजधक अिजध के जलए स्ट्िीकृत नहीं दकया िाएगा और ऐसा जिस्ट्तार, यर्जस्ट् र्जत, संयुक् त अनजु्ञजप्त या उत्पािन पटे्ट की संपूणव अिजध के िौरान एक बार से अजधक के जलए स्ट्िीकृत नहीं दकया िाएगा।

Where this provision sits

ActOffshore Areas Operating Right Rules, 2024
Section12
Marginal noteअिजधयों के जिस्ट्तार के जलए आििेन
JurisdictionCentral
StatusIn force as published by the source

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